*मंडी जिले की चौहार और बरोट घाटी में एचपी शिवा परियोजना के तहत वृक्षारोपण अभियान का आगाज़*

*मंडी, 28 फरवरी।* एचपी शिवा प्रोजेक्ट के तहत बागवानी विभाग द्वारा मंडी जिले के विकास खंड द्रंग की बरोट और चौहार घाटी के मयोट, मरखान और धरमेहड़ क्लस्टरों में 'एचपी शिवा दिवस' और पौधारोपण अभियान का आयोजन किया गया। गत दिवस आयोजित इस कार्यक्रम में बागवानी विभाग मंडी के उप-निदेशक डॉ. संजय गुप्ता ने बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया।

डॉ. संजय गुप्ता ने उपस्थित किसानों को 'परसिमन' (जापानी फल) की खेती और इसकी वैज्ञानिक तकनीक के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि परसिमन न केवल एक पौष्टिक फल है, बल्कि भविष्य में यह किसानों की आर्थिकी को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने स्वयं बागवानों को परसिमन का पौधा लगाने की विधि का प्रदर्शन कर जागरूक किया और इसके दीर्घकालिक वित्तीय लाभों पर चर्चा की।

डॉ. संजय गुप्ता ने विभाग की टीम द्वारा कम समय में किए गए कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने दो माह पूर्व विभाग को इन क्षेत्रों में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए थे। उनके दृष्टिकोण और विभाग की सक्रियता के चलते आज इन क्लस्टरों के लगभग 20 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण अभियान शुरू हो चुका है, जिसके तहत कुल 12,500 पौधे रोपित किए जाएंगे।

कार्यक्रम के अंत में मयोट, मरखान और धरमेहड़ क्लस्टर के लाभार्थियों ने सरकार और बागवानी विभाग का आभार व्यक्त किया। किसानों ने कहा कि उनकी जरूरतों को समझते हुए इस प्रतिष्ठित परियोजना को उनके क्षेत्र में लाने से बागवानों में नई उम्मीद जगी है और इससे आने वाले समय में क्षेत्र की तस्वीर बदलेगी।

इस अवसर पर उद्यान विकास अधिकारी द्रंग डॉ. कविता, क्लस्टर प्रभारी पूजा लोहिया, अभय चौहान, फील्ड इंजीनियर गौरव ठाकुर और फैसिलिटेटर ओम प्रकाश भी मौजूद रहे।

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7 मार्च को जिला जन शिकायत निवारण समिति की बैठक

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी करेंगे अध्यक्षता

मंडी, 28 फरवरी। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी डॉ. मदन कुमार ने बताया कि जिला जन शिकायत निवारण समिति की बैठक 7 मार्च को प्रातः 11.00 बजे विपाशा सदन मंडी में आयोजित की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी करेंगे।

उन्होंने बताया कि बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित जन शिकायतों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी संबंधित विभागों को आवश्यक तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने समिति के सभी गैर सरकारी सदस्यों से आग्रह किया कि वे जन शिकायतों की सूचना समय पर भेजें, ताकि बैठक में उनके निवारण की सुनवाई सुनिश्चित की जा सके।

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2 मार्च को बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय चंबा में आयोजित होंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के साक्षात्कार

चम्बा, 28 फरवरी -बाल विकास परियोजना अधिकारी कमल किशोर शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि बाल विकास परियोजना चम्बा के अंतर्गत 1 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं 12 सहायिकाओं के रिक्त पदों को भरने के लिए 24 फरवरी 2026 तक आवेदन आमंत्रित किए गए थे जिसके लिए साक्षात्कार 27 फरवरी को निर्धारित किया गया था। उन्होंने बताया कि साक्षात्कार प्रशासनिक कारण से रद किये गये थे। उन्होंने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के साक्षात्कार की तिथि अब 2 मार्च को 10 बजे कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी चंबा में निर्धारित की गई है।
उन्होंने विभिन्न आंगनबाड़ी केन्द्रो में रिक्त पदों की जानकारी देते हुए बताया कि साक्षात्कार के दौरान ग्राम पंचायत सिंगी में 1 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का पद भरा जाएगा। इसी तरह चौंतडा वार्ड के आंगनवाड़ी केंद्र बनगोटू, ग्राम पंचायत भनौता के आंगनवाड़ी केंद्र हाडोठा, ग्राम पंचायत कियाणी के आंगनबाड़ी केंद्र झुलाडा व काहलो, ग्राम पंचायत भडोह आंगनबाड़ी केंद्र गत्यानु, और हरदासपुर वार्ड के आंगनबाड़ी केंद्र हरदासपुरा-1 में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के रिक्त पदों को भरा जाएगा। इसी तरह ग्राम पंचायत पुखारी के आंगनबाड़ी केंद्र भुमंणी, ग्राम पंचायत खजियार के आंगनबाड़ी केंद्र बेंसका, ग्राम पंचायत प्राहनवी के आंगनबाड़ी केंद्र हंडियाजू, ग्राम पंचायत पल्यूर के आंगनबाड़ी केंद्र कैहलाला , ग्राम पंचायत सरोल के आंगनबाड़ी घोलटी-2 तथा
ग्राम पंचायत पुखारी के आंगनबाड़ी केंद्र सोंथली में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त पदों को भरा जाना है।
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मैहला में विधिक सेवा प्राधिकरण का विधिक साक्षरता शिविर आयोजित
लोगों को निशुल्क कानूनी सहायता व मोटर वाहन अधिनियम की दी गई जानकारी
चम्बा, 28 फरवरी-ग्राम पंचायत मैहला में आज पंचायत समिति हाल में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चंबा के सौजन्य से विधिक सेवा साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य आम नागरिकों को उनके कानूनी अधिकारों एवं उपलब्ध निशुल्क कानूनी सहायता के प्रति जागरूक करना था।
कार्यक्रम में उप मुख्य मुफ्त कानूनी सहायता बचाव पक्ष ने विशेष रूप से उपस्थित होकर लोगों को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के विभिन्न प्रावधानों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह अधिनियम भारत में वाहनों के पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस, सड़क सुरक्षा नियमों तथा यातायात प्रबंधन को नियंत्रित करने वाला एक महत्वपूर्ण कानून है।
उन्होंने कहा कि वाहन चालकों एवं वाहन स्वामियों के लिए हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट लगाना, वैध दस्तावेज साथ रखना तथा ट्रैफिक संकेतों का पालन करना अनिवार्य है। नियमों की अनदेखी करने पर दंडात्मक प्रावधान लागू होते हैं, इसलिए सभी को सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए।
अधिवक्ता टी.सी. शर्मा ने उपस्थित लोगों को निशुल्क कानूनी सहायता योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि निर्धन, महिला, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग एवं अनुसूचित वर्ग से संबंधित व्यक्तियों को विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क अधिवक्ता एवं कानूनी परामर्श उपलब्ध कराया जाता है।
इस अवसर पर विभिन्न विभागीय अधिकारियों ने भी अपने-अपने विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी साझा की।
उल्लेखनीय है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जिले के विभिन्न उपमंडलों में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किए जाते हैं, ताकि आमजन को उनके अधिकारों, कर्तव्यों तथा उपलब्ध कानूनी सहायता के बारे में जागरूक किया जा सके।
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भाखड़ा बांध विस्थापितों के लिए आबादी प्लाटों का आवंटन 18 मार्च को

ऊना, 28 फ़रवरी। भाखड़ा बांध विस्थापित 27 पात्र परिवारों को आवासीय प्लॉटों का आवंटन पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ द्वारा पारित आदेशों की अनुपालन में किया जा रहा है।
यह आवंटन प्रक्रिया दिनांक 18 मार्च को प्रातः 11:30 बजे ग्राम देसू जोधां , तहसील डबवाली, जिला सिरसा (हरियाणा) में संपन्न होगी। इस अवसर पर कार्यकारी अभियंता, आरएंडएम तथा एसआर मंडल, बीबीएमबी, नंगल टाउनशिप सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहेंगे, ताकि प्रक्रिया पारदर्शी एवं सुचारू रूप से पूरी की जा सके।

उपायुक्त कार्यालय ऊना से प्राप्त जानकारी के अनुसार उपायुक्त रिसेटलमेंट फतेहाबाद ने ऊना और बिलासपुर के सभी संबंधित भाखड़ा बांध विस्थापितों से अनुरोध है कि वे निर्धारित तिथि एवं समय पर भाखड़ा बांध विस्थापितों के लिए आरक्षित आबादी क्षेत्र में अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर आवंटन प्रक्रिया में शामिल होने का निर्देश दिए गए हैं। इनमें ऊना जिला से श्री धियान सिंह सुपुत्र श्री सुंदर, पिछला गाँव ढीयोंगली, तहसील और ज़िला ऊना तथा नरायण देवी (विधवा)सुपुत्री रतन सिंह, गाँव मगनोहल मियाँ , तहसील और ज़िला ऊना शामिल हैं।

उल्लेखनीय है कि ग्राम देसू जोधा में बसाए गए 27 पात्र भाखड़ा बांध विस्थापित परिवारों को न्यायालय के आदेशानुसार आवासीय प्लॉट प्रदान किए जा रहे हैं, लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करते हुए पुनर्वास प्रक्रिया को गति मिलेगी और प्रभावित परिवारों को स्थायी आवास की दिशा में महत्वपूर्ण राहत प्राप्त होगी।
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पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन-2026 हेतु आवश्यक सामग्री की आपूर्ति के लिए निविदाएं आमंत्रित

ऊना, 28 फरवरी। पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन 2026 को सफलतापूर्वक संपन्न करवाने के लिए जिला ऊना में आवश्यक निर्वाचन सामग्री की आपूर्ति हेतु अनुभवी एवं पात्र आपूर्तिकर्ताओं से सीलबंद लिफाफों में निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। जिला पंचायत अधिकारी ऊना, श्रवण कुमार ने जानकारी दी कि निर्वाचन सामग्री के लिए आवेदनकर्ता अपनी निविदाएं 18 मार्च सुबह 11 बजे तक ज़िला पंचायत अधिकारी कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। प्राप्त निविदाएं 18 मार्च को अपराह्न 3:00 बजे जिला पंचायत अधिकारी, ऊना के कार्यालय में गठित समिति द्वारा खोली जाएंगी।

उन्होंने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया को सुचारू, पारदर्शी एवं व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए आर.ओ. मेटल सील – 132 नंबर, पी.ओ. मेटल सील – 152 नंबर, एरो क्रॉस मार्क सील – 628 नंबर, मतपत्र पृथक्करण हेतु धातु स्केल – 94 नंबर, सुई – 291 नंबर, अमिट स्याही रखने हेतु कप – 138 नंबर, मतपेटियों की सीलिंग हेतु कैनवास/कपड़े के बैग – 1860 नंबर, ब्लेड – 603 नंबर, नोटा स्टाम्प – 221 नंबर, स्टेशनरी सामग्री हेतु कपड़े के बैग – 430 नंबर, गन्नी बैग – 285 नंबर और डिस्टिंग्विशिंग मार्क सील – 994 नंबर आवश्यक सामग्री की जरूरत है।
इच्छुक आपूर्तिकर्ता निर्धारित शर्तों सहित निविदा प्रपत्र कार्यालय से 500 रुपये शुल्क अदा कर प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कार्य दिवसों में प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक जिला पंचायत अधिकारी, ऊना के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है अथवा दूरभाष नंबर 7876450280 पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा ज़िला पंचायत अधिकारी ने बताया कि पूर्व में संबंधित सामग्री की आपूर्ति का अनुभव रखने वाले तथा समयबद्ध ढंग से गुणवत्ता युक्त सामग्री उपलब्ध करवाने में सक्षम आपूर्तिकर्ताओं को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।
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जिला ऊना में आगामी 14 मार्च को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत
ऊना, 28 फरवरी। जिला एवं सत्र न्यायालय ऊना तथा उपमंडल अम्ब स्थित न्यायालय परिसर में आगामी 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऊना की सचिव अनीता शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों का निपटारा आपसी समझौते के आधार पर किया जाएगा। इनमें आपराधिक कंपाउंडेबल मामले, दीवानी विवाद, चेक बाउंस, उपभोक्ता शिकायतें, मोटर व्हीकल चालान, धन वसूली से संबंधित मामलों सहित सड़क दुर्घटना क्लेम, बिजली-पानी से जुड़े मामले, वैवाहिक विवाद तथा भूमि अधिग्रहण के मामले भी शामिल हैं।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अनीता शर्मा ने बताया कि जो मामले अभी तक न्यायालय में दायर नहीं हुए हैं, उन्हें भी पूर्व मुकदमेबाजी के तहत लोक अदालत में प्रस्तुत कर आपसी सहमति से सुलझाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में स्थानीय निकायों, पुलिस, परिवहन विभाग, वित्तीय संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों, पैरालीगल वालंटियर तथा आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से आम जनता को जागरूक किया जा रहा है।
सचिव ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से मामलों का त्वरित, सरल एवं निःशुल्क निपटारा संभव है। इसमें किसी प्रकार का न्यायालय शुल्क नहीं लिया जाता तथा पुराने मामलों का न्यायालय शुल्क भी वापस हो जाता है। लोक अदालत में आपसी सहमति से विवादों का समाधान होने से समय एवं धन दोनों की बचत होती है तथा किसी भी पक्ष की हानि नहीं होती। उन्होंने सभी इच्छुक व्यक्तियों से आग्रह किया कि वे अपने लंबित मामलों के निपटारे हेतु शीघ्र संबंधित न्यायालय में आवेदन करें। अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नंबर 01975-225071 पर संपर्क किया जा सकता है।

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अम्ब में एक दिवसीय इंटरजेनरेशनल बॉन्डिंग कार्यक्रम आयोजित

अम्ब, 28 फरवरी। तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय अम्ब में आज (शनिवार) को एक दिवसीय इंटरजेनरेशनल बॉन्डिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों के बीच संवाद को सुदृढ़ कर दोनों पीढ़ियों के अनुभवों, मूल्यों एवं विचारों का आदान-प्रदान सुनिश्चित करना था, ताकि आपसी समझ और सम्मान को बढ़ावा मिल सके। कार्यक्रम में लगभग 120 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें वरिष्ठ नागरिक, युवा एवं महिलाएं शामिल रहीं।

कार्यक्रम में जिला कल्याण अधिकारी आवास पंडित ने बतौर मुख्यतिथि शिरकत की। उन्होंने अपने संबोधन में बताया कि पीढ़ियों के बीच संवाद समाज की सुदृढ़ता का आधार है और ऐसे कार्यक्रम सामाजिक समरसता को मजबूत करते हैं। उन्होंने युवाओं को वरिष्ठ नागरिकों के अनुभवों से प्रेरणा लेने और वरिष्ठ नागरिकों को युवाओं के नवाचारपूर्ण दृष्टिकोण को अपनाने का आह्वान किया।

इस दौरान उपस्थित लोगों को मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटिज़न्स एक्ट” के प्रावधानों पर विस्तृत जानकारी देते हुए वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों एवं संरक्षण संबंधी कानूनी प्रावधानों से अवगत कराया। साथ ही, विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की तथा पात्र व्यक्तियों से इन योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। इसके अलावा कार्यक्रम के दौरान संवादात्मक सत्र आयोजित किए गए, जिनसे आपसी समझ, आत्मीयता और सम्मान की भावना को बल मिला।

इस मौके पर तहसील कल्याण अधिकारी बंगाणा विवेक, तहसील कल्याण अधिकारी ऊना जतिंदर शर्मा सहित अन्य उपस्थित रहे।
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सोलन -दिनांक 28.02.2026

12 पदों के लिए कैंपस इंटरव्यू 06 मार्च को

मैसर्ज़ केयन्स टेकनोलॉजी इंडिया लिमिटिड परवाणू में ऑपरेटर के 05 पद तथा मैसर्ज़ कमला डायल (के.डी.डी.एल. लि.) परवाणू में मेकैनिकल इंजीनियर, ट्रेनी, क्वालिटी इंजीनियर के 07 पदों पर भर्ती के लिए 06 मार्च, 2026 को उप रोज़गार कार्यालय कसौली में कैंपस इंटरव्यू आयोजित किए जा रहे हैं। यह जानकारी ज़िला रोज़गार अधिकारी सोलन जगदीश कुमार ने दी।
जगदीश कुमार ने कहा कि उक्त पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता आई.टी.आई. इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मकैनिकल इंजीनियर व आयु 21 से 31 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि इन पदों की विस्तृत जानकारी आवेदक विभागीय पोर्टल ई.ई.एम.आई.एस. में प्राप्त कर सकते हैं। सभी योग्य एवं इच्छुक आवेदक विभागीय पोर्टल ई.ई.एम.आई.एस. पर कैंडिडेट लॉगइन टैब के माध्यम से पंजीकृत करने के उपरांत अपनी रेजिस्ट्रेशन प्रोफाइल पर अधिसूचित रिक्तियों के लिए अपनी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आवेदन करने से पूर्व आवेदक का नाम रोज़गार कार्यालय में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
जगदीश कुमार ने कहा कि इच्छुक उम्मीदवार अपनी योग्यता सम्बन्धी सभी अनिवार्य प्रमाण पत्रों एवं दस्तावेज़ों सहित उप रोज़गार कार्यालय कसौली में 06 मार्च, 2026 को प्रातः 10.30 बजे पहुंचकर कैंपस इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि कैंपस इंटरव्यू में भाग लेने के लिए कोई भी यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।
उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार ज़िला रोज़गार कार्यालय सोलन में सम्पर्क कर सकते हैं।
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सोलन दिनांक 28.02.2026

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक 06 मार्च को

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण सोलन की बैठक 06 मार्च, 2026 को सांय 03.00 बजे क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सोलन के कार्यालय में आयोजित की जाएगी।
यह जानकारी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सोलन कविता ठाकुर ने दी।
कविता ठाकुर ने कहा कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में नए स्टैज कैरिज बसों से सम्बन्धित मामलों पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया जाएगा।