चैत्र नवरात्र मेले के दौरान श्री नैना देवी जी मन्दिर परिसर में लाऊडस्पीकर, ढोल-नगाड़े और बैण्ड-बाजों पर प्रतिबंध
बिलासपुर, 11 मार्च: जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर राहुल कुमार ने चैत्र नवरात्र मेला के उपलक्ष पर 19 मार्च से 28 मार्च तक श्री नैना देवी जी मन्दिर परिसर में कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को मध्यनज़र रखते हुए आवश्यक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेशों के अनुसार मेला अवधि के दौरान श्री नैना देवी जी मेला परिसर में लाऊडस्पीकर, ढोल-नगाड़े, बैण्ड-बाजे एवं अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यदि किसी प्रकार का सार्वजनिक सन्देश अथवा उद्घोषणा देनी आवश्यक हो, तो वह केवल कंट्रोल रूम के माध्यम से प्रसारित की जाएगी।
इसके अतिरिक्त मन्दिर परिसर में किसी भी प्रकार के प्रसाद के प्रयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह निर्णय श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा एवं स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वह मेले के दौरान प्रशासन द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करें और मंदिर परिसर में शांतिपूर्ण एवं अनुशासित वातावरण बनाए रखने में सहयोग दें।
उक्त आदेश 19 मार्च से 28 मार्च, 2026 तक प्रभावी रहेंगे।
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चैत्र नवरात्र मेले के दौरान पुलिस थाना कोट कहलूर क्षेत्र में हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध
बिलासपुर, 11 मार्च: श्री नैना देवी जी मंदिर में 19 से 28 मार्च तक आयोजित होने वाले चैत्र नवरात्र मेले के दृष्टिगत श्रद्धालुओं की अधिक संख्या, कानून एवं व्यवस्था तथा मानव सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर राहुल कुमार ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 163 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक निषेधाज्ञा जारी की है।
इस आदेश के अनुसार पुलिस थाना कोट कहलूर के अधिकार क्षेत्र में 19 मार्च से 28 मार्च, 2026 तक किसी भी व्यक्ति द्वारा अस्त्र-शस्त्र, गोला-बारूद, दूर से मार करने वाले हथियार, तेजधार हथियार आदि उठाकर चलने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा।
यह आदेश आम नागरिकों पर लागू होगा तथा इसमें पुलिस बल को छूट प्रदान की गई है।
उपायुक्त ने कहा कि यह आदेश सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से जारी किया गया है तथा इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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चैत्र नवरात्र मेले के दौरान टोबा से श्री नैना देवी जी मंदिर तक के सड़क मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध
बिलासपुर, 11 मार्च: श्री नैना देवी जी मंदिर में 19 से 28 मार्च तक आयोजित होने वाले चैत्र नवरात्र मेले के दृष्टिगत श्रद्धालुओं की अधिक संख्या को देखते हुए यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर राहुल कुमार ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए यातायात संबंधी आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेशों के अनुसार मेला अवधि में टोवा से श्री नैना देवी जी मंदिर तक के सड़क मार्ग पर केवल बसों और छोटे यात्री वाहनों (टैक्सियों) की आवाजाही को ही अनुमति होगी। इस दौरान ट्रक, कैन्टर, ट्रैक्टर, टैम्पू आदि भारी वाणिज्यिक वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
इसके अतिरिक्त यदि ट्रक, टैम्पू या ट्रैक्टर सवारियों से लदे हुए पाए जाते हैं, तो उन्हें हिमाचल प्रदेश की सीमा जैसे गड़ामोड़ा और ग्वालथाई (भाखड़ा) से आगे श्री नैना देवी जी की ओर आने की अनुमति नहीं होगी। श्रद्धालु इन स्थानों से केवल बसों या टैक्सियों में ही श्री नैना देवी जी मंदिर पहुंच सकेंगे।
जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वह जारी आदेशों का पालन करें ताकि मेला शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके।
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मलारी-कल्लर सड़क मार्ग आगामी 20 मार्च तक यातायात के लिए बंद
बिलासपुर, 11 मार्च : जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के अंतर्गत आदेश जारी करते हुए बताया कि लोक निर्माण विभाग मण्डल झण्डूता के अंतर्गत मलारी-कल्लर सड़क मार्ग आवश्यक मरम्मत कार्य के चलते सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए आगामी 20 मार्च तक बंद रहेगा।
उन्होंने जारी आदेश में आगामी 20 मार्च तक इस सड़क का प्रयोग करने वाले वाहनों को वाया कुठेडा लिंक सड़क मार्ग का उपयोग करने को कहा है।
उन्होंने जारी आदेशों में बताया कि इन सड़क मार्गों की मरम्मत कार्य के दौरान केवल एम्बुलेंस, स्कूल बसों, वीआईपी वाहनों तथा अन्य आपातकालीन सेवा वाहनों की आवाजाही की अनुमति रहेगी।