श्री नैना देवी जी श्रावण अष्टमी मेला के दौरान कोट कहलूर थाना क्षेत्र में हथियारों के प्रदर्शन एवं उपयोग पर प्रतिबंध
बिलासपुर, 29 जुलाई: जिला दण्डाधिकारी, बिलासपुर राहुल कुमार ने श्री नैना देवी जी मंदिर में आयोजित होने वाले श्रावण अष्टमी मेला के दृष्टिगत कानून एवं व्यवस्था तथा जन सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के अंतर्गत आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेशों के अनुसार 13 से 23 अगस्त तक पुलिस थाना कोट कहलूर के अधिकार क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति द्वारा अस्त्र-शस्त्र, गोला-बारूद, दूर से मार करने वाले हथियार अथवा अन्य तेजधार हथियार लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश श्रावण अष्टमी मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत जारी किये हैं। यह प्रतिबंध पुलिस बल पर लागू नहीं होगा।
उन्होंने सभी श्रद्धालुओं एवं आम नागरिकों से प्रशासन द्वारा जारी आदेशों का पालन करने तथा मेले के शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित आयोजन में सहयोग देने की अपील की है।
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श्री नैना देवी जी श्रावण अष्टमी मेला के दौरान यातायात व्यवस्था में अस्थायी परिवर्तन
श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत जिला दंडाधिकारी ने जारी किये आदेश
बिलासपुर, 29 जुलाई: जिला दण्डाधिकारी, बिलासपुर राहुल कुमार ने श्रावण अष्टमी मेले के दौरान श्री नैना देवी जी मंदिर में उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ तथा यातायात को सुचारु एवं सुरक्षित बनाए रखने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत आदेश जारी किए हैं। यह आदेश आगामी 13 अगस्त से 23 अगस्त तक प्रभावी रहेगा।
जारी आदेशों के अनुसार, मेला अवधि के दौरान टोबा से श्री नैना देवी जी मंदिर जाने वाले मार्ग पर केवल बसों एवं अन्य यात्री वाहनों को ही आवागमन की अनुमति होगी तथा ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रॉली एवं अन्य भारी वाहनों के मंदिर की ओर आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा।
इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश की सीमा अर्थात गड़ामोड़ा तथा ग्वालथाई (भाखड़ा) टोबा से आगे श्री नैना देवी जी में ट्रक, ट्रैक्टर एवं ट्रॉली जैसे मालवाहक वाहनों के आगे जाने पर भी रोक रहेगी। इन स्थानों से आगे केवल बसों एवं अन्य यात्री वाहनों को ही श्री नैना देवी जी मंदिर की ओर जाने की अनुमति होगी।
जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं, वाहन चालकों तथा आम नागरिकों से निर्धारित यातायात व्यवस्था की कड़ाई से पालन करने की अपील की है।
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श्रावण अष्टमी मेला के दौरान श्री नैना देवी मंदिर परिसर में लाउड स्पीकर, ढोल-नगाड़े आदि पर रहेगा प्रतिबंध
कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने को जिला दंडाधिकारी ने 13 से 23 अगस्त अवधि के दौरान प्रतिबंध लगाया
बिलासपुर, 29 जुलाई: जिला दण्डाधिकारी, बिलासपुर राहुल कुमार ने श्री नैना देवी जी के श्रावण अष्टमी मेले के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुविधा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 13 से 23 अगस्त तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं।
जारी आदेश के अनुसार, मेला अवधि के दौरान श्री नैना देवी जी मंदिर परिसर में लाउड स्पीकर, ढोल-नगाड़े, बैंड-बाजे एवं अन्य उच्च ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरणों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान सार्वजनिक सूचना अथवा संदेश का प्रसारण केवल मेला नियंत्रण कक्ष (कंट्रोल रूम) के माध्यम से ही किया जाएगा।
जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं, स्थानीय निवासियों तथा मेला क्षेत्र में आने वाले सभी लोगों से अपील की है कि वह जारी आदेशों का पालन करते हुए प्रशासन का सहयोग करें, ताकि मेले का आयोजन शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। यह आदेश आगामी 13 से 23 अगस्त तक प्रभावी रहेगा।
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राजस्व मामलों के समयबद्ध निस्तारण को सर्वोच्च प्राथमिकता दें: उपायुक्त
बिलासपुर, 29 जुलाई: जिला मुख्यालय स्थित बचत भवन में बुधवार को जिला स्तरीय राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक का आयोजन उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त रुपिंदर कौर, जिले के सभी उपमंडलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं अन्य राजस्व अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में उपायुक्त राहुल कुमार ने जिले में राजस्व विभाग से संबंधित लंबित मामलों की उपमंडल वार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व मामलों के समयबद्ध निस्तारण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा है कि आम नागरिकों को राजस्व सेवाएं सरल, पारदर्शी एवं निर्धारित समयसीमा के भीतर उपलब्ध हों, इसलिए प्रत्येक अधिकारी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी गंभीरता एवं जवाबदेही के साथ सुनिश्चित करें।
उन्होंने निर्देश दिए कि 15 सितंबर, 2026 तक निशानदेही, नामांतरण, बंटवारा तथा अन्य लंबित राजस्व मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए। विशेष रूप से छह माह एवं एक वर्ष से अधिक समय से लंबित नामांतरण एवं बंटवारा के मामलों को विशेष राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए, ताकि लोगों को लंबे समय से लंबित मामलों में राहत मिल सके।
उपायुक्त ने कहा कि राजस्व न्यायालयों में वर्षों से लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी लाई जाए तथा प्रत्येक प्रकरण की नियमित समीक्षा कर उसकी प्रगति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी राजस्व मामले को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए और सभी मामलों का गुणवत्तापूर्ण एवं निष्पक्ष निस्तारण किया जाए।
उन्होंने सरकारी भूमि, चरागाहों एवं सार्वजनिक रास्तों पर किए गए अतिक्रमणों के विरुद्ध प्रभावी अभियान चलाने के निर्देश देते हुए कहा कि सरकारी संपत्ति की सुरक्षा प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। ऐसे मामलों में नियमानुसार त्वरित कार्रवाई कर अवैध कब्जों को हटाया जाए तथा भविष्य में अतिक्रमण की पुनरावृत्ति रोकने के लिए नियमित निगरानी रखी जाए।
उपायुक्त राहुल कुमार ने कहा कि राजस्व विभाग सीधे तौर पर आम नागरिकों से जुड़ा हुआ है। इसलिए अधिकारियों का दायित्व है कि वे लोगों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहें, शिकायतों का त्वरित समाधान करें तथा राजस्व सेवाओं को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जनोन्मुखी बनाएं। उन्होंने सभी एसडीएम, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों को अपने-अपने क्षेत्रों में लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करने तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में विभिन्न उपमंडलों में लंबित निशानदेही, नामांतरण, बंटवारा, राजस्व न्यायालयों के प्रकरणों, विशेष राजस्व लोक अदालतों की प्रगति तथा सरकारी भूमि एवं सार्वजनिक रास्तों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की समीक्षा की गई। इस दौरान लंबित मामलों के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।