दीपावली पर सुरक्षित आतिशबाजी को जिला प्रशासन बिलासपुर ने जारी किए दिशा-निर्देश
बिलासपुर, 17 अक्तूबर : जिला बिलासपुर में दीपावली पर्व के दौरान पटाखों के उपयोग एवं बिक्री को विनियमित करने के उद्देश्य से जिला दंडाधिकारी राहुल कुमार ने बी.एन.एस.एस. 2023 की धारा 163 के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला बिलासपुर की सीमा के भीतर पटाखों के उपयोग को शर्तों एवं नियमों के तहत प्रतिबंधित किया है। यह आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों एवं सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण जिला में आगामी 21 अक्तूबर 2025 तक प्रभावी रहेंगे।
जारी आदेशों के तहत जिला दंडाधिकारी ने बताया कि अत्यधिक शोर पैदा करने वाले पटाखों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही आदेश जारी किये हैं कि निर्धारित 125 डीबी (एआइ) अथवा 145 डीबी (सी) पीके की सीमा से अधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले पटाखे प्रतिबंधित हैं। इसके अलावा श्रृंखलाबद्ध (लड़ी) पटाखों की स्थिति में शोर सीमा में 5 एलओजी 10 (एन) डीबी की कटौती अनिवार्य होगी।
उन्होंने बताया कि दीपावली के दिन 20 अक्तूबर को पटाखे जलाने की अनुमति केवल रात्रि 8ः00 बजे से 10ः00 बजे तक ही होगी। शांत क्षेत्रों जैसे अस्पताल, शिक्षण संस्थान, न्यायालय एवं धार्मिक स्थलों के 100 मीटर क्षेत्र के दायरे में पटाखों का उपयोग सख्ती से प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा घनी आबादी एवं अग्नि संभावित क्षेत्रों में भी आतिशबाजी पर रोक लगाई गई है।
राहुल कुमार ने जारी आदेशों के तहत बताया कि जिला में बिना लाइसेंस के कोई भी व्यक्ति पटाखों का भंडारण या बिक्री नहीं करेगा। सभी उप-मंडलाधिकारी (एस.डी.एम.) को अपने क्षेत्रों में पटाखा बिक्री के लिए उपयुक्त स्थलों की पहचान कर अग्रिम सूचना सार्वजनिक करने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की है कि वह नियमों का पालन करते हुए दीपावली को सुरक्षित, प्रदूषण मुक्त एवं हर्षोल्लास के साथ मनाएं।