कांगड़ा जिला में भूकंप सुरक्षा एवं तैयारी को लेकर विशेष निर्देश जारी
समस्त संस्थान आपातकालीन संचार प्रोटोकोल करें अपडेट :
हेमराज बैरवा

धर्मशाला, 19 अगस्त: भूकंप की दृष्टि से कांगड़ा जिला की भौगोलिक संवेदनशीलता को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी संस्थानों एवं विभागों को भूकंप सुरक्षा और आपदा प्रबंधन संबंधी तैयारियों को तुरंत मजबूत करने के निर्देश जारी किए हैं।
निर्देश जारी करते हुए जिला दण्डाधिकारी हेमराज बैरवा ने कहा कि जिला के समस्त संस्थान समयबद्ध ढंग से कदम उठायें। उन्होंने कहा कि समस्त संस्थान ड्राॅप, कवर और होल्ड भूकंप सुरक्षा अभ्यास करें। सभी स्टाफ, विद्यार्थी एवं कर्मचारियों के लिए यह अभ्यास 2 दिनों के भीतर करवाना अनिवार्य है। इस संबंध में की गई गतिविधियों की रिपोर्ट एवं तस्वीरें जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मोबाईल नम्बर 94594.85243 पर भेजी जायंे।
हेमराज बैरवा ने कहा कि सभी संस्थान एक सप्ताह के भीतर अपनी संवेदनशील परिसंपत्तियों, महत्वपूर्ण भवनों एवं लाइफ लाइन इन्फ्रास्ट्रक्चर का त्वरित सुरक्षा ऑडिट करें ताकि जोखिमों एवं कमियों की पहचान की जा सके। इसके साथ ही भूकंप सुरक्षा से संबंधित भवनों की समीक्षा कर किसी भी संरचनात्मक कमी को रिपोर्ट किया जाये।
उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य प्रतिक्रिया एवं तैयारी प्रणाली को मजबूत करना है। समस्त संस्थान आपातकालीन संचार प्रोटोकॉल अपडेट करने के साथ ही आपदा की स्थिति में निकासी योजनाओं का भी अभ्यास करें, इसके साथ ही प्राथमिक उपचार, अग्नि सुरक्षा और बचाव उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और संस्थान में सुरक्षित एकत्रीकरण स्थलों की पहचान कर प्रमुख कर्मचारियों और स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण देना सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि संस्थान में जागरूकता गतिविधियां चलाएं ताकि प्रत्येक सदस्य को यह जानकारी हो कि भूकंप से पहले, दौरान और बाद में सुरक्षित तरीके से कैसे कार्य करना है। उन्होंने कहा कि यह सभी कार्य अनिवार्य रूप से पूरे किए जाएं और एक सप्ताह के भीतर पूर्ण कर रिपोर्ट प्राधिकरण को भेजी जाए।

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9 सितम्बर तक कर सकते हैं सिम्बल में उचित मूल्य की दुकान का आवेदन

धर्मशाला, 19 अगस्त: जिला नियंत्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले ने आज यहां जानकारी दी है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत नगर निगम पालमपुर के तहत गांव सिम्बल (वार्ड नं. 13) में एक उचित मूल्य की दुकान खोले जाने हेतु पात्र व्यक्तियों, संस्थाओं एवं स्वयं सहायता समूहों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक आवेदक 09 सितम्बर 2025 तक विभाग को अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि सर्वप्रथम प्राथमिकता ग्राम पंचायत या उन सार्वजनिक संस्थाओं, संगठनों को दी जाएगी जो स्वयं सहायता समूह, सहकारी सभाएं, महिला मंडल इत्यादि के रूप में पंजीकृत हों। महिला मंडल, एकल नारी, विकलांगजन, शहीद या मृतक सैनिकों के परिजन, शिक्षित बेरोजगार युवा एवं बीपीएल परिवारों से संबंधित व्यक्ति को भी आवेदन का अवसर प्रदान किया गया है। आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी अनिवार्य है। आवेदक का नाम संबंधित पंचायत/वार्ड की वोटर लिस्ट या पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र में दर्ज होना चाहिए। संयुक्त परिवार की स्थिति में यदि एक से अधिक सदस्य आवेदन करते हैं, तो परिवार की स्थिति को देखते हुए विभाग द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र पर ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन आॅनलाइन पोर्टल https://emerginghimachal.hp.gov पर भरकर जमा किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा। कोई भी अधूरा या बिना दस्तावेज का आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा।

सहकारी सभा, महिला मंडल, स्वयं सहायता समूह का पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं वित्तीय प्रमाण पत्र। शिक्षित बेरोजगार प्रमाण पत्र, दसवीं का प्रमाण पत्र, उच्च शिक्षा का प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो), बीपीएल, एपीएल, अंत्योदय, एससी, एसटी का प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो), सम्बंधित वार्ड का प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो) आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा। आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि आवेदन केवल उसके नाम से ही प्रस्तुत किया जाए। किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था के नाम से किया गया आवेदन अमान्य माना जाएगा। चयन पूर्णतः मेरिट एवं विभागीय दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा। चयनित आवेदक को उचित मूल्य की दुकान संचालन के सभी नियमों एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। यदि बाद में यह पाया जाता है कि किसी आवेदक ने गलत जानकारी दी है, तो उसका चयन रद्द कर दिया जाएगा और उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी के लिए आवेदक विभागीय कार्यालय, धर्मशाला से कार्य दिवसों में दूरभाष संख्या 01892-222877 पर संपर्क कर सकते हैं।