बिलासपुर, 22 अगस्त: जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत आदेश जारी करते हुए बताया कि लोक निर्माण विभाग घुमारवीं मण्डल के अंतर्गत जोल से डोमेहर सड़क आवश्यक मुरम्मत कार्य के चलते आगामी 09 सितम्बर तक बंद करने के आदेश जारी किए है। उन्होंने जोल की ओर से आने वाले वाहनों को बरोटा-लदरौर सड़क तथा डोमेहर की तरफ से आने वाले वाहनों को रोहल खड्ड घंडालवीं सड़क मार्ग का उपयोग करने के निर्देश जारी किए है।
उन्होंने जारी आदेश में बताया कि इस सड़क मार्ग की मरम्मत कार्य के दौरान केवल एम्बुलेंस, स्कूल बसों, वीआईपी वाहनों तथा अन्य आपातकालीन सेवा वाहनों की आवाजाही की अनुमति रहेगी।