जल विद्युत परियोजनाओं में पूर्व चेतावनी यंत्र स्थापित करना जरूरी: डीसी
कांगड़ा जिला में आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत आदेश किए जारी
धर्मशाला, 24 मई। जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त हेमराज बैरवा ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कांगड़ा जिला में सभी जल विद्युत परियोजनाओं के प्रबंधकों को दस जून से पहले पूर्व चेतावनी यंत्र स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। इस बाबत संबंधित उपमंडलाधिकारियों को फील्ड निरीक्षण करने और रिपोर्ट जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को प्रेषित करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि पूर्व चेतावनी यंत्र का अलार्म कम से कम पांच किमी तक के एरिया को कवर करना चाहिए। इस संबंध में मासिक रिपोर्ट भी जल विद्युत परियोजनाओं के प्रबंधकों को प्रेषित करना जरूरी होगी। उन्होंने कहा कि आदेशों की अवहेलना करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
उन्होंने कहा कि पूर्व चेतावनी प्रणाली जल विद्युत परियोजनाओं के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित रखने में मदद करती है। यह किसी भी संभावित नुकसान को कम करने में भी मदद करती है. जल विद्युत परियोजनाएं नदियों पर स्थित होती हैं, और इन परियोजनाओं के आसपास के क्षेत्र में बाढ़, बादल फटने, या बांध टूटने की संभावना होती है. ऐसे में, पूर्व चेतावनी प्रणाली इन संभावित खतरों से लोगों को बचाने में मदद करती है. पूर्व चेतावनी प्रणाली जल विद्युत परियोजनाओं के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित रखने में मदद करती है। जल विद्युत परियोजनाओं के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली के अलावा, मजबूत आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करना और बाढ़ पूर्वानुमान सिस्टम बनाना भी महत्वपूर्ण है
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निराश्रित बच्चों की साथी बनेगी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
27 जून से 5 अगस्त, 2025 तक आधार कार्ड बनाने में करेगी मदद
जिला स्तर पर गठित साथी समिति को दिया एक दिवसीय प्रशिक्षण
धर्मशाला, 24 मई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कांगड़ा स्थित धर्मशाला ने हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला के तत्वाधान में कांगड़ा जिला में साथी समिति का गठन किया गया है जिसका शुभारंभ इकाई की अध्यक्ष शिखा लखनपाल ने किया। इस समिति मे ंजिला बाल संरक्षण अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा के सभी तहसीलदार, उपनिदेशक, प्रारंभिक शिक्षा धर्मशाला, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कांगड़ा,जिला कार्यक्रम अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला,विशेष पुलिस किशोर इकाई के सदस्य,बाल देखभाल संस्था के प्रभारी, कानूनी सेवा पैनल अधिकवक्ता और पैरा लीगल वालंटियर शामिल हैं। इन के लिए आज एडीआर हाॅल में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव शिखा लखनपाल ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने इस अभियान की शुरूआत बेसहारा बच्चों को सामाजिक कल्याण तक पहुंच की सुविधा प्रदान करने के लिए और कानूनी पहचान प्रदान करने के लिए की है। इस अभियान का उदेद्श्य देखभाल गृहों,आश्रय गृहों,अनाथालयों,बाल देखभाल संस्थानों, आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सहायता से बेसहारा बच्चों का मानचित्रण करना तथा आधार पंजीकरण सुविधा यूआईडीएआई, बाल कल्याण समितियों और जिला प्रशासन के साथ समन्वय कर ऐसे बच्चों के बायोमेट्रिक नामांकन और आधार कार्ड बनाना सुनिश्चित किया जाएगा। इस अभियान के अनुसार यह समिति 26 मई से 26 जून, 2025 तक उपरोक्त बच्चों की पहचान करेगी जिनके पास आधार कार्ड नही ंहैंअ और 27 जून से 5 अगस्त, 2025 तक उन बच्चों के आधार कार्ड बनाने में मदद करेगी।