ऊना जिले में और कड़ी होगी रात्रिकालीन पेट्रोलिंग, डीसी जतिन लाल ने जारी किए कड़े आदेश
ऊना, 26 नवम्बर। ऊना जिले में रात्रिकालीन पेट्रोलिंग को और कड़ा कर दिया गया है। इसे लेकर ज़िला मजिस्ट्रेट ऊना जतिन लाल ने आदेश जारी किए हैं। यह आदेश जिला में रात्रिकालीन समय में असामाजिक तत्वों, अवैध हथियारों और प्रतिबंधित सामग्री की किसी भी प्रकार की संभावित आवाजाही को रोकने तथा सार्वजनिक शांति एवं सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से जारी किए गए हैं। डीसी द्वारा हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 14 तथा बीएनएसएस की धारा 163 के अंतर्गत जारी आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।
उपायुक्त ने कहा कि जन सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए रात्रिकालीन निगरानी को सुदृढ़ करना आवश्यक है। इसी के तहत जिले में रात्रि गश्त को और अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाने के लिए विस्तृत व्यवस्था लागू की गई है।
रात्रि गश्त को मिलेगी मजबूती
उन्होंने बताया कि अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सभी उप-मंडल मजिस्ट्रेट, तथा संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार और नायब तहसीलदार अपने-अपने क्षेत्रों में प्रतिदिन रात्रि गश्त करेंगे। इन टीमों के साथ संबंधित एसडीपीओ और पर्याप्त पुलिस बल भी शामिल रहेगा, जिससे गश्त अधिक प्रभावी और व्यापक हो सकेगी।
वाहनों की सघन जांच होगी
रात्रिकालीन गश्त के दौरान वाहनों की विशेष जांच की जाएगी तथा शस्त्र अधिनियम 1959 के तहत अवैध हथियार, प्रतिबंधित वस्तुएं सहित अन्य अवैध सामग्री की रोकथाम के लिए जांच करके तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
अवैध गतिविधियों पर जीरो टॉलरेंस
उपायुक्त ने कहा कि सार्वजनिक शांति भंग करने या किसी भी प्रकार की गैर-कानूनी गतिविधि में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों पर बीएनएसएस, शस्त्र अधिनियम और अन्य संबंधित कानूनों के तहत कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधीक्षक उप-मंडलों को अतिरिक्त पुलिस बल भी उपलब्ध कराएंगे, ताकि गश्ती व्यवस्था निर्बाध रूप से चलाई जा सके।
अधिकारियों को कड़ाई से अनुपालना के निर्देश
उपायुक्त जतिन लाल ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जारी आदेशों की कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का उद्देश्य ऊना को एक सुरक्षित, शांतिपूर्ण और कानून-व्यवस्था से परिपूर्ण वातावरण प्रदान करना है।
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जिले में शांति भंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा : डीसी जतिन लाल
नियमों की अवहेलना पर स्टोन क्रशर का बिजली कनेक्शन काटा, लीज निलंबित
ऊना, 26 नवम्बर. जिला में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रशासन ने लगातार सख्त कदम उठाए हैं। डीसी जतिन लाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शांति भंग करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। अवैध गतिविधियों में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को परिणाम भुगतने होंगे।
उपायुक्त ने बताया कि कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और जनता को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। उन्होंने जिले में जारी सभी निर्देशों का पालन करने पर बल दिया। नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि एसएस स्टोन क्रशर की खनन लीज निलंबित कर दी गई और बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई है। इसके अलावा, भारी टिप्परों की अवैध आवाजाही के मामलों में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की हैं।
डीसी ने साफ किया कि अवैध खनन, दड़ा-सट्टा, चिट्टा, जुआ और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों पर प्रशासन की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति लागू रहेगी।
उन्होंने सभी उपमंडल अधिकारियों, तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को फील्ड में सक्रिय रहने और कानून-व्यवस्था पर सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना सीधे उपायुक्त कार्यालय को भेजी जाएगी, ताकि तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
उपायुक्त ने ऊना वासियों से अपील की कि वे जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें। उन्होंने कहा कि प्रशासन और पुलिस मिलकर जिले को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और अवैध गतिविधियों से मुक्त बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
धमकी भरी कॉल पर कार्रवाई
गगरेट ट्रक यूनियन में बाहरी राज्य से आए धमकी भरे फोन कॉल के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। प्रशासन ने कहा कि अशांति फैलाने या भय उत्पन्न करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।
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हितेश लखनपाल ने ऊना में होमगार्ड कमांडेंट का कार्यभार संभाला
ऊना, 26 नवम्बर. हिमाचल पुलिस सेवा के 2010 बैच के अधिकारी हितेश लखनपाल ने बुधवार को ऊना में होमगार्ड कमांडेंट का कार्यभार संभाल लिया। इससे पहले वे राज्य पुलिस विभाग में कई महत्त्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएँ दे चुके हैं। नई तैनाती से पूर्व वे एडिशनल एसपी चंबा के पद पर कार्यरत थे।
हितेश लखनपाल डीएसपी धर्मशाला, डीएसपी मंडी, डीएसपी हमीरपुर तथा हिमाचल प्रदेश एक्स-सर्विसमेन कॉर्पोरेशन (हमीरपुर) में सचिव के रूप में भी दायित्व निभा चुके हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने एडिशनल एसपी साइबर क्राइम, एडिशनल एसपी कांगड़ा और एडिशनल एसपी चंबा के रूप में उल्लेखनीय कार्य किया है।
मूल रूप से बिलासपुर जिले से संबंध रखने वाले हितेश लखनपाल ने कहा कि आपदा प्रबंधन को मजबूत करना, कानून-व्यवस्था को सहयोग देना तथा समुदाय आधारित सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि ऊना जिले में होमगार्ड संगठन को अधिक सक्षम, अनुशासित और जनसेवा केंद्रित बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।
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*ऊना जिले में हथियार जमा करने की तिथि 28 नवंबर तक बढ़ी, आदेश का उल्लंघन करने पर लाइसेंस निलंबित : डीसी जतिन लाल*
ऊना, 26 नवंबर. जिला दंडाधिकारी ऊना जतिन लाल ने कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से जारी आदेशों में संशोधन करते हुए लाइसेंसी हथियारधारकों के लिए हथियार एवं गोला-बारूद जमा करने की निर्धारित समय-सीमा में दो दिन का अतिरिक्त समय प्रदान किया है। अब सभी लाइसेंसधारकों को अपने हथियार 28 नवंबर तक अनिवार्य रूप से जमा कराने होंगे।
उन्होंने स्पष्ट किया कि आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों के हथियार लाइसेंस निलंबित कर दिए जाएंगे तथा आगे कोई अतिरिक्त तिथि प्रदान नहीं की जाएगी।
डीसी ने बताया कि यह पाया गया था कि कुछ लाइसेंसधारक राज्य से बाहर होने के कारण निर्धारित अवधि में अपने हथियार जमा नहीं कर पाए। इसे देखते हुए समय-सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। यह आदेश बीएनएसएस की धारा 163 के अंतर्गत जारी किया गया है और तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेगा।
*थाना प्रभारियों को कड़े निर्देश*
जिला के सभी थाना प्रभारियों को आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
पुलिस थाने और अधिकृत आर्म्स एवं एम्यूनिशन डीलर जमा किए गए हथियारों की उचित रसीद जारी करेंगे और उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा में रखेंगे। आदेश समाप्त होने के तुरंत बाद हथियारों को जमा करवाने वालों को वापस कर दिया जाएगा।
*किन्हें मिलेगी छूट*
सशस्त्र बल एवं अर्धसैनिक बल, होमगार्ड,पुलिस कर्मचारी,राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंकों के सुरक्षा गार्ड, अन्य कोई व्यक्ति जिसे कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई हो
उनपर यह आदेश निम्न पर लागू नहीं होगा।
साथ ही, सेल्फ-प्रोटेक्शन लाइसेंस वाले व्यक्तियों की खतरे की स्थिति का पुलिस द्वारा सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाएगा। जिन लाइसेंसधारकों के जीवन पर तत्काल और वास्तविक खतरा पाया जाएगा, उन्हें इस आदेश से छूट दी जाएगी।
डीसी ने कहा कि जिला प्रशासन का उद्देश्य जिले में शांति, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को मज़बूत करना है। उन्होंने सभी लाइसेंसधारकों से समय-सीमा के भीतर हथियार जमा कराने और प्रशासन के साथ सहयोग करने की अपील की है।