पंचायत मतदाता सूचियों के लिए दावे या आपत्तियां 17 तक
सभी पंचायत कार्यालयों में उपलब्ध करवाए गए हैं मतदाता सूचियों के प्रारूप

हमीरपुर 07 नवंबर। जिला हमीरपुर की सभी ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशित करके इन्हें आम जनता के निरीक्षण के लिए सभी ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियांे, जिला परिषद और जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के कार्यालयों में उपलब्ध करवा दिया गया है।

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) अमरजीत सिंह ने बताया कि इन मतदाता सूचियों में छूटे लोगों के नाम शामिल करने के लिए दावे और किसी अपात्र व्यक्ति का नाम हटाने के लिए आपत्तियां 17 नवंबर तक संबंधित पुनरीक्षण अधिकारी या खंड विकास अधिकारी के समक्ष स्वयं या अभिकर्ता के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र पर दाखिल किए जा सकते हैं। पंजीकृत डाक द्वारा भी दावे या आपत्तियां भेजे जा सकते हैं, लेकिन ये निर्धारित तिथि तक संबंधित अधिकारी के पास पहुंच जाने चाहिए। दावे और आपत्तियों से संबंधित प्रपत्र इन्हीं अधिकारियों के पास निशुल्क उपलब्ध रहेंगे। मतदाता के लिए पात्रता तिथि एक अक्तूबर 2025 निर्धारित की गई है।

उपायुक्त ने बताया कि सभी दावों और आपत्तियों का निपटारा 20 नवंबर तक कर दिया जाएगा। पुनरीक्षण अधिकारी के निर्णय खिलाफ 27 नवंबर तक अपील की जा सकती है। इन अपीलों का निपटारा 29 नवंबर तक कर दिया जाएगा और एक दिसंबर को मतदाता सूचियां अंतिम रूप से प्रकाशित कर दी जाएंगी।

उपायुक्त ने जिला के सभी पात्र मतदाताओं से अपील की है कि वे मतदाता सूचियों के प्रारूप का अवलोकन करके इनमें अपने नाम शामिल होने की पुष्टि कर लें, ताकि वे आगामी पंचायत चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

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प्रकाश करड़ ने हमीरपुर में की लघु बचत योजनाओं की समीक्षा
हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय बचत राज्य सलाहकार बोर्ड के उपाध्यक्ष ने अधिकारियों को दिए निर्देश

हमीरपुर 07 नवंबर। हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय बचत राज्य सलाहकार बोर्ड के उपाध्यक्ष प्रकाश करड़ ने शुक्रवार को हमीरपुर के अपने दौरे के दौरान जिला के अधिकारियों के साथ बैठक करके लघु बचत योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने उपायुक्त कार्यालय परिसर में बोर्ड के अंतर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लघु बचत योजनाओं में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अभिकर्ताओं को प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। क्योंकि, ये अभिकर्ता सीधे तौर पर आम लोगों से जुड़े हुए होते हैं और बचत योजनाओं के क्रियान्वयन में बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं।
उपायुक्त कार्यालय परिसर और अन्य स्थानों पर बोर्ड की परिसंपत्तियों की स्थिति की समीक्षा करते हुए प्रकाश करड़ ने कहा कि लघु बचत पुरस्कार राशि से निर्मित परिसंपत्तियों के रख-रखाव का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। अगर किसी भवन या परिसर की मरम्मत की आवश्यकता है तो ये कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किए जाने चाहिए, ताकि इन परिसंपत्तियों का भरपूर उपयोग हो सके तथा इनके माध्यम से अच्छी आय अर्जित हो सके। उन्होंने कहा कि लघु बचत योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए होर्डिंग्स भी लगाए जाने चाहिए, ताकि आम लोगों तक इनकी जानकारी पहुंच सके।
बैठक में लघु बचत योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं को लेकर अभिकर्ताओं के साथ भी व्यापक चर्चा की गई। इस अवसर पर उपायुक्त अमरजीत सिंह, एडीसी अभिषेक गर्ग, सहायक आयुक्त राजीव ठाकुर और एसडीएम संजीत सिंह ने लघु बचत योजनाओं और बोर्ड की विभिन्न परिसंपत्तियों की स्थिति की जानकारी दी। बैठक में लघु बचत योजनाओं में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिला के अभिकर्ताओं ने भी भाग लिया।
इसके बाद प्रकाश करड़ ने उपायुक्त कार्यालय परिसर और बचत भवन परिसर में जारी निर्माण एवं मरम्मत कार्याें का जायजा भी लिया। उन्होंने बचत भवन परिसर के जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण तथा इनके सदुपयोग के लिए जिला प्रशासन की ओर से करवाए जा रहे विभिन्न कार्याें की सराहना भी की।

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सुजानपुर में सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के साक्षात्कार 10 को

हमीरपुर 07 नवंबर। एसआईएस इंडिया लिमिटेड आरटीए हमीरपुर द्वारा सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के 70 पदों पर भर्ती के लिए 10 नवंबर को सुबह 11 बजे उप रोजगार कार्यालय सुजानपुर में साक्षात्कार लिए जाएंगे।
जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि इन पदों के लिए 19 वर्ष से 40 वर्ष तक के पुरुष उम्मीदवार भर्ती किए जाएंगे। दसवीं फेल या दसवीं पास अथवा इससे अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवार, जिनकी लंबाई कम से कम 168 सेंटीमीटर और वजन 52 से 95 किलोग्राम के बीच हो, इन पदों के लिए पात्र हैं। चयनित उम्मीदवारों को मौके पर ही ऑफर लैटर प्रदान किए जाएंगे तथा उन्हें 17,500 रुपये से लेकर 23 हजार रुपये तक मासिक वेतन एवं अन्य सुविधाएं दी जाएंगी।
जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि अगर कोई युवा उपरोक्त योग्यता रखता है और उसका नाम किसी भी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत है तो वह अपने मूल प्रमाण पत्रों तथा हिमाचली प्रमाण पत्र के साथ साक्षात्कार में भाग ले सकता है।
भर्ती के संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला रोजगार कार्यालय के दूरभाष नंबर 01972-222318 या कंपनी के मोबाइल नंबर 85580-62252 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

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बीटेक और आईटीआई युवाओं को मौका, 10 को हमीरपुर में होंगे साक्षात्कार

हमीरपुर 07 नवंबर। बद्दी की प्रसिद्ध कंपनी जुपिटर सोलरटैक प्राइवेट लिमिटेड में ट्रेनी के कुल 250 पदों को भरने के लिए 10 नवंबर को सुबह 10 बजे जिला रोजगार अधिकारी कार्यालय हमीरपुर में साक्षात्कार लेगी।
इनमें से 200 पद आईटीआई डिप्लोमाधारक महिला एवं पुरुष उम्मीदवारों के लिए हैं। अभ्यर्थी वर्ष 2023, 2024 या 2025 के पासआउट होने चाहिए। चयनित उम्मीदवारों को 14 हजार रुपये मासिक वेतन मिलेगा।
इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईसीई, मैकेनिकल और केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक डिग्रीधारक पुरुष उम्मीदवारों के लिए 50 पद रखे गए हैं। अभ्यर्थी वर्ष 2022, 2023, 2024 या 2025 के पासआउट होने चाहिए। चयनित उम्मीदवारों को 25 हजार रुपये मासिक वेतन मिलेगा।
जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि अगर कोई युवा उपरोक्त योग्यता रखता है और उसका नाम किसी भी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत है तो वह अपने मूल प्रमाण पत्रों तथा हिमाचली प्रमाण पत्र के साथ साक्षात्कार में भाग ले सकता है।
भर्ती के संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला रोजगार कार्यालय के दूरभाष नंबर 01972-222318 या कंपनी के मोबाइल नंबर 98171-38171 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

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नगर निगम के आयुक्त ने लोगों से की सर्वे में सहयोग की अपील

हमीरपुर 07 नवंबर। नगर निगम हमीरपुर के आयुक्त राकेश शर्मा ने बताया कि निगम के सभी वार्डों में सभी सरकारी एवं निजी संपतियों की जियोटैगिंग और भवनों की पैमाइश करने का कार्य हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्राधिकृत एजेंसी आर्यभट्ट जियो इफार्मेटिक्स स्पेस एप्लीकेशन सेंटर (एजीसैक) और हिमकोस्टे शिमला के माध्यम से किया जा रहा है।
राकेश शर्मा ने शहर के निवासियों और संपत्तियों के मालिकों से अनुरोध किया है कि वे इस सरकारी कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें और आवश्यक जानकारी साझा करें, जो इस कार्य को पूर्ण करने के लिये आवश्यक है। उन्हांेने कहा कि यदि किसी भी व्यक्ति को इस डोर टू डोर सर्वेक्षण के संबंध में कोई भ्रम या आपत्ति है, तो वह नगर निगम कार्यालय से विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी संपति की गलत सूचना देता है और बाद में यह असत्य पाई जाती है तो इसे अपराध माना जाएगा। ऐसे लोगों के खिलाफ नगर निगम अधिनियम 1994 के अंतर्गत कार्रवाई हो सकती है। गलत सूचना प्रदान करने वाले व्यक्ति को जुर्माना हो सकता है। आयुक्त ने कहा कि जान बूझकर गलत जानकारी देने और नगर निगम अधिनियम 1994 के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्ति स्वयं जिम्मेवार होंगे।
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