सोलन- दिनांक 04.10.2025
मतदाता सूचियों की तैयारी एवं प्रकाशन के सम्बन्ध में अधिसूचना जारी

ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी निकायों के सामान्य निर्वाचन के दृष्टिगत मतदाता सूचियों की तैयारी एवं प्रकाशन के सम्बन्ध में अधिसूचना जारी की है।
अधिसूचना के अनुसार मतदाताओं की पात्रता निर्धारित करने की योग्यता तिथि प्रथम अक्तूबर, 2025 तय की गई है। उन्होंने कहा कि प्रारूप निर्वाचक नामावली (प्रारूप मतदाता सूची) 06 अक्तूबर, 2025 को प्रकाशित की जाएगी। संशोधन प्राधिकारी के समक्ष दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत करने की अवधि 08 अक्तूबर, 2025 से 17 अक्तूबर, 2025 तक है।
उन्होंने कहा कि संशोधन प्राधिकारी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से 10 दिन की अवधि के भीतर दावों एवं आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा। यह तिथि 27 अक्तूबर, 2025 निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की अवधि 07 दिन निर्धारित की गई है। अर्थात् 03 नवम्बर, 2025 तक अपील प्रस्तुत की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि अपील प्राधिकारी द्वारा अपील दायर करने की तिथि से 07 दिन के भीतर अर्थात् 10 नवम्बर, 2025 तक किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि 13 नवम्बर, 2025 तक या इससे पूर्व निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा।
मनमोहन शर्मा ने कहा कि 01 अक्तूबर, 2025 को जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ज़िला के समस्त खण्ड विकास अधिकारी अपने-अपने खण्डों के मतदाताओं के दावों व आपत्तियों पर निर्णय लेने के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी नियुक्त किए गए हैं।
उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि प्रारूप निर्वाचक नामावली को ध्यान से देखें और निर्धारित कार्यक्रम अनुसार अपना नाम सूची में दर्ज करवाएं अथवा दावा एवं आपत्तियां प्रस्तुत करें।