युवाओं को भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए प्रेरित करेंगे पीवीसी कैप्टन संजय कुमार: उपायुक्त
जिला प्रशासन के साथ बैठक कर पीवीसी संजय कुमार ने व्यापक कार्य योजना पर किया विचार विमर्श
बिलासपुर, 14 मई: जिला बिलासपुर निवासी कारगिल योद्धा तथा परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन संजय कुमार प्रदेश के युवाओं को भारतीय सशस्त्र बलों में भर्ती होने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेंगे। इसी उद्देश्य को लेकर कैप्टन संजय कुमार ने आज जिला प्रशासन, शिक्षा तथा सैनिक कल्याण विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर एक व्यापक कार्य योजना पर विस्तृत विचार विमर्श किया। पीवीसी कैप्टन संजय कुमार आगामी दिनों में जिला बिलासपुर के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में युवाओं के साथ संवाद स्थापित कर उन्हें भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए प्रेरित करने का कार्य करेंगे।
इस संबंध में उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने बताया कि कैप्टन संजय कुमार जिला बिलासपुर के विभिन्न महाविद्यालयों, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों सहित अन्य शैक्षणिक संस्थानों में जाकर विद्यार्थियों के साथ संवाद स्थापित करेंगे तथा उन्हें भारतीय सेना सहित सशस्त्र बलों में करियर बनाने के लिए प्रेरित करेंगे। उनका व्यापक अनुभव, देशभक्ति की भावना तथा संघर्षपूर्ण जीवन यात्रा युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी।
उन्होंने कहा कि परमवीर चक्र जैसे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार से सम्मानित सैनिक का मार्गदर्शन विद्यार्थियों में देशसेवा के प्रति उत्साह और समर्पण की भावना विकसित करने के साथ-साथ युवाओं को अनुशासन, राष्ट्र सेवा और नेतृत्व क्षमता की ओर भी प्रेरित करने का कार्य करेगा।
जिला बिलासपुर निवासी कैप्टन संजय कुमार कारगिल युद्ध के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता के लिए पूरे देश में विशेष पहचान रखते हैं। उन्होंने विषम परिस्थितियों में असाधारण पराक्रम का परिचय देकर भारतीय सेना का गौरव बढ़ाया तथा उन्हें सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। पीवीसी कैप्टन संजय कुमार की प्रेरणादायक जीवन गाथा युवाओं को कठिन परिस्थितियों में भी लक्ष्य प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करने की सीख देगी तथा उन्हें देश सेवा के प्रति भारतीय सशस्त्र बलों का हिस्सा बनने को प्रोत्साहित करेगी।
बैठक में पीवीसी कैप्टन संजय कुमार के अतिरिक्त एडीसी ओम कांत ठाकुर, सहायक आयुक्त राजकुमार, उप निदेशक सैनिक कल्याण स्क्वाड्रन लीडर मनोज राणा तथा शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे।

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नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर बिलासपुर जिला के मतदान क्षेत्रों में ड्राई डे घोषित

मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व शराब की बिक्री, वितरण एवं परोसने पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध
बिलासपुर, 14 मई: जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर निकाय) एवं उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने नगर निकाय चुनाव-2026 के दृष्टिगत जिला बिलासपुर के मतदान क्षेत्रों में ड्राई डे घोषित करने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 की धारा 304-आर के तहत जारी किए गए हैं।
उपायुक्त ने जारी आदेश में बताया कि जिला बिलासपुर में नगर निकायों के आम चुनाव 17 मई 2026 को आयोजित किए जाएंगे तथा मतदान समाप्ति के तुरंत बाद संबंधित नगर निकाय मुख्यालयों में मतगणना की प्रक्रिया संपन्न होगी। चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के उद्देश्य से मतदान समाप्ति के निर्धारित समय से पूर्व 48 घंटे की अवधि के दौरान सभी प्रकार की मादक एवं नशीली वस्तुओं की बिक्री, वितरण तथा परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
उन्होंने कहा कि उक्त अवधि के दौरान किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, बार, ढाबा, कैटरिंग हाउस, शराब के ठेके अथवा किसी भी सार्वजनिक एवं निजी स्थान पर शराब या अन्य समान प्रकृति के मादक पदार्थों की बिक्री, वितरण अथवा परोसने की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश संबंधित सभी मतदान क्षेत्रों में प्रभावी रहेंगे।
जारी आदेश में उपायुक्त ने स्पष्ट किया है कि जारी आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति को छह माह तक के कारावास, दो हजार रुपए तक के जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है।

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17 मई को मतदान दिवस पर मतदान केंद्रों के आसपास शस्त्र ले जाने पर प्रतिबंध
बिलासपुर, 14 मई: जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर निकाय) एवं उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 304-एन के तहत आदेश जारी करते हुए नगर निकाय सामान्य चुनाव-2026 के दृष्टिगत मतदान दिवस 17 मई 2026 को जिला बिलासपुर के सभी मतदान केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार के हथियार लेकर जाने को प्रतिबंधित किया है।
इस संबंध में जारी आदेशानुसार मतदान दिवस पर रिटर्निंग अधिकारी, प्रिजाइडिंग अधिकारी, ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी तथा मतदान केंद्रों पर कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकृत कर्मचारियों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति आम्र्स एक्ट, 1959 के अंतर्गत परिभाषित किसी भी प्रकार के हथियार के साथ मतदान केंद्रों के आसपास जाने को प्रतिबंधित किया गया है।
जारी आदेश में उपायुक्त ने कहा कि आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्ति को दो वर्ष तक के कारावास अथवा जुर्माना या दोनों सजाओं से दंडित किया जा सकता है।