नहलियां पिहरी भंगोलू दा घट्टा रोड यातायात के लिए रहेगा बंद - उपायुक्त
धर्मशाला, 05 जनवरीः उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधिसूचना जारी की है कि देहरा उपमंडल के अन्तर्गत नहलियां पिहरी भंगोलू दा घट्टा रोड पर सीमेंट कंक्रीट फुटपाथ/पीसीसी बिछान के कार्य के चलते 10 जनवरी 2026 से 10 फरवरी 2026 तक हर प्रकार के यातायात के लिए पूर्ण रूप से बंद रहेगा। इस दौरान गाड़ियों की आवाजाही के लिए गलोटी टिक्कर जझपुर तथा ओच पिहरी मार्गों का उपयोग किया जाएगा। उन्होने लोगों से सहयोग की अपील की है।
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3000 हजार मीटर से ऊपर की सभी ट्रैकिंग गतिविधियों पर पूर्णतयः रोक
धर्मशाला, 05 जनवरी। कांगड़ा जिले में ट्रैकिंग को लेकर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से 3 हजार मीटर से ऊपर की सभी ट्रैकिंग गतिविधियों पर पूर्णतयः रोक के आदेश उपायुक्त हेमराज बैरवा ने किए हैं जिसमें ट्रैकिंग गतिविधियों को लेकर विशेष हिदायतें भी जारी की हैं। करेरी, त्रिउंड और आदि हिमानी चामुंडा मार्गों पर ट्रैकिंग की अनुमति के लिए पुलिस अधीक्षक, कांगड़ा के कार्यालय से पूर्व अनुमति के प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है इन आदेशों में यह भी कहा गया है कि आईएमडी शिमला द्वारा चेतावनी अथवा अलर्ट जारी किए जाने पर ट्रैकिंग मार्गों (करेरी, त्रिउंड, आदि हिमानी चामुंडा) के लिए प्रदान की गई सभी पूर्व अनुमति रद्द मानी जाएंगी। हालांकि आपदा प्रबंधन से जुड़ी एजेंसियों एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पर्वतारोहण केंद्र मैक्लोडगंज और पुलिस के खोज और बचाव दलों को उक्त निर्देश में छूट दी जाएगी।
उपायुक्त हेमराज बैरवा ने कहा कि पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही ट्रैकिंग को लेकर समय समय पर आदेश जारी किए जाते हैं तथा इस बाबत जिला पर्यटन अधिकारी को कांगड़ा जिले के पर्यटन व्यवसाय से जुड़े समस्त हितधारकों को उनके वहां ठहरने वाले सभी पर्यटकों को ट्रैकिंग गतिविधियों की पाबंदियों से अवगत कराने के निर्देश देने को कहा है। उन्हें उल्लंघन करने पर जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए दंडात्मक प्रावधानों के बारे में बताने को भी कहा गया है। उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों को आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।