अधिकारियों, कर्मचारियों, स्वयंसेवियों और अन्य वॉलंटियर्स ने किया श्रमदान
रैडक्रॉस सोसाइटी ने हीरानगर के चिल्ड्रन पार्क में चलाया सफाई एवं पौधारोपण अभियान

हमीरपुर 23 मई। जिला रैडक्रॉस सोसाइटी ने शनिवार सुबह यहां हीरानगर के चिल्ड्रन पार्क में सफाई अभियान चलाया।
उपायुक्त एवं जिला रैडक्रॉस सोसाइटी की अध्यक्ष गंधर्वा राठौड़ की अगुवाई में चलाए गए इस अभियान के दौरान अधिकारियों, कर्मचारियों, विभिन्न संस्थाओं के कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और अन्य वॉलंटियर्स ने चिल्ड्रन पार्क तथा इसके आस-पास के क्षेत्र में फैले कूड़े एवं चीड़ की पत्तियों को हटाया। सफाई अभियान के बाद पौधारोपण भी किया गया।
इस अभियान में उपायुक्त गंधर्वा राठौड़, एडीसी अभिषेक गर्ग, एसडीएम संजीत सिंह, सहायक आयुक्त चिराग शर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा नगर निगम, पुलिस, होमगार्ड्स, वन विभाग और अन्य विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों, माई भारत युवा केंद्र, हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों एवं वॉलंटियरों, रोटरी क्लब, शुभ प्रभात हैल्थ क्लब, प्रेस क्लब और अन्य संस्थाओं के वॉलंटियरों ने भी भाग लिया।

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संयुक्त कार्यालय भवन में जगह के लिए डिमांड भेजें विभाग : गंधर्वा राठौड़
हमीरपुर में नया संयुक्त कार्यालय भवन बनाने के लिए आरंभ की जा रही है प्रक्रिया

हमीरपुर 23 मई। जिला मुख्यालय हमीरपुर में नए संयुक्त कार्यालय भवन (मिनी सचिवालय) के निर्माण के लिए आवश्यक औपचारिकताएं आरंभ की जा रही हैं। इस नए प्रस्तावित भवन में आम जनता से संबंधित अधिक से अधिक विभागों के कार्यालय स्थापित करने तथा इन विभागों की जरुरतों के अनुसार भवन निर्माण पर चर्चा के लिए उपायुक्त गंधर्वा राठौड़ ने शनिवार को यहां हमीर भवन में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की।
इस अवसर पर उपायुक्त ने बताया कि वर्तमान जिला सचिवालय के विभिन्न भवनों की जगह एक नया संयुक्त कार्यालय भवन बनाने का प्रस्ताव है। इस नये प्रस्तावित संयुक्त कार्यालय भवन के अलग-अलग ब्लॉकों में आम जनता से जुड़े अधिक से अधिक विभागों के कार्यालय स्थापित किए जाएंगे, ताकि लोगों को विभिन्न विभागों से संबंधित सेवाएं एक जगह पर ही आसानी से उपलब्ध हो सकें।
गंधर्वा राठौड़ ने बताया कि वर्तमान में उपायुक्त कार्यालय परिसर एवं इसके आस-पास के भवनों में संचालित किए जा रहे विभिन्न विभागों के अलावा हमीरपुर शहर में अन्य स्थानों पर अपने भवनों में या किराये के भवनों में चलाए जा रहे विभागों को भी नए मिनी सचिवालय में जगह दी जाएगी। इसके लिए सभी विभागों से उनकी आवश्यकताओं के अनुसार डिमांड मांगी गई है। उपायुक्त ने जिला स्तर के अधिकारियों को अपने-अपने विभागों के कर्मचारियों की संख्या और नए प्रस्तावित संयुक्त कार्यालय भवन में स्थान की आवश्यकताओं का पूर्ण ब्यौरा दो-तीन दिन के भीतर जिला प्रशासन को प्रेषित करने के निर्देश दिए।
बैठक में एसपी बलवीर सिंह, एडीसी अभिषेक गर्ग, सहायक आयुक्त चिराग शर्मा और अन्य विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।

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मतदान के दिन संबंधित पंचायत क्षेत्रों में रहेगी सार्वजनिक छुट्टी


हमीरपुर 23 मई। जिला हमीरपुर में भी तीन चरणों में होने वाले पंचायत चुनावों के दौरान मतदान के दिन संबंधित पंचायतों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) गंधर्वा राठौड़ ने बताया कि मतदान के दिन संबंधित पंचायत क्षेत्रों में सभी सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यालय, शिक्षण संस्थान, औद्योगिक और व्यापारिक प्रतिष्ठान इत्यादि बंद रहेंगे। इन पंचायत क्षेत्रों में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी वैतनिक अवकाश मिलेगा। अपने पंचायत क्षेत्र से बाहर हिमाचल के अन्य क्षेत्रों में सेवारत कर्मचारियों को भी मतदान के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश मिलेगा, लेकिन इसके लिए उन्हें अपने मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी मतदान प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

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पहले चरण में हमीरपुर की 83 पंचायतों में 24 को थमेगा चुनाव प्रचार
48 घंटे की अवधि के दौरान चुनावी सभाओं एवं कार्यक्रमों पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध
इस अवधि के दौरान शराब की बिक्री एवं वितरण पर भी रहेगी पाबंदी: गंधर्वा राठौड़

हमीरपुर 23 मई। जिला हमीरपुर में कुल 242 ग्राम पंचायतों के प्रधान और उपप्रधान के 484 पदों, पंचायत सदस्यों के 1376, बीडीसी सदस्यों के 119 और जिला परिषद सदस्यों के 19 पदों सहित कुल 1998 पदों हेतु तीन चरणों में 26, 28 और 30 मई को सुबह 7 से सायं 3 बजे तक होने वाले मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पहले चरण में जिला की 83 ग्राम पंचायतों, दूसरे चरण में 82 और तीसरे चरण में 77 ग्राम पंचायतों में मतदान होगा।
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) गंधर्वा राठौड़ ने बताया कि पहले चरण की 83 ग्राम पंचायतों में 24 मई को सायं 3 बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार, दूसरे चरण की 82 पंचायतों में 26 मई को और तीसरे चरण की 77 पंचायतों में 28 मई को चुनाव प्रचार थम जाएगा।
इसके मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) ने हिमाचल प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम-1994 की धारा 158बी के तहत आदेश जारी करते हुए इन पंचायतों में मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित समय तक की 48 घंटे की अवधि के भीतर किसी भी तरह की चुनावी जनसभा, जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम, टीवी-सिनेमा शो और सार्वजनिक बैठकों इत्यादि पर प्रतिबंध लगा दिया है।
हिमाचल प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम-1994 की धारा 158आर के तहत एक अन्य आदेश जारी करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) ने बताया कि इन पंचायतों में उपरोक्त 48 घंटे की अवधि के दौरान शराब की बिक्री और वितरण पर भी प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान किसी भी होटल, रेस्तरां, बार, क्लब, मैरिज पैलेस और अन्य सार्वजनिक एवं निजी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में भी शराब के वितरण पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।
इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम-1994 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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बूथ के 100 मीटर के दायरे में प्रचार गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध
मतदान केंद्रों के आस-पास हथियारों पर भी रहेगी पूर्ण पाबंदी

हमीरपुर 23 मई। जिला की 242 ग्राम पंचायतों में 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होने वाले मतदान को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न करवाने के लिए उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) गंधर्वा राठौड़ ने हिमाचल प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम-1994 की धारा 158-जी के तहत आदेश जारी करते हुए मतदान के दिन सभी मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में सभी तरह की प्रचार गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है।
उन्होंने बताया कि मतदान के दिन सभी मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में किसी भी तरह की प्रचार सामग्री प्रदर्शित करने, मतदाताओं को लुभाने या प्रभावित करने से संबंधित अन्य सभी गतिविधियों पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।
हिमाचल प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम-1994 की धारा 158एन के तहत एक अन्य आदेश जारी करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) ने मतदान केंद्रों और इसके आस-पास के क्षेत्रों में हथियार लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। मतदान डयूटी पर तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। उन्होंने बताया कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम-1994 और आर्म्स एक्ट-1959 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।