एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन
मंडी, 01 फरवरी । बाल विकास परियोजना अधिकारी, मण्डी-सदर द्वारा आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों तथा फ्रंटलाईन वर्करज हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन जिला परिषद, भ्यूली, मण्डी के सम्मेलन कक्ष में किया गया, जिसमें नगर निगम मण्डी के पार्षदों, विकास खण्ड सदर तथा बालीचैकी के पंचायत प्रधानों, खण्ड विकास समिति के सदस्यों, (फ्रंटलाईन वर्करज) आईसीडीएस पर्यवेक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा आशा वर्करज ने भाग लिया। यह जानकारी बाल विकास परियोजना अधिकारी मंडी सदर वंदना शर्मा ने दी ।
उन्होंने बताया कि इस एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता कल्याण चन्द ठाकुर, जिला कार्यक्रम अधिकारी, मण्डी ने की। प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रतिभागीयों को विभिन्न विभागों/ कार्यालयों से आए हुए अधिकारीयों/ कर्मचारीयों ने सम्बन्धित विभाग द्वारा बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं अभियान को बढ़ाने हेतु किए जा रहे कार्यों तथा महिलाओं के अधिकारों/ अधिनियमों बारे जानकारी प्रदान की।
इस मौके पर सुमित, खण्ड समन्वयक, पोषण अभियान ने बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं पर पी0पी0टी0 के माध्यम से लड़कियों के लिंगानुपात तथा सरकार/ विभाग द्वारा लडकियों के लिंगानुपात को बढ़ाने हेतु किए जा रहे प्रयासों बारे जानकारी प्रदान की।
सलीम मुहम्मद, सांख्यिकीय सहायक ने बाल परियोजना, सदर-मण्डी के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत पंचायतों के पंचायतवार तथा नगर निगम मण्डी के वार्डवार लड़कियों के लिंगानुपात के आंकड़े साझाा किए।
डी0आर0 नायक, जिला बाल संरक्षण अधिकारी तथा शैल्जा अवस्थी, संरक्षण अधिकारी ने पोक्सो एक्ट तथा सरस्वती, पैरा लीगल अधिकारी, वन स्टाप सेन्टर ने महिलाओं के अधिकारों/ अधिनियमों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। राजकुमार, जिला कार्यक्रम समन्वयक, पी0एम0एम0वी0वाई0 ने प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना तथा रजनीश शर्मा, जिला समन्वयक, पोषण अभियान ने पोषण के महत्व के बारे जानकारी प्रदान की।

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छठी कक्षा में प्रवेश के लिए आॅनलाईन आवेदन
अब 8 फरवरी तक

मंडी, 01 फरवरी । जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह के प्रधानाचार्य एसडी शर्मा ने बताया कि जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह में सत्र 2023-24 के लिए कक्षा छठी में प्रवेश के लिए आॅनलाइन आवेदन की तिथि अब बढ़ाकर 8 फरवरी, 2023 कर दी गई है।
उन्होंने मंडी जिले में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के माता-पिता, अभिभावकों व सम्बन्धित राजकीय प्राथमिक पाठशाला के मुख्याध्यापकों से आग्रह किया कि जिनके बच्चे वर्ष 2022-23 में जिला मंडी (हिमाचल प्रदेश) में किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी विद्यालय में कक्षा पाँचवीं में अध्ययनरत हैं, वे जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह में सत्र 2023-24 के लिए कक्षा छठी में प्रवेश हेतु आॅनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि छात्र अपनी फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, माता-पिता के हस्ताक्षर, आधार/आवासीय प्रमाण पत्र एवं मुख्याध्यापक द्वारा जारी विवरण 10 से 100 केबी के बीच का हो, पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं ।
उन्होंने कहा कि इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन करने तथा अधिक जानकारी के लिए नवोदय विद्यालय समिति की वैब साइट (नवोदय डाॅट जीओवी डाॅट आईएन) या जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह, जिला मंडी (हि॰प्र॰) की वैब साइट एवं दूरभाष न॰ 01905-282046, 9478602322, 8219207178, 7832897239 पर किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 9 बजे से सायं 4 बजे तक सम्पर्क कर सकते हैं।

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दुकानदार व नियोक्ता दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम का करें पालन - श्रम अधिकारी

श्रम अधिकारी सोलन पृथ्वी सिंह वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम क्षेत्र सोलन, नगर परिषद परवाणु, नगर पंचायत कण्डाघाट, अर्की व अधिसूचित क्षेत्र कुनिहार, दाड़लाघाट, छावनी क्षेत्र सुबाथु, कसोली व डगशाई में स्थित सभी दुकानों, वाणिज्य सस्थांनों, होटल एंव रेस्टोरेंट के मालिकांे सर्वविदित है कि हिमाचल प्रदेश दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1969 व नियम 1972 के प्रावधानों के अनुसार दुकानो को खोलने का समय सुबह 9ः00 बजे व बंद करने का समय रात्री 8ः00 बजे का है तथा बंद करने का दिन रविवार तथा छावनी क्षेत्र सुबाथु, कसौली व डगशाई के लिए सोमवार है।

उन्होंने कहा कि हेयर ड्रेसर, ब्यूटी पार्लर, मटन, चिकन व मछली की दुकानों के लिए बंद करने का दिन मंगलवार रहेगा। उन्होंने कहा कि जिन दुकानो व अन्य संस्थानों जैसे होटल एवं रेस्टोरेंट आदि, अंडे की दुकान, दुग्ध उत्पाद, बै्रड, मिठाई, ताजे फल, फूल एवं सब्जियां, दवा व शल्य चिकित्सा, आटो रिपेयर आदि के संस्थानों व दुकानों के लिए खोलने व बंद करने का समय तथा बंद करने का दिन नहीं होगा जबकि इन दुकानो व संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को काम करने के घण्टे व साप्ताहिक अवकाश कानून्न देय होगा।

श्रम अधिकारी ने बताया कि इन प्रावधानों का कुछ दुकानों व शाॅपिंग माॅल मालिकों द्वारा अनुपालन नहीं किया जा रहा है। जो कि इस अधिनियम के प्रावधानों की उल्लंघना है।

उन्होंने कहा कि सभी दुकान, मॉल एवं वाणिज्य संस्थान के मालिक अधिनियम के प्रावधानों का नियम अनुसार पालन करें व जिन संस्थान मालिको द्वारा अपने व्यवसाय को चलाने के लिए कर्मचारी रखा है वह उन्हें कानुन्न सभी प्रकार की सुविधाएं और सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन, साप्ताहिक अवकाश, आकस्मिक अवकाश, बिमारी अवकाश व अर्जित अवकाश का नियमानुसार भुगतान करें।

उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी के लिए श्रम निरीक्षक परवाणु (मोबाईल न0 98176-25183), श्रम निरीक्षक सोलन (मोबाईल न0 82197-91149) व श्रम अधिकारी सोलन जाॅन सोलन दूरभाष न0 01792-227076 पर सीधा संपर्क किया जा सकता है।


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