जिला में चुनाव प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान किया जाएगा सुनिश्चित: राहुल कुमार
बिलासपुर, 30 अप्रैल: जिला बिलासपुर में पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकाय चुनावों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी रूप से लागू कर दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त राहुल कुमार ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न करवाने के लिए सभी आवश्यक प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार को ऐसी किसी गतिविधि में संलिप्त होने की अनुमति नहीं होगी, जिससे धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र या समुदाय के आधार पर आपसी वैमनस्य, तनाव या घृणा को बढ़ावा मिले। वोट हासिल करने के लिए धार्मिक या सामाजिक आधार पर अपील करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही मंदिर, मस्जिद, चर्च जैसे पूजा स्थलों का चुनाव प्रचार के लिए उपयोग करना भी सख्त रूप से निषिद्ध रहेगा।
उपायुक्त ने कहा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के चलते किसी भी उम्मीदवार के निजी जीवन से जुड़ी ऐसी टिप्पणियां या आरोप जो सार्वजनिक जीवन से संबंधित नहीं हैं, उन्हें प्रचार का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। साथ ही बताया कि राजनीतिक दलों की आलोचना केवल उनकी नीतियों, कार्यक्रमों और कार्यप्रणाली तक सीमित रहनी चाहिए और अपुष्ट तथ्यों पर आधारित आरोपों से बचना होगा।
उन्होंने यह भी कहा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के अंतर्गत किसी व्यक्ति के घर के बाहर प्रदर्शन, नारेबाजी या विरोध स्वरूप किसी भी प्रकार की गतिविधि की अनुमति नहीं रहेगी। इसके अतिरिक्त चुनाव के दौरान रिश्वत देना, अनुचित प्रभाव डालना, सरकारी कर्मचारियों की सहायता लेना या मतदाताओं को लाने-ले जाने के लिए मुफ्त परिवहन की व्यवस्था करना जैसी गतिविधियां दंडनीय अपराध मानी जाएंगी और ऐसे मामलों में उम्मीदवार को अयोग्य तक ठहराया जा सकता है।
उन्होंने निर्धारित आदर्श चुनाव आचार संहिता के तहत प्रचार सामग्री के उपयोग को लेकर भी सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। बिना अनुमति किसी भी निजी या सार्वजनिक संपत्ति पर पोस्टर, बैनर या झंडे लगाने पर प्रतिबंध रहेगा। किसी अन्य दल या उम्मीदवार की प्रचार सामग्री को हटाना या नुकसान पहुंचाना भी वर्जित है। चुनाव प्रचार में प्लास्टिक से बनी सामग्री का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा और चुनाव परिणाम घोषित होने के एक सप्ताह के भीतर सभी प्रचार सामग्री हटाना अनिवार्य होगा।
उपायुक्त ने बताया कि किसी भी उम्मीदवार या दल को बिना अनुमति लाउडस्पीकर का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। लाउडस्पीकर का उपयोग केवल सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक ही किया जा सकेगा और स्कूलों एवं अस्पतालों के आसपास इसका प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक या भ्रामक सामग्री पोस्ट करना भी दंडनीय होगा तथा पेड न्यूज पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।
उन्होंने सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और आम जनता से आचार संहिता का पूर्ण पालन करने की अपील करते हुए कहा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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जिला बिलासपुर में पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन 2026 तीन चरणों में होंगे सम्पन्न
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) ने जारी किया पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव का शेड्यूल
बिलासपुर, 30 अप्रैल: जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश के निर्देशों की अनुपालना में पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन 2026 के लिए विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। जारी आदेशानुसार जिला बिलासपुर के विकास खंडों झंडूता, घुमारवीं, सदर तथा श्री नैना देवी जी में पंचायत चुनाव तीन चरणों में संपन्न कराए जाएंगे।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रथम चरण का मतदान 26 मई, द्वितीय चरण का मतदान 28 मई तथा तृतीय चरण का मतदान 30 मई को होगा।
जिला बिलासपुर में कुल 182 ग्राम पंचायतों तथा 1140 वार्डों में यह निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होगी। विकास खंड झंडूता में 45 पंचायतें, घुमारवीं में 63 पंचायतें, सदर में 49 पंचायतें तथा श्री नैना देवी जी में 25 पंचायतें शामिल हैं।
खण्डवार अधिसूचना जारी करते हुए उन्होंने बताया कि प्रथम चरण 26 मई को झंडूता विकास खंड की ग्राम पंचायत धणी, भडोलीकलां, सलवाड़, पपलोआ, घराण, झबोला, बड़गांव, गेहडवीं, बैहना-जट्टा, डूहक, बैरीमिंया, डाहड़, बैहना-ब्राह्मणा, बलघाड़ तथा समोह शामिल है। इसी तरह विकास खण्ड घुमारवीं की ग्राम पंचायत अमरपुर, फटोह, बल्हचुराणी, कुहमंझवाड़, पनोह, भुलस्वाएं, कोटलू- ब्राह्मणा, कपाहड़ा, हटवाड़, मोरसिंघी, देहरा हटवाड़, गतवाड़, भपराल, घंडालवीं, बरोटा, भराड़ी, सेउ, पट्टा, लुहारवीं, तल्याणा तथा कुठेड़ा मरहाणा जबकि विकासखण्ड सदर के अंतर्गत बामटा, बल्ह-बल्हवाणा, निचली भटेड, बरमाणा, बैरीरजादियां, धारटटोह, देवली, माकड़ी मारकण्ड, कोठीपुरा, छड़ोल, दयोथ, साई खारसी, छकोह, डोबा, बंदला, सिकरोहा तथा घ्याल शामिल है। इसी दिन श्रीनैना देवी जी विकासखण्ड के अंतर्गत ग्राम पंचायत तनवोल, टाली, री, मड़याली, खरकडी, माकडी, कौडावाला, बस्सी तथा दबट पंचायतों में चुनाव संपन्न होगा।
दुसरा चरण 28 मई को विकासखण्ड झण्डुता के अंतर्गत ग्राम पंचायत मलराओं, कुलज्यार, जेजवीं, कलोल, कोसरियां, बल्हसीणा, बरठीं, जांगला, डमली, सुनहणी, हीरापुर, नखलेहड़ा, रोहल, मलांगन तथा गालियां शामिल है। इसी तरह विकासखण्ड घुमारवीं की ग्राम पंचायत औहर, अवारी खलीण, रोहिण, ननावां, हरलोग, कुठेडा, सडयार, करलोटी, मरहाणा, पंतेहडा, बम्म, लंजता, हम्बोट, गाहर, डंगार, पडयालग, कसारू, दकडी, दाबला, लद्दा तथा हरितल्यागंर जबकि विकासखण्ड सदर के अंतर्गत ग्राम पंचायत रघुनाथपुरा, चांदपुर, कुड्डी, हरनोडा, पंजगाई, द्रोबड, बिनौला, जुखाला, राजपुरा, कचैली, कोटला, सुईसुराहड़, मलोखर, रानीकोटला, सिहड़ा, पंजैलखुर्द तथा नम्होल शामिल है। इसी दिन श्रीनैना देवी जी विकासखण्ड के अंतर्गत ग्राम पंचायत कुटेहला, स्वाहण, टरवाड़, घवांडल, कोटