जिला हमीरपुर के मुख्य बाजारों में पटाखों की बिक्री के लिए स्थान चिह्नित
जिलाधीश गंधर्वा राठौड़ ने अधिकारियों को दिए निर्देश, दुकानदारों से भी की नियमों की अनुपालना की अपील
हमीरपुर 06 नवंबर। जिला के सभी मुख्य बाजारों और भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में त्योहारी सीजन के दौरान आग की घटनाओं को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने इन बाजारों में पटाखों की बिक्री एवं भंडारण के लिए अलग से स्थान चिह्नित किए हैं।
इस संबंध में आदेश जारी करते हुए जिलाधीश गंधर्वा राठौड़ ने बताया कि हमीरपुर शहर में ट्राला यूनियन, बीएसएनएल कार्यालय के पास, गलोडा अस्पताल के पास, हथली पुल, नालटी चौक से पक्का भरो सड़क पर बावड़ी के पास खसरा नंबर 104 और नए बस अड्डे के पास खसरा नंबर 37/14 पर पटाखों की बिक्री की जा सकती है। खसग्रां-चौकी सड़क पर खुले मैदान में, मुठान भलियाणा में खसरा नंबर 192, ताल कुश्ती अखाड़ा, टौणी देवी में अरमान टेलर शॉप के सामने गायत्री माता मंदिर के पास, उहल में स्कूल के पीछे और जंदड़ू सड़क पर, अवाह देवी में पुलिस चौकी के पास और हमीरपुर-सरकाघाट सड़क पर पैट्रोल पंप से 300 मीटर की दूरी पर, कक्कड़ बाजार में मंदिर के पास, लंबलू में मेला मैदान और गांव खनेउ के खसरा नंबर 927/1-983, सुजानपुर के चौगान में और गांव चबूतरा के खसरा नंबर 1378/1273 में पटाखों की बिक्री की जा सकेगी।
मैहरे में बिजली बोर्ड के मैदान में, बड़सर में न्यायिक परिसर के पास मैदान में, बिझड़ी में ताल स्टेडियम, भोटा में बीएसएनएल कार्यालय के सामने, सलौणी में पटवार सर्कल के निकटवर्ती मैदान, चकमोह के पंचवटी चौक, भरेड़ी की चैंथ खड्ड, जाहू के खेल मैदान, भोरंज में बैलग और सम्मू ताल, सुलगवान में सुनैहल खड्ड के पुल के पास, तरक्वाड़ी में पार्किंग के पास, पट्टा में टैक्सी स्टैंड के पास, लदरौर में पुलिस चौकी के निकटवर्ती मैदान, नादौन में रामलीला मैदान, गलोड़ में तहसील के सामने मैदान में और कांगू में ग्राम पंचायत मालग के मैदान में पटाखों की बिक्री की जा सकती है। इन स्थानों पर एक क्लस्टर में 50 से अधिक दुकानेें नहीं होनी चाहिए।
जिलाधीश ने सभी एसडीएम, पुलिस, अग्निशमन और अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे पटाखों की बिक्री के लिए चिह्नित स्थानों पर सभी सुरक्षा मानकों एवं नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी दुकानदारों से भी अपील की है कि वे संबंधित अधिकारी से लाइसेंस प्राप्त करने के बाद चिह्नित स्थानों पर ही पटाखों की बिक्री एवं भंडारण करें। उन्होंने कहा कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।