सफलता की कहानी -हरनेड़ के बुजुर्ग दंपत्ति ने प्राकृतिक खेती से पैदा की बंपर फसल
केवल दो मरले जमीन में तैयार किया दो क्विंटल आलू
लगभग 15 कनाल भूमि पर प्राकृतिक विधि से उगा रहे हैं कई फसलें

हमीरपुर 17 अप्रैल। प्राकृतिक खेती में अपनी एक अलग पहचान बना चुके हमीरपुर के निकटवर्ती गांव हरनेड़ के एक और किसान परिवार ने प्राकृतिक खेती में उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। लगभग 15 कनाल भूमि पर विभिन्न फसलों को पूरी तरह से प्राकृतिक विधि से उगाने वाले इसी गांव के एक बुजुर्ग दंपत्ति ने अभी हाल ही में केवल दो मरले जमीन पर प्राकृतिक विधि से आलू की फसल उगाकर लगभग 200 किलोग्राम की पैदावार प्राप्त करके कृषि विशेषज्ञों को भी आश्चर्यचकित कर दिया है।

विकास खंड बमसन के गांव हरनेड़ की 76 वर्षीय तीर्थू देवी और उनके 83 वर्षीय पति रिखी राम शर्मा कई वर्षों से अपनी लगभग 15 कनाल भूमि पर गेहूं और मक्की की खेती कर रहे थे। उनका एक बेटा लुधियाणा में नौकरी कर रहा है तो दूसरा बेटा सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद बिजली बोर्ड में कार्यरत है। तीर्थू देवी और उनके परिवार को गेहूं और मक्की की खेती से ज्यादा लाभ नहीं हो रहा था। उन्हें हाईब्रिड बीज और रासायनिक खाद पर भी काफी खर्च करना पड़ता था।
लगभग ढाई वर्ष पहले तीर्थू देवी को प्रदेश सरकार की राजीव गांधी प्राकृतिक खेती, खुशहाल किसान योजना के बारे में पता चला और कृषि विभाग के अधिकारियों की प्रेरणा से उन्होंने प्राकृतिक खेती आरंभ की। अब उनका परिवार प्राकृतिक खेती से ही गेहूं और मक्की के साथ-साथ अरबी, हल्दी, धनिया, मैथी, सरसों, सोयाबीन, भिंडी और अन्य सब्जियों की खेती कर रहा है।

पिछले सीजन में तीर्थू देवी ने केवल दो मरले के छोटे से खेत में आलू की बिजाई की। इतने छोटे खेत में ही उन्हें लगभग 200 किलोग्राम की बंपर पैदावार हुई। तीर्थू देवी ने बताया कि उनके खेत का आलू स्थानीय बाजार में ही 25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से हाथों-हाथ बिक गया।

इस प्रकार, प्राकृतिक खेती को अपना कर हरनेड गांव के इस बुजुर्ग दंपत्ति ने अपनी आय में अच्छी-खासी वृद्धि की है। उनकी कामयाबी को देखकर अब गांव के अन्य किसान भी प्राकृतिक खेती को अपनाने लगे हैं।

उधर, आतमा परियोजना हमीरपुर के परियोजना निदेशक राकेश धीमान ने बताया कि राजीव गांधी प्राकृतिक खेती, खुशहाल किसान योजना के तहत जिला के लगभग 25 हजार किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा गया है तथा 3000 से अधिक हैक्टेयर भूमि को प्राकृतिक खेती के अंतर्गत लाया गया है तथा किसानों को एक करोड़ 68 लाख रुपये की सब्सिडी दी जा चुकी है।====================

तोल एवं माप विभाग 25 को करेगा जब्त सामग्री की नीलामी

हमीरपुर 17 अप्रैल। विधिक माप विज्ञान (तोल तथा माप) विभाग की हमीरपुर वृत्त-2 के निरीक्षक कार्यालय के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण और छापामारी के दौरान जब्त की गई सामग्री की नीलामी 25 अप्रैल को सुबह 11 बजे कार्यालय परिसर में की जाएगी।
विभाग के निरीक्षक ने बताया कि इच्छुक व्यापारी और अन्य लोग निर्धारित समय पर कार्यालय परिसर में पहुंचकर नीलामी में भाग ले सकते हैं। उच्चतम बोली लगाने वाले व्यक्ति को बोली की पूरी राशि मौके पर ही जमा करवानी होगी। नीलाम किए जाने वाले सामान के अवलोकन और नीलामी के संबंध में अधिक जानकारी के लिए विभाग के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

