नगर निकाय चुनाव के दृष्टिगत जिला कांगड़ा में 48 घंटे तक चुनाव प्रचार व सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध
धर्मशाला, 14 मई : जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर निकाय) एवं उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने नगर निकाय चुनावों के दृष्टिगत जिला कांगड़ा में आदर्श आचार संहिता एवं निर्वाचन संबंधी व्यवस्थाओं को बनाए रखने हेतु आदेश जारी किए हैं।
उपायुक्त हेमराज बैरवा ने हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 तथा हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के तहत आदेश जारी करते हुए कहा है कि मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व किसी भी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक सभा, जुलूस, चुनावी बैठक अथवा किसी प्रकार के चुनाव प्रचार कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकेंगे।
आदेशों के अनुसार नगर निगम धर्मशाला एवं पालमपुर, नगर परिषद कांगड़ा, देहरा, ज्वालामुखी, नूरपुर, नगरोटा बगवां तथा नगर पंचायत शाहपुर के मतदान क्षेत्रों में 15 मई 2026 सायं 3 बजे से 17 मई 2026 सायं 3 बजे तक यह प्रतिबंध प्रभावी रहेगा।
इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के चुनाव प्रचार हेतु लाउडस्पीकर, सिनेमैटोग्राफी, टेलीविजन अथवा अन्य प्रचार माध्यमों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही जनता को आकर्षित करने के उद्देश्य से संगीत कार्यक्रम, नाट्य कार्यक्रम अथवा अन्य मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित करने पर भी रोक रहेगी।
उन्होंने बताया कि जिला कांगड़ा में नगर निकाय चुनावों के लिए मतदान 17 मई 2026 को प्रातः 7:00 बजे से सायं 3:00 बजे तक निर्धारित किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नगर परिषद एवं नगर पंचायतों की मतगणना मतदान समाप्ति के तुरंत बाद संबंधित मुख्यालयों में की जाएगी, जबकि नगर निगम धर्मशाला की मतगणना 31 मई 2026 को प्रातः 9:00 बजे से आरंभ होगी।
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नगर निकाय चुनावों के मद्देनज़र कांगड़ा जिले में शराब बिक्री पर प्रतिबंध
धर्मशाला, 14 मई : जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर निकाय) एवं उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जिला कांगड़ा में नगर निकाय चुनावों के लिए 17 मई 2026 को प्रातः 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान करवाया जाएगा। इसके अतिरिक्त नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों की मतगणना मतदान समाप्ति के तुरंत बाद संबंधित मुख्यालयों में की जाएगी, जबकि नगर निगम धर्मशाला की मतगणना 31 मई 2026 को प्रातः 9 बजे से आरंभ होगी।
उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 तथा हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के तहत जिला कांगड़ा के नगर निगम धर्मशाला एवं पालमपुर, नगर परिषद देहरा, ज्वालामुखी, नूरपुर, नगरोटा बगवां तथा नगर पंचायत शाहपुर के मतदान क्षेत्रों में शराब की बिक्री, वितरण एवं सेवन पर प्रतिबंध लगाया गया है।
यह प्रतिबंध 15 मई 2026 को दोपहर 3 बजे से लागू होकर 17 मई 2026 को मतगणना प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्रभावी रहेगा। इसके अतिरिक्त नगर निगम धर्मशाला एवं पालमपुर में 31 मई 2026 को मतगणना के दिन भी यह प्रतिबंध लागू रहेगा।
उपायुक्त ने बताया कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध संबंधित अधिनियमों के तहत कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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मतदान केंद्रों के 100 मीटर दायरे में प्रचार गतिविधियों पर प्रतिबंध
धर्मशाला, 14 मई : जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर निकाय) एवं उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने आदेश जारी कर नगर निकाय चुनावों के मद्देनजर मतदान केंद्रों के आसपास प्रचार गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है। यह आदेश हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 तथा हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के तहत जारी किए गए हैं।
जारी आदेशों के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिला कांगड़ा में नगर निकाय चुनावों के लिए 17 मई 2026 को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान निर्धारित किया गया है। वहीं नगर परिषदों और नगर पंचायतों की मतगणना मतदान समाप्ति के तुरंत बाद संबंधित मुख्यालयों पर होगी, जबकि नगर निगम की मतगणना 31 मई 2026 को प्रातः 9 बजे से संबंधित नगर निगम मुख्यालय में आयोजित की जाएगी।
आदेशों के तहत किसी भी मतदान केंद्र अथवा उसके 100 मीटर के दायरे में वोट के लिए मतदाताओं को प्रभावित करने, किसी उम्मीदवार के पक्ष अथवा विपक्ष में प्रचार करने तथा चुनाव संबंधी पोस्टर, नोटिस प्रदर्शित करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश नगर निगम धर्मशाला एवं पालमपुर, नगर परिषद कांगड़ा, नगरोटा बगवां, नूरपुर, देहरा तथा नगर पंचायत शाहपुर के चुनावों के लिए लागू होंगे।