सुजानपुर और भोटा में 15 को थमेगा चुनाव प्रचार, मतदान 17 को
48 घंटे की अवधि के दौरान चुनावी सभाओं एवं कार्यक्रमों पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध
इस अवधि के दौरान शराब की बिक्री एवं वितरण पर भी रहेगी पाबंदी: गंधर्वा राठौड़

हमीरपुर 14 मई। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी गंधर्वा राठौड़ ने बताया कि नगर परिषद सुजानपुर और नगर पंचायत भोटा के लिए 17 मई को सुबह 7 बजे से सायं 3 बजे तक मतदान होगा। इन दोनों शहरी निकाय क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के समय से 48 घंटे पहले यानि 15 मई सायं 3 बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा।
इसके मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी ने हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम-1994 की धारा 304बी के तहत आदेश जारी करते हुए नगर परिषद सुजानपुर और नगर पंचायत भोटा के अधीन आने वाले क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पहले की अवधि के भीतर किसी भी तरह की चुनावी जनसभा, जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम, टीवी-सिनेमा शो और सार्वजनिक बैठकों इत्यादि पर प्रतिबंध लगा दिया है।
हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम-1994 की धारा 304-आर के तहत एक अन्य आदेश जारी करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इन दोनों शहरी निकाय क्षेत्रों में उपरोक्त 48 घंटे की अवधि के दौरान शराब की बिक्री और वितरण पर भी प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान किसी भी होटल, रेस्तरां, बार, क्लब, मैरिज पैलेस और अन्य सार्वजनिक एवं निजी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में भी शराब के वितरण पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।
गंधर्वा राठौड़ ने कहा कि इन दोनों आदेशों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम-1994 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में प्रचार गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध

हमीरपुर 14 मई। नगर परिषद सुजानपुर और नगर पंचायत भोटा में 17 मई को मतदान प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न करवाने के लिए उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी गंधर्वा राठौड़ ने हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम-1994 की धारा 304-जी के तहत आदेश जारी करते हुए मतदान के दिन सभी मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में सभी तरह की प्रचार गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है।
उन्होंने बताया कि मतदान के दिन सभी मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में किसी भी तरह की प्रचार सामग्री प्रदर्शित करने, मतदाताओं को लुभाने या प्रभावित करने से संबंधित अन्य सभी गतिविधियों पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम-1994 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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बरोहा, बड़ू, मोहीं, जमली में 17 को बंद रहेगी बिजली

हमीरपुर 14 मई। विद्युत उपमंडल-2 हमीरपुर के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र के 11केवी फीडर की मरम्मत और पेड़ों की काट-छांट के कार्य के चलते 17 मई को बरोह, औद्योगिक क्षेत्र, बहुतकनीकी महाविद्यालय बड़ू, मोहीं, चोपड़ा कॉलोनी, कथाल, जमली और आस-पास के क्षेत्रों में सुबह 9 से सायं 5 बजे तक बिजली बंद रहेगी। सहायक अभियंता सौरभ राय ने इस दौरान सभी उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है।
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धनेटा क्षेत्र की कई पंचायतों में 16 को बंद रहेगी बिजली
नादौन 14 मई। विद्युत उपमंडल धनेटा में 16 मई को लाइनों की आवश्यक मरम्मत और पेड़ों की टहनियों की काट-छांट के कार्य के चलते ग्राम पंचायत धनेटा, ग्वालपत्थर, हथोल, बदारन, झलाण, बसारल और कमलाह के सभी गांवों एवं पेयजल योजनाओं की विद्युत आपूर्ति सुबह 9 से सायं 5 बजे तक बंद रहेगी।
सहायक अधिशाषी अभियंता किशोरी लाल ने इस दौरान सभी उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है। उन्होंने बताया कि अगर 16 मई को मौसम खराब हुआ तो यह कार्य अगले दिन किया जाएगा।