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18 अप्रैल को करियां में बाधित रहेगी विद्युत आपूर्ति: सहायक अभियंता तेजू राम ठाकुर
चंबा, 17 अप्रैल-सहायक अभियंता तेजू राम ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि विद्युत उपमंडल चंबा नं.1 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में 18 अप्रैल (शनिवार) को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। उन्होंने बताया कि करियां ट्रांसफार्मर तथा स्ट्रीट लाइटों के प्रतिस्थापन कार्य के चलते विद्युत आपूर्ति अस्थायी रूप से बंद रखी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस दौरान करियां ट्रांसफार्मर से जुड़े क्षेत्र करियां, करियां बाजार, उप्पर करियां, गांव सेली तथा गांव जिल्लो आदि में प्रातः10 बजे से सायं 3 बजे तक अथवा कार्य पूर्ण होने तक विद्युत सेवा बाधित रहेगी।
सहायक अभियंता ने सभी उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि यह कार्य मौसम की अनुकूल परिस्थितियों पर निर्भर भी करेगा।
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मैगल, द्रंग व नसलोह क्षेत्रों में बिजली बिल जमा करने के कैश काउंटर बंद

मंडी, 17 अप्रैल। सहायक अभियंता विद्युत उप मण्डल-3 हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड ई. होशियार सिंह राणा ने बताया कि विद्युत उप मण्डल-3 के अन्तर्गत आने वाले मैगल, द्रंग तथा नसलोह क्षेत्रों में संचालित बिजली बिल भुगतान के कैश काउंटर अप्रैल 2026 से बंद कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि 125 यूनिट तक घरेलू उपभोक्ताओं को निःशुल्क बिजली मिलने के कारण कैश काउंटरों पर केवल 5 से 10 उपभोक्ता ही भुगतान के लिए पहुंच रहे थे, जिसके चलते इन काउंटरों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि वे अपने बिजली बिलों का भुगतान ऑनलाइन माध्यम, लोकमित्र केंद्र अथवा विद्युत उप मण्डल कार्यालय में आकर कर सकते हैं।

30 अप्रैल तक लंबित बिल जमा करवाने का आग्रह


सहायक अभियन्ता ने विद्युत उप मण्डल-3 के अन्तर्गत आने वाले भिउली, पुरानी मण्डी, खलियार, बिजनी, मैगल, पाखरी, द्रंग, नगरोटा, रोपरू, नसलोह, स्कोर, रेहराधार, बारी, गुमाणु तुंग तथा चौकी भलेड क्षेत्र के सभी उपभोक्ताओं से अनुरोध किया है कि वे अपने लंबित बिजली बिल 30 अप्रैल, 2026 तक कार्यालय में जमा करवा दें। निर्धारित तिथि तक भुगतान न करने की स्थिति में विद्युत मीटर काटने की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
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बिलासपुर में 09 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन
मोटर वाहन चालानों सहित विभिन्न मामलों का होगा आपसी समझौते से त्वरित निपटारा

बिलासपुर, 17 अप्रैल: जिला बिलासपुर के विभिन्न न्यायालय परिसरों में 09 मई 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर प्रतीक गुप्ता ने दी।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर बिलासपुर, घुमारवीं तथा झंडुता न्यायालय परिसर में किया जाएगा। इस लोक अदालत के माध्यम से पूर्व मुकदमेबाजी के मामलों के साथ-साथ न्यायालयों में लंबित वादों का भी आपसी समझौते के आधार पर त्वरित एवं सरल निपटारा किया जाएगा। लोक अदालत में बैंक से संबंधित विवाद, श्रम विवाद, बिजली एवं पानी के बिलों से जुड़े मामले, वैवाहिक विवाद सहित अन्य सुलह योग्य मामलों को लिया जाएगा। जिन व्यक्तियों के उपरोक्त श्रेणियों में मामले न्यायालयों में लंबित हैं, वे अपने प्रकरण को लोक अदालत में सूचीबद्ध करवा सकते हैं।
इसके अतिरिक्त, जिन व्यक्तियों का मामला वर्तमान में किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है, यदि वे आपसी सहमति के आधार पर अपने विवाद का समाधान लोक अदालत के माध्यम से कराना चाहते हैं, तो वे भी निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं और शीघ्र निर्णय प्राप्त कर सकते हैं।
मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत चालानों से संबंधित मामलों के निपटारे की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। ऐसे मामलों को ऑनलाइन माध्यम से ई-पे के जरिए अथवा न्यायालय में उपस्थित होकर लोक अदालत से पूर्व भी निपटाया जा सकता है, जिससे नागरिकों को समय और संसाधनों की बचत होगी।
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने यह भी बताया कि किसी भी प्रकार की निःशुल्क कानूनी सहायता या परामर्श के लिए नागरिक टोल फ्री नंबर 15100 (हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला), जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के दूरभाष नंबर 01978-221452, उपमंडलीय विधिक सेवा समिति बिलासपुर के दूरभाष नंबर 01978-224887 तथा उपमंडलीय विधिक सेवा समिति घुमारवीं के दूरभाष नंबर 01978-254080 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, अपनी समस्या ईमेल के माध्यम से Secy-dlsa-bil-hp@gov.in पर भी भेजी जा सकती है।
ऑनलाइन आवेदन की सुविधा के लिए इच्छुक व्यक्ति राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण की वेबसाइट पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के दूरभाष नंबर 01978-221452 पर संपर्क किया जा सकता है अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से भी आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।