बिलासपुर 27 मार्च 2024- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (आरटीआई) के प्रभावी कार्यान्वयन के दृष्टिगत बुधवार को बिलासपुर में जिला प्रशासन द्वारा एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में जिला के विभिन्न विभागों के जन सूचना अधिकारी और सहायक जन सूचना अधिकारियों ने भाग लिया।
अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर निधि पटेल ने कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए सभी विभागों के अधिकारियों से आरटीआई अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम सरकारी कार्यों, योजनाओं और सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने के दृष्टिगत लाया गया है।
उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों से आज की कार्यशाला में आरटीआई अधिनियम के बारे में विशेषज्ञ द्वारा प्रदान की गई जानकारी का लाभ उठाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कार्यशाला में विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा रखे गए विभिन्न प्रश्नों तथा अन्य शंकाओं पर विस्तृत चर्चा की गई।
कार्यशाला में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत नए दिशा निर्देशों व न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों के बारे में अधिकारियों को जानकारी दी गई । उन्होंने सभी जन सूचना अधिकारियों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए इस अधिनियम की बारीकियों के बारे में जानकारी दी और सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के माध्यम से सरकार के कार्य में उतरदायित्व व पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए जिमेदारी के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।
एस डी एम अभिषेक गर्ग ने कहा की सूचना का अधिकार का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाने, सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को खत्म करना है।अधिनियम, नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारे में जानकारी देने के लिए एक बड़ा कदम है। उन्होंने रिकॉर्ड सही ढंग से प्रबंधन करने को कहा ताकि लोगो को आरटीआई की सूचना शीघ्र दी जा सके ।
सहायक आयुक्त नरेंद्र कुमार अहलुवालिया ने कहा सूचना आम आदमी का अधिकार है आवेदनकर्ता को निर्धारित समय के भीतर सूचना उपलब्ध करवाए । उन्होंने कहा की आरटीआई ऑनलाइन तथा ऑफलाइन माध्यम से सूचना प्राप्त की जा सकती है । उन्होंने बताया की आरटीआई पोर्टल से ऑनलाइन माध्यम से सूचना प्रात कर सकते है जिसके लिए आरटीआई शुल्क का ऑनलाइन माध्यम से भुगतान होगा।