सोलन-दिनांक 02.03.2026

ग्राम सभा का गठन अथवा स्थापना करने बारे अधिसूचना जारी

उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज विभाग द्वारा सोलन ज़िला के अंतर्गत आने वाली ग्राम सभा का विभाजन अथवा पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन अथवा स्थापना के संबंध में अधिसूचना जारी कर आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि इस संबंध में सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की आपत्ति अथवा सुझाव हों तो वह अधिसूचना जारी होने की तिथि से 03 दिनों के भीतर उपायुक्त सोलन को प्रस्तुत करने होंगे। उन्होंने ज़िला के सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों व पंचायत सचिवों को निर्देश दिए है कि इस अधिसूचना की जानकारी सम्बन्धित ग्राम सभा में दें ताकि समय पर आक्षेप एवं सुझाव प्राप्त हो सके।
उन्होंने कहा कि सोलन ज़िला में बशील, टुईरू, चमाकडी, जमरोटी स्थित चुनाड ब्राहमणा, डाडल, दलछाम्ब, कोटला कलां, धार-बखूना (बखूना), घ्याण, तंरगाला व चडीयार को नई ग्राम सभा के गठन अथवा स्थापना करने का प्रस्ताव है।

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वाहनों की आवाजाही के संबंध में आवश्यक आदेश जारी

ज़िला दण्डाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा ने आमजन की सुविधा के दृष्टिगत माल रोड़ सोलन पर वाहनों की आवाजाही के संबंध में आवश्यक आदेश जारी किए हैं।
यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 एवं 117, सड़क नियमन नियम, 1999 के नियम 15 एवं 17 तथा हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1999 के नियम 184 तथा 196 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं।
आदेशों के अनुसार अब ग्रीष्मकालीन समयावधि में 02 मार्च, 2026 से 30 नवंबर, 2026 तक पुराना उपायुक्त कार्यालय से पुराना बस अड्डा तक सांय 05.30 बजे से रात्रि 08.00 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।
यह ओदश रोगी वाहन, अग्निशमन वाहन, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात वाहन तथा कचरा वाहनों पर लागू नहीं होंगे।
यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं।

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सोलन-दिनांक 02.03.2026

ज़िला रेडक्रॉस सोसायटी सोलन की बैठक 09 मार्च को

ज़िला रेडक्रॉस सोसायटी सोलन के सामान्य सदन की बैठक 09 मार्च, 2026 को प्रातः 11.00 बजे उपायुक्त कार्यालय सोलन के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की जाएगी।
यह जानकारी ज़िला रेडक्रॉस सोसयटी सोलन की सचिव नीरजा शर्मा ने दी।