मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना के तहत ज़रूरतमंद महिलाओं को मिलेगा आशियाना, पात्र महिलाएं करें आवेदन — डीसी
बिलासपुर, 16 जून 2025-हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना को जिला बिलासपुर में प्रभावशाली ढंग से लागू किया गया है। इस योजना का मूल उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर विधवा, तलाकशुदा और एकल महिलाओं को आवासीय सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, सामाजिक सुरक्षा देना और सम्मानपूर्वक जीवन जीने की दिशा में अग्रसर करना है।
उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने बताया कि योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को 3 लाख रूपए तक की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है, जिससे वे स्वयं का पक्का घर बना सकेंगी। यह सहायता दो किश्तों में प्रदान की जाएगी, ताकि निर्माण कार्य सुचारू रूप से पूरा हो सके।
उन्होंने बताया कि इस योजना में विधवा, तलाकशुदा और एकल महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी गई है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित, 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाली महिलाएं, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय और विशेष रूप से सक्षम महिलाएं भी योजना की पात्रता में शामिल हैं। योजना की एक और विशेष बात यह है कि इसमें बिजली, पानी तथा अन्य आवश्यक मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं, जिससे महिलाओं को एक सुरक्षित और सुसज्जित आवास मिल सके।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए महिला का हिमाचल प्रदेश की स्थायी निवासी होना आवश्यक है तथा उसकी वार्षिक पारिवारिक आय दो लाख पचास हजार रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। महिला के नाम कम से कम दो बिस्वा भूमि का होना भी अनिवार्य है। जो महिलाएं पहले किसी अन्य सरकारी योजना के तहत आवासीय सहायता प्राप्त कर चुकी हैं, वे इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं मानी जाएंगी। योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता केवल एक बार दी जाएगी और लाभार्थी के आधार से लिंक बैंक खाते में सीधे भेजी जाएगी।
उपायुक्त ने बताया कि आवेदन पत्र ग्राम पंचायत, संबंधित तहसील कार्यालय, जिला कल्याण कार्यालय अथवा पंचायती राज विभाग से प्राप्त किए जा सकते हैं इसके अतिरिक्त विभागीय वेबसाइट
https://esomsa.hp.gov.in/ पर भी उपलब्ध है। सभी इच्छुक पात्र महिलाएं अपने भरे हुए आवेदन पत्र निर्धारित कार्यालय में जमा करवा सकती हैं। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों, पंचायत सचिवों, महिला मंडलों और सामाजिक संगठनों से आह्वान किया है कि वे इस योजना का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करें ताकि कोई भी पात्र महिला इस महत्त्वपूर्ण सुविधा से वंचित न रह जाए।
उपायुक्त ने कहा कि यह योजना केवल आर्थिक सहायता प्रदान करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह राज्य सरकार का एक संवेदनशील प्रयास है, जो महिलाओं को सम्मान, स्थायित्व और आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित करता है।
जिला कल्याण अधिकारी रमेश बंसल ने जानकारी दी कि सत्यापन के उपरांत अब तक जिले की 30 महिलाओं के मामलों को स्वीकृति के लिए निदेशालय को भेजा गया है। उन्होंने बताया कि प्रक्रिया पूर्ण होते ही बजट के उपलब्धता अनुसार पात्र महिलाओं को इस योजना का लाभ शीघ्र ही प्रदान किया जाएगा।