जिला कांगड़ा के विधानसभा मतदान केन्द्रों की सूचियां तैयार: उपायुक्त
13 अगस्त तक प्रस्तुत कर सकते हैं आपत्तियों या सुझाव


धर्मशाला, 7 अगस्त: जिला निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त), कांगड़ा स्थित धर्मशाला हेमराज बैरवा ने सूचित किया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-25 के प्रावधान के अनुसार एवं भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप जिला कांगड़ा के समस्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों 6-नूरपुर, 7-इंदौरा (अनुसूचित जाति), 8-फतेहपुर, 9-ज्वाली, 10-देहरा, 11-जसवां परागपुर, 12-ज्वालामुखी, 13-जयसिंहपुर (अनुसूचित जाति), 14-सुलह, 15-नगरोटा, 16-कांगड़ा, 17-शाहपुर, 18-धर्मशाला, 19-पालमपुर, 20-बैजनाथ (अनुसूचित जाति) के मतदान केन्द्रों की सूचियां तैयार हो गई हैं, जिनकी एक प्रति कार्यालय समय के दौरान उपायुक्त कार्यालय, सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व तहसीलदार, नायब तहसीलदार के कार्यालयों में 13 अगस्त, 2025 तक जन-साधारण के निरीक्षण के लिये उपलव्ध रहेगी।
उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को इन मतदान केन्द्रों की सूचियों के सन्दर्भ में कोई आपत्ति या सुझाव देने हों तो वे सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम) के कार्यालय में 13 अगस्त, 2025 तक अपनी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं ।
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राजनीतिक दल शीघ्र नियुक्त करें बूथ लेवल एजेंट: उपायुक्त

धर्मशाला, 7 अगस्त: जिला निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त) कांगड़ा हेमराज बैरवा ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार समस्त भारत में फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण किया जाना प्रस्तावित है। विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पैशल इंटेंसिव रिविजनद्ध की गतिविधियों के सुचारु संचालन के लिए मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी अत्यंत आवश्यक है।
उन्होंने जिला के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अध्यक्षों/ सचिवों से आग्रह किया है कि वे प्रत्येक मतदान केंद्र पर अपने-अपने बूथ लेवल एजेंटों (बीएलएद्ध की नियुक्ति यथाशीघ्र सुनिश्चित करें। क्योंकि नियुक्त बूथ लेवल एजेंट विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की विसंगति को संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के संज्ञान में ला सकेंगे जिससे उसका त्वरित निवारण किया जा सकेगा। उन्होंने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से अनुरोध किया कि अभियान को सफल बनाने व फोटोयुक्त मतदाता सूचियों को त्रुटि रहित व पारदर्शी बनाये रखने के लिये प्रत्येक मतदान केंद्र पर बूथ लेवल एजेंटों की यथाशीघ्र नियुक्ति संशोधित प्रपत्र बीएलए-2 के माध्यम से करने की कृपा करें।
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धर्मशाला में सैन्य परिवारों की कानूनी मदद को खुला विधिक सेवाएं क्लीनिक
धर्मशाला, 07 अगस्त। धर्मशाला में वीर सैनिकों के परिवारों को निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए वीर परिवार सहायता योजना के तहत हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधवालिया, नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर ने वर्चुअल माध्यम से धर्मशाला में सैनिक कल्याण बोर्ड में विधिक सेवा एवं क्लीनिक का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव बाली, जिला विधिव सेवा प्राधिकरण की सचिव शिखा लखनपाल, सैनिक कल्याण बोर्ड के उपनिदेशक कर्नल गोपाल गुलेरिया, पैरालीगल वालंटियर ईशा सहित भूतपूर्व सैनिक तथा उनके परिजन उपस्थित थे।