विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में प्रवासी मतदाताओं की सहभागिता आवश्यक - उपायुक्त
ऊना, 23 जुलाई। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार बिहार राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 25 जुलाई, 2025 तक गणना प्रपत्र प्राप्त किए जाने हैं। यह संभव है कि बिहार राज्य के कुछ निर्वाचक वर्तमान में अस्थायी रूप से हिमाचल प्रदेश में निवास कर रहे हों। ऐसे निर्वाचक ऑनलाइन अथवा अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से गणना प्रपत्र भरकर बिहार में अपने निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम सत्यापित कर सकते हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने बताया कि प्रारूप निर्वाचक नामावली 01 अगस्त, 2025 को प्रकाशित की जाएगी। इसके उपरांत दावे और आपत्तियों की अवधि 01 अगस्त से 01 सितम्बर, 2025 तक निर्धारित की गई है।
*ऑनलाइन विकल्प और प्रपत्र जमा करने की प्रक्रियाउपायुक्त ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में अस्थायी रूप से रह रहे बिहार के मतदाता ऑनलाइन वेबसाइट https://voters.eci.gov.in या मोबाइल ऐप ECINET App के माध्यम से गणना प्रपत्र स्वयं भर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मतदाता प्री फिल्ड फॉर्म डाउनलोड कर हस्ताक्षरित प्रति को व्हाट्सऐप, ई-मेल या परिवार के सदस्य के माध्यम से संबंधित बूल लेवल अधिकारी तक भेज सकते हैं।*गणना प्रपत्र के लिए वैध दस्तावेज़उन्होंने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण में गणना प्रपत्र भरने के लिए 11 वैध दस्तावेज में से कोई भी एक दस्तावेज़ होना अनिवार्य है। इसमें केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू के नियमित कर्मचारी/पेंशनधारी को जारी पहचान पत्र या पीपीओ, 01.07.1987 से पूर्व भारत में जारी कोई सरकारी दस्तावेज (बैंक, डाकघर, एलआईसी, स्थानीय निकाय आदि द्वारा), सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा जारी शैक्षणिक प्रमाणपत्र, राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार पत्र, जाति प्रमाण पत्र (सक्षम प्राधिकारी द्वारा), नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (जहाँ उपलब्ध हो), राज्य/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा तैयार पारिवारिक रजिस्टर और सरकार द्वारा जारी भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र शामिल है। यदि दस्तावेज़ तत्काल उपलब्ध न हो, तो इसे 25 जुलाई, 2025 तक या फिर दावा-आपत्ति अवधि (01 अगस्त से 01 सितम्बर, 2025) के दौरान भी प्रस्तुत किया जा सकता है। साथ ही प्रारूप मतदाता सूची में मतदाता का नाम सम्मिलित होने के लिए गणना प्रपत्र 25 जुलाई, 2025 तक उपलब्ध करवाना आवश्यक है। मतदाता ईसीआईएनईटी ऐप या वेबसाइट https://voters.eci.gov.in पर जानकारी अपने फॉर्म की स्थिति जांच सकते हैं।
===================================================
अब किसान 31 जुलाई तक करवा सकते हैं मक्की और धान की फसलों का बीमाऊना, 23 जुलाई। प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा, बाढ़, जलभराव और ओलावृष्टि आदि से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ इस वर्ष खरीफ सीजन के दौरान भी किसानों को मिल रहा है।कृषि उपनिदेशक ऊना डॉ कुलभूषण धीमान ने बताया कि जिला ऊना में इस योजना के तहत मक्की और धान की फसल का बीमा किया जा रहा है। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बीमा करवाने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया गया है। पहले इसके लिए 15 जुलाई तिथि निर्धारित की गई थी।उन्होंने बताया कि मक्की व धान की फसलें उगाने वाले बंटाईदारों, काश्तकारों सहित सभी किसान जिला की सभी अधिसूचित तहसीलों और उप तहसीलों में यह बीमा करवा सकते हैं। योजना से संबंधित अधिसूचना विभाग की वेबसाइटagriculture.hp.gov.in पर भी उपलब्ध है। इसके साथ ही बीमा करवाने के लिए किसानों को अपना फोटो, पहचान पत्र, आधार कार्ड और अपनी भूमि के कागजात सहित बीमा कंपनी या नजदीकी लोक मित्र केंद्रों, बैंकों या ऑनलाइन के माध्यम से अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं।*प्रीमियम और बीमित राशिडॉ धीमान ने बताया कि किसानों द्वारा देय प्रीमियम राशी 48 रूपए प्रति कनाल तथा बीमित राशि 2400 रूपए प्रति कनाल निर्धारित है। योजना के संबंध में किसी भी तरह के परामर्श के लिए क्षेमा जनरल इंश्योरेंस के प्रतिनिधियों विकास खंड अम्ब और गगरेट सुशील कुमार, मोबाइल नम्बर 82192-77283, विकास खंड बंगाणा में विश्वनाथ, मोबाइल नम्बर, 70185-33602, विकास खंड हरोली में हर्ष मेहता, मोबाइल नम्बर 98052-84713 और विकास खंड ऊना में रोहित सैणी मोबाइल नम्बर 97798-48264 से सम्पर्क कर सकते हैं।
====================================
श्रावण अष्टमी मेले के दौरान माता श्री चिंतपूर्णी जी में लागू रहेगी विशेष व्यवस्था
ऊना, 23 जुलाई। माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर में श्रावण अष्टमी नवरात्र मेले के दौरान लोगों की सुविधा और सुचारू कानून व्यवस्था के लिए 25 जुलाई से 3 अगस्त तक विशेष व्यवस्था लागू रहेगी। इसे लेकर जिला दंडाधिकारी जतिन लाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता(बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के मुताबिक मेले के दौरान कानून व्यवस्था में तैनात जवानों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति द्वारा हथियार लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।
जतिन लाल ने बताया कि नवरात्र के दौरान ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए मंदिर न्यास को छोड़कर अन्यों के लाऊड स्पीकर के इस्तेमाल करने पर पूर्ण मनाही रहेगी। मेले के दौरान ब्रास बैंड़, ड्रम, लंबे चिमटे इत्यादि के लाने पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी। यदि कोई व्यक्ति इन वस्तुओं को अपने साथ लाता है तो उन्हें पुलिस द्वारा स्थापित बैरियर पर ही जमा करवाना होगा। साथ ही इस दौरान पॉलीथीन के इस्तेमाल पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। खुले में और सड़क किनारे लंगर लगाने पर भी प्रतिबंध रहेगा और आतिशबाजी इत्यादि की भी अनुमति नहीं होगी।
उपायुक्त ने कहा कि मेलावधि के दौरान माता श्री चिंतपूर्णी में बनाए गए पर्ची काउंटर पर पंजीकरण करवाएं बिना दर्शन की अनुमति नहीं होगी।
========================================
ऊना जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों के समय में बदलाव, अब सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे
ऊना, 23 जुलाई. मानसून सीजन की निरंतरता और मौसमी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऊना जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के समय में परिवर्तन किया गया है। उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए बताया कि अब जिले के सभी 1364 आंगनवाड़ी केंद्र सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक संचालित होंगे। उपायुक्त ने बताया कि यह संशोधित समय तत्काल प्रभाव से लागू होगा और आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेगा।
उन्होंने कहा कि बदलते मौसम और बारिश के चलते छोटे बच्चों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।