*सराज के आपदा प्रभावित गांवों में राहत और बहाली कार्य युद्धस्तर पर जारी- रमेश कुमार*
•*जुगांध गाँव में पहुँच कर स्थानीय प्रशासन ने सुनीं ग्रामीणों की समस्याएं*
*मंडी, 28 जुलाई।* एसडीएम थुनाग रमेश कुमार ने आज यहां बताया कि प्राकृतिक आपदा के कारण बुरी तरह से प्रभावित सराज क्षेत्र में जल आपूर्ति, सड़क, बिजली व अन्य आधारभूत सेवाएं बहाल करने के लिए युद्धस्तर पर कार्य किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि स्थानीय प्रशासन ने आज जुगांध गांव में पहुंचकर ग्रामीणों के साथ बैठक की और उनकी समस्याएं सुनीं। बैठक के दौरान ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि क्षेत्र में जल तथा बिजली आपूर्ति सहित सड़क व पैदल मार्गों की बहाली के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। जुगांध गांव तक सड़क मार्ग को अस्थायी तौर पर खोलने का कार्य जारी है। प्रशासन की ओऱ से नायब तहसीलदार जितेंद्र कुमार ने ग्रामीणों को 41 सोलर लाइटें भी बांटी। उन्होंने बताया कि इसे मिलाकर अब तक क्षेत्र में 125 सोलर लाइट्स उपलब्ध करवाई जा चुकी हैं। एसडीएम ने बताया कि स्थानीय प्रशासन की टीम ने थुनाग में पुराने तहसील भवन में लगाए गए राहत शिविर का भी निरीक्षण किया। इस क्षेत्र में सड़क से मलबा हटाने के लिए पर्याप्त संख्या में मशीनरी तैनात की गई हैं।
उन्होंने बताया कि आपदा से प्रभावित सराज क्षेत्र में आज सोमवार को बगस्याड से शिकावरी सड़क की बहाली का कार्य जारी है। इसके अतिरिक्त थुनाग-पंजौट-लामसाफड़ सड़क तथा रैणगलू से चंडी तथा थुनाग से केलटी सड़क की बहाली का कार्य भी जारी है। उन्होंने बताया कि अभी तक आपदा से क्षतिग्रस्त 38 सड़कें यातायात के लिए खोल दी गई हैं, जबकि अन्य का बहाली कार्य प्रगति पर है।
आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राज्य विद्युत बोर्ड के राहत कर्मी बिजली की नियमित सप्लाई बहाल करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। आज सराज क्षेत्र में केलोधार सेक्शन के तहत कांढी में 250 केवीए ट्रांसफार्मर की मरम्मत का कार्य किया गया। देजी गांव के लिए बिजली आपूर्ति की बहाली का कार्य भी जारी रहा। उन्होंने बताया कि सराज क्षेत्र में आपदा से कुल 202 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर प्रभावित हुए थे। जंजैहली विद्युत उपमंडल के अंतर्गत इनमें से 191 ट्रांसफार्मर पूरी तरह बहाल कर दिए गए हैं, जबकि 11 का पुनर्स्थापना कार्य प्रगति पर है। उन्होंने बताया कि बगस्याड में 58, थुनाग में 56, जंजैहली में 37, शील्ही बागी में 40 फीडर को बहाल किया जा चुका है। छतरी क्षेत्र (इलेक्ट्रिकल डिवीजन करसोग) में सभी ट्रांसफार्मर बहाल कर दिए गए हैं।
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एनडीपीएस मामले में 4 वर्ष का कठोर कारावास व ₹40,000/- का जुर्माना

नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण निर्णय में माननीय विशेष न्यायालय-1 मण्डी, ने हुकम राम, पुत्र नरोतम राम, निवासी ठिगलि, डाकघर थाचि, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश को दोषी करार देते हुए 4 वर्ष के कठोर कारावास और ₹40,000/- के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की स्थिति में आरोपी को छ : माह के अतिरिक्त का साधारण कारावास भुगतना होगा।

घटना की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी, विनोद भारद्वाज; जिन्होंने इस मामले की पैरवी की है, ने बताया कि दिनांक 16/06/2019 को, पुलिस टीम गश्त और नाकाबंदी हेतू बिंद्रबनि मे मौजुद थी। लगभग दिन 01:05 बजे, एक व्य्क्ति मोटरसाइकल न० एच पि 32A-5047 में आया उक्त मोटरसाइकल को जांच के लिए रोका गया। चालक को दस्तावेज दिखने क़े लिये कहा गया तो उस पर मोटरसाइकल चालक घबरा गया, और बार बार आपने जूतों को देख रहा था, जिस पर संदेह के कारण उसके जूतों कि तलाशी ली गयी

संदेह होने पर की गई तलाशी में आरोपी के जूतों में से पैकेट बरामद हुए। इन पैकेटों में काले रंग की वस्तु पाई गई, जो पुलिस अनुभव के अनुसार चरस पाई गई।

बरामद चरस का कुल वजन 418 ग्राम था। बरामदगी और सीलिंग की कार्रवाई पुलिस टीम व स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में विधिवत पूरी की गई। एनसीबी-1 फॉर्म की त्रैविध प्रतियाँ तैयार की गईं, और सभी आवश्यक प्रक्रियाएँ पूरी की गईं। जांच अधिकारी द्वारा मामले की गहन जांच कर चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

इस मामले में अभियोजन पक्ष ने 12 गवाहों के कलमबंद करवाए थे । विस्तृत सुनवाई एवं गवाहों के बयानों के आधार पर माननीय न्यायालय ने हुकम राम, पुत्र नरोतम राम, निवासि ठिगलि, डाकघर थाचि, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत दोषी पाते हुए निम्नलिखित सजा सुनाई:

  • 04 वर्ष का कठोर कारावास
  • ₹40,000/- (चालिस हजार रुपये) का जुर्माना
  • जुर्माना अदा न करने पर छ: माह का साधारण कारावास