ईवीएम और वीवीपैट को लेकर 817 पोलिंग ऑफिसर्स को दी टेªनिंग, चुनाव की बारीकियां से करवाया अवगत
मंडी, 24 अप्रैल। लोकसभा चुनाव में ड्यूटी देने के लिए सदर मंडी विधानसभा क्षेत्र से चयनित 817 पोलिंग ऑफिसर्स को बल्लभ महाविद्यालय मंडी के परीक्षा हॉल में ईवीएम और वीवीपैट को चलाने का प्रशिक्षण दिया गया और चुनाव की बारीकियां बारे अवगत करवाया गया। इस दौरान उन्हें मतदान के दिन किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाना है, किस तरह से पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में मॉक पोल करना है सहित अन्य गतिविधियों के बारे जानकारी प्रदान की गई।
सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं एसडीएम मंडी ओम कांत ठाकुर की मौजूदगी में पहली रिहर्सल का आयोजन किया गया। पहली रिर्हसल में मतदान के लिए नियुक्त होने वाले 194 पीठासीन अधिकारियों, 211 सहायक पीठासीन अधिकारियों तथा 412 मतदान अधिकारियों के अतिरिक्त 20 महिला मतदान कर्मियों ने भाग लिया। जिसमें 5 पीठासीन, 5 सहायक पीठासीन तथा 10 महिला मतदान कर्मी बनाई गई हैं। मंडी विधानसभा के दो पोलिंग बूथ केवल महिलाओं द्वारा संचालित होंगे। इसके अलावा चुनाव आयोग के निर्देश पर मंडी विधानसभा के अंतर्गत एक मतदान केंद्र केवल युवा कर्मियों द्वारा संचालित होगा इसके लिए भी आठ पीठासीन, सहायक पीठासीन और मतदान कर्मियों को चुनाव रिहर्सल में भाग लिया।
रिहर्सल में निर्वाचन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि में पार्टी बूथ लगाने पर प्रतिबंध होगा और मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में प्रचार पर प्रतिबंध है। साधारण पार्टी बूथ को 200 मीटर से अधिक दूरी पर एक मेज और दो कुर्सियों और तिरपाल के साथ बिना किसी प्रचार सामग्री के स्थापित किया जा सकता है। परिसर में पार्टी और उम्मीदवार के नाम और प्रतीक वाले बैज, टोपी, शॉल, मफलर आदि की अनुमति नहीं है।
उन्होंने बताया कि मतदान केंद्रों के अंदर एजेंटों को मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं है। मतदान केंद्र के अंदर और मतदान कक्ष के बाहर मतदान कार्यवाही की वीडियोग्राफी की अनुमति केवल ईसीआई द्वारा अधिकृत प्रेस रिपोर्टर को ही है। किसी भी स्थिति में मतदान कक्ष में वीडियोग्राफी की अनुमति नहीं है। मतदान की गोपनीयता सुनिश्चित करने का उचित ध्यान रखा जाएगा। किसी भी प्रेस रिपोर्टर द्वारा मतदान केंद्र के बाहर भीड़ की तस्वीरें लेने पर कोई आपत्ति नहीं है।
मतदान कर्मियों का दूसरी रिहर्सल 22 मई को आयोजित होगी।
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11 मई को नेशनल लोक अदालत

आपराधिक कंपाउंडेबल अपराध, चेक बाउंस मामले, मोटर व्हीकल चालान के मामलों पर सुनवाई कर किया जाएगा निपटारा

मंडी, 24 अप्रैल। जिला एवं सत्र न्यायालय मंडी परिसर एवं करसोग, गोहर, जोगिन्द्रनगर, सुंदरनगर एवं सरकाघाट कोर्ट परिसर में 11 मई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडी की सचिव विवेक कायस्थ ने बताया कि लोक अदालत में विभिन्न मामलों का निपटारा समझौता के आधार पर किया जाएगा। इस दौरान आपराधिक कंपाउंडेबल अपराध, चेक बाऊंस मामले, मोटर व्हीकल चालान के मामलों पर सुनवाई कर निपटारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सड़क दुर्घटना क्लेम के मामले, घरेलु हिंसा विवाद, वैवाहिक विवाद आदि मामलों की सुनवाई कर निपटारा होगा। उन्होंनें यह भी कहा कि जो मामले न्यायालय में अब तक दायर नहीं हुए हैं, लोक अदालत में उन मामलों का भी निपटारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में समय एवं धन की बचत होती है। न्यायालय शुल्क नहीं लगता और पुराने मुकदमे का न्यायालय शुल्क वापस हो जाता है। इसमें किसी पक्ष को सजा नहीं होती। कोई भी इच्छुक व्यक्ति यदि अपने मामलों का निपटारा करवाना चाहता है तो वह 8 मई से पूर्व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय मंडी व जिला के सभी न्यायालयों में सादे कागज पर आवेदन कर सकता है या जिस अदालत में मामला विचाराधीन है उस अदालत में भी दरख्वास्त दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नंबर 01905-235428 पर संपर्क किया जा सकता है।