स्थानीय अवकाश की तिथि में बदलाव, अब 2 मार्च को रहेगा अवकाश
मंडी, 27 फरवरी। उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने आदेश जारी कर मंडी सदर, गोहर, सरकाघाट, थुनाग और कोटली उपमंडलों में 3 मार्च को घोषित स्थानीय अवकाश की तिथि में परिवर्तन किया है। अब इन उप मंडलों में 3 मार्च के स्थान पर 2 मार्च, 2026 को स्थानीय अवकाश रहेगा।
जारी आदेश के अनुसार यह संशोधन 27 दिसंबर, 2025 को जारी स्थानीय अवकाश अधिसूचना के संदर्भ में किया गया है। संबंधित उप मंडलों के सभी सरकारी कार्यालयों और शिक्षण संस्थानों में होली के अवसर पर अवकाश 2 मार्च को ही मान्य होगा। जबकि 3 मार्च को सभी सरकारी कार्यालय व शिक्षण संस्थान खुले रहेंगे।
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प्राथमिकता से निपटाए जाएंगे एक वर्ष से अधिक पुराने राजस्व मामले : अपूर्व देवगन
राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक में दिए समयबद्ध निपटारे के निर्देश
मंडी, 27 फरवरी। उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में आज डीआरडीए सभागार में आयोजित राजस्व अधिकारियों की बैठक में 1 जनवरी से 15 फरवरी की अवधि के दौरान किए गए कार्यों और लंबित मामलों की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने निर्देश दिए कि एक वर्ष से अधिक पुराने सभी राजस्व मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए तथा लंबित मामलों के निपटारे में तेजी लाई जाए।
उपायुक्त ने बताया कि इस अवधि में तकसीम के 583, म्यूटेशन के 5534, निशानदेही के 565 तथा राजस्व दुरुस्ती के 225 मामलों का निपटारा किया गया है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि 1948 से 1990 तक के लेगेसी डाटा का 100 प्रतिशत स्कैनिंग कार्य पूरा कर लिया गया है।
बैठक में उपायुक्त ने राजस्व न्यायालय मामलों, म्यूटेशन, दुरुस्त जमाबंदी, राहत मामलों, पटवारखानों की स्थिति, स्वामित्व योजना, स्टांप एवं पंजीकरण, माय डीड, देवी-देवता तथा भूमिहीनों को भूमि आवंटन से संबंधित विषयों की विस्तृत समीक्षा की । इसके साथ ही उन्होंने सीएम सेवा संकल्प, ई-समाधान पोर्टल और जिला लोक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ में लंबित शिकायतों की स्थिति पर भी चर्चा करते हुए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध निपटारे के निर्देश दिए ।
उपायुक्त ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि तकसीम, निशानदेही और राजस्व दुरुस्ती से जुड़े मामलों सहित सभी लंबित प्रकरणों के निपटारे के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाएं और एक वर्ष से अधिक पुराना कोई भी मामला लंबित न रहे।
उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जिन पटवार भवनों का निर्माण कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है, उन्हें 31 मार्च तक हर हाल में पूरा किया जाए। वर्ष 2023-24 और 2024-25 की जमाबंदियों को भी 31 मार्च तक पूर्ण करने तथा राहत से संबंधित लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के निर्देश दिए गए। स्वामित्व योजना की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए शेष कार्य तय समयसीमा में पूरा करने को कहा।
बैठक में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी डॉ मदन कुमार, जिला राजस्व अधिकारी हरीश शर्मा सहित सभी उपमंडलाधिकारी, तहसीलदार और नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।
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मध्यस्थता 2.0 अभियान के तहत मध्यस्थता पैनल के लिए आवेदन आमंत्रित
मंडी, 27 फरवरी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडी ने न्यायालयों में लंबित मामलों के त्वरित और सौहार्दपूर्ण निपटारे के उद्देश्य से मध्यस्थता 2.0 अभियान के तहत मध्यस्थता पैनल के गठन के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। अभियान का शुभारंभ 1 जुलाई से किया जाएगा और इसके माध्यम से दीवानी, पारिवारिक, बैंकिंग, राजस्व तथा अन्य सुलह योग्य मामलों का आपसी सहमति से समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विवेक कायस्थ ने बताया कि न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम करने तथा पक्षकारों को शीघ्र न्याय उपलब्ध कराने में मध्यस्थता एक प्रभावी और व्यावहारिक माध्यम है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया से समय और धन दोनों की बचत होती है तथा आपसी संबंधों में भी सौहार्द बना रहता है। मध्यस्थता 2.0 अभियान का उद्देश्य आमजन में वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली के प्रति जागरूकता बढ़ाना और अधिक से अधिक लोगों को इस व्यवस्था से जोड़ना है।
मध्यस्थता पैनल के लिए सेवानिवृत्त प्रशासनिक एवं राजस्व अधिकारी, बैंक एवं बीमा कंपनियों के सेवानिवृत्त अधिकारी, सेवानिवृत्त शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता तथा अन्य अनुभवी एवं समाज के सम्मानित व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी एक सप्ताह के भीतर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंडी के कार्यालय में अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दूरभाष 01905-235428 पर संपर्क किया जा सकता है।
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होली उत्सव के अवसर पर 2 मार्च को मंडी स्थित सभी न्यायिक न्यायालयों में स्थानीय अवकाश, 3 मार्च को होगी सुनवाई
मंडी, 27 फरवरी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंडी पारस डोगर ने बताया कि उपायुक्त मंडी द्वारा जारी संशोधित अधिसूचना के अनुसार 2 मार्च (सोमवार) को होली उत्सव के अवसर पर स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि पूर्व में 3 मार्च (मंगलवार) को घोषित स्थानीय अवकाश के स्थान पर अब 2 मार्च को अवकाश रहेगा।
उन्होंने कहा कि इस निर्णय के दृष्टिगत जिला मुख्यालय मंडी स्थित सभी न्यायिक न्यायालयों में 2 मार्च को पूर्व निर्धारित मामलों की सुनवाई अब 3 मार्च (मंगलवार) को प्रभावी रूप से की जाएगी।