पीएम-किसान सम्मान निधि की किस्त जारी, कृषि विज्ञान केंद्र कांगड़ा में कार्यक्रम आयोजित
धर्मशाला, 13 मार्च: प्रधानमंत्री द्वारा पीएम-किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त शुक्रवार को आॅनलाइन माध्यम से जारी की गई। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र कांगड़ा में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 85 किसानों ने भाग लिया।
कृषि विज्ञान केंद्र से कांगड़ा के किसान इस कार्यक्रम से आॅनलाइन जुड़े रहे। पीएम-किसान की किस्त जारी होने से पहले कृषि विज्ञान केंद्र कांगड़ा में उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए उप कृषि निदेशक डाॅ. कुलदीप धीमान ने बताया कि जिला कांगड़ा के लगभग एक लाख पात्र किसानों को आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत दो हजार रुपये की राशि उनके बैंक खातों में जमा की जाएगी।
इस मौके पर डाॅ. धीमान ने किसानों को एग्री स्टैक पोर्टल में पंजीकरण करवाने की भी सलाह दी। उन्होंने कहा कि सभी भूमि मालिक 31 मार्च से पहले एग्री स्टैक पोर्टल पर अपना पंजीकरण अवश्य करवा लें, अन्यथा भविष्य में उन्हें न तो पीएम-किसान योजना की किस्त मिल पाएगी और न ही अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सकेगा।
उन्होंने उपस्थित किसानों को यह भी बताया कि अब खेतों की गिरदावरी एक निजी कंपनी के माध्यम से करवाई जा रही है। इसके तहत कंपनी के प्रतिनिधि किसानों के खेतों में जाकर एक ऐप के माध्यम से खेतों की फोटो लेंगे और उसमें उगाई गई फसल अथवा खेत में बनी किसी इमारत का विवरण दर्ज करेंगे।
डाॅ. धीमान ने किसानों से अनुरोध किया कि यदि इस कार्य के लिए सर्वेयर उनके खेतों में आते हैं, तो वे उन्हें पूरा सहयोग प्रदान करें।
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उपराष्ट्रपति के धर्मशाला दौरे के मद्देनजर पैराग्लाइडिंग, एरो स्पोर्ट्स वड्रोन उड़ाने पर रोक
धर्मशाला, 13 मार्च: भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री सी. पी. राधाकृष्णन के 14 मार्च 2026 को उपमंडल धर्मशाला में प्रस्तावित दौरे के दृष्टिगत क्षेत्र में वीवीआईपी सुरक्षा को देखते हुए अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी कांगड़ा शिल्पी बेक्टा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए उपमंडल कांगड़ा, शाहपुर, धर्मशाला तथा पालमपुर के प्रशासनिक क्षेत्रों में पैराग्लाइडिंग,ड्रोन उड़ाने, हाॅट एयर बैलूनिंग सहित सभी प्रकार की एरो-स्पोर्ट्स अथवा हवाई गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश माननीय उपराष्ट्रपति तथा अन्य वीवीआईपी व्यक्तियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एहतियात के तौर पर जारी किया गया है। आदेश के अनुसार निर्धारित अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की हवाई गतिविधि या ड्रोन संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
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