मतदान केन्द्रों की सूचियां 13 अगस्त तक जन साधारण के निरीक्षण के लिए उपलब्ध - मुकेश रेपसवाल
चंबा 7 अगस्त 2025,संसदीय एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन आदेश-2008 के अन्तर्गत जिला चम्बा के पुर्नगठित पाँचो विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों 1-चुराह (अ०जा०), 2-भरमौर (अ०ज०जा०), 3-चम्बा 4-डलहौजी व 5-भटियात के लिए स्थापित मतदान केन्द्रों का भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार युक्तिकरण कार्य किया जा रहा है। यह जानकारी उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चंबा ने आज यहां दी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान केन्द्रों की सूचियों का प्रकाशन दिनाक 07 अगस्त 2025 जिला निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त) कार्यालय चम्बा, समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जिला चम्बा, समस्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (तहसीलदार/ नायब तहसीलदार) जिला चम्बा, समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जिला चम्बा, कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद चम्बा व डलहौजी एवं नगर पंचायत चुवाड़ी के कार्यालयों में किया जायेगा। इसके अतिरिक्त इन सूचियों का अवलोकन मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश की वैबसाइट http://ceohimachal.hp.gov.in पर भी किया जा सकता है। मतदान केन्द्रों की सूचियां दिनांक 13 अगस्त, 2025 तक जनसाधारण द्वारा निःशुल्क निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगी।
यदि प्रारूप में प्रकाशित मतदान केन्द्रों की सूचियों में किसी प्रकार का परिवर्तन या कोई आपत्ति अथवा सुझाव हो तो सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एडीएम/एसडीएम) चुराह / भरमौर / चम्बा / डलहौजी व भटियात के कार्यालय में 13 अगस्त 2025 तक प्रस्तुत किया जा सकता है। निर्धारित तिथि तक प्राप्त आपत्तियों व सुझावों का निपटारा 22 अगस्त 2025 को राजनैतिक दलों के साथ विचार विमर्श के लिए होने वाली बैठक में किया जायेगा।
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मतदाता सूची प्रबंधन प्रणाली को लेकर बैठक आयोजित
उपायुक्त चम्बा मुकेश रेपसवाल ने की अध्यक्षता
चम्बा, 7 अगस्त-उपायुक्त चंबा व जिला निर्वाचन अधिकारी मुकेश रेपसवाल की अध्यक्षता में आज राष्ट्रीय सूचना केंद्र के कक्ष में मतदाता सूची प्रबंधन प्रणाली को लेकर एक बैठक आयोजित की गई।
बैठक में मतदाता सूची प्रबंधन प्रणाली का प्रभावी कार्यान्वयन और मतदान केंद्र की मैपिंग, मतदाताओं का सत्यापन व मेपिंग पर विस्तृत चर्चा की गई।
उपायुक्त ने कहा कि जिला स्तर पर उपयोगकर्ता द्वारा मतदान केंद्र की मैपिंग अंतिम तिथि 14 अगस्त, ब्लॉक स्तर पर उपयोगकर्ता द्वारा सेक्शन की मैपिंग की अंतिम तिथि 22 अगस्त और मतदाताओं का सत्यापन भाग-ll के लिए अंतिम तिथि 8 सितम्बर निर्धारित की गई है। इसी तरह मतदाताओं की मैपिंग भाग-ll की अंतिम तिथि 17 सितंबर , ड्राफ्ट मतदाता सूची का पुर्वावलोकन प्रति का प्रिंट आउट कि अंतिम तिथि 19 सितम्बर रहेगी। उन्होंने यह भी बताया कि ग्राम सभा की विशेष बैठक 20 से 26 सितंबर के बीच आयोजित होगी और कार्यरत स्थिति से ड्राफ्ट की स्थिति में परिवर्तन की अंतिम तिथि 27 सितंबर निर्धारित की गई है।
उन्होंने कहा कि यह आवश्यक है कि हम मतदाता सूची को अद्यतन और सटीक रखें, ताकि सभी योग्य मतदाता अपने अधिकार का सही ढंग से प्रयोग कर सकें। उन्होंने जिला की नगर पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों के वार्ड मैपिंग के महत्व पर भी जोर दिया ताकि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुचारुता बनी रहे।
उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि वे नगर निकायों और पंचायतों के वार्डों की मैपिंग को प्राथमिकता दें और सुनिश्चित करें कि सभी डेटा समय रहते तैयार हो जाए। उन्होंने बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे हिमाचल प्रदेश निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करें एवं बूथ स्तर पर जाकर मतदाता सत्यापन कार्य को गंभीरता से संपन्न करें।
उपायुक्त ने सभी एसडीएम और खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे समय-सीमा के भीतर कार्य को पूर्ण करना सुनिश्चित बनाएं।
उन्होंने जिला पंचायत अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि उक्त कार्य के प्रभावी क्रियान्वयन के मध्य नजर इस माह आयोजित होने वाली ग्राम सभा का भी जल्द आयोजन करना सुनिश्चित करें।
बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अमित मैहरा, जिला पंचायत अधिकारी तिलक राज, खंड विकास अधिकारी चम्बा, महेश चंद ठाकुर, मैहला बशीर खान, अर्थशास्त्री विनोद कुमार के आलावा विभिन्न उप मंडलों से खंड विकास अधिकारी वर्चुअल माध्यम से बैठक से जुड़े रहे।
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जिला सैनिक कल्याण बोर्ड, चंबा में विधिक सेवा क्लिनिक का वर्चुअल शुभारंभ
सैनिकों व उनके परिवारों को मिलेगा कानूनी सहायता का लाभ
चंबा, 7 अगस्त 2025-जिला सैनिक कल्याण बोर्ड, चंबा में सैनिकों, पूर्व सैनिकों एवं उनके परिवारों को कानूनी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से "विधिक सेवा क्लिनिक" का शुभारंभ हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रधान संरक्षक न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया द्वारा वर्चुअल माध्यम से किया गया। यह क्लिनिक राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) की वीर परिवार सहायता योजना 2025 के अंतर्गत स्थापित किया गया।
इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर सहित अन्य सहयोगी न्यायाधीश भी उपस्थित रहे।
उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 39(ए) प्रत्येक व्यक्ति को समान न्याय एवं निशुल्क कानुनी सहायता प्रदान करता है।न्यायमूर्ति संधावालिया ने बताया कि जो सैनिक सीमाओं पर डटे रहकर देश की सेवा कर रहे हैं, उन्हें यदि अपने गृह क्षेत्र में किसी कानूनी सहायता की आवश्यकता हो और वे अवकाश नहीं ले पाएं, तो यह विधिक सेवा क्लिनिक उनके व उनके परिजनों को आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।
प्रत्येक विधिक सेवा क्लिनिक में दो पैरा लीगल वालंटियर्स नियुक्त किए जाएंगे, जो पूर्व सैनिकों के परिवारों से होंगे। ये वालंटियर्स लोगों को कानूनी परामर्श प्रदान करने में मदद करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर अधिवक्ता की सेवाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी।
यह अभिनव पहल वीर सैनिकों एवं उनके परिवारों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे उन्हें कानून संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु समय पर एवं प्रभावी सहायता प्राप्त होगी।
इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चम्बा प्रीति ठाकुर, अतरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमणीक शर्मा, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निखिल अग्रवाल, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी पार्थ जैन, जिला सैनिक कल्याण बोर्ड की उपनिदेशक कैप्टन अनुमेहा पराशर व मुख्य विधिक सेवा प्रतिरक्षा अधिवक्ता डीपी मल्होत्रा सहित पूर्व सैनिक भी उपस्थित रहे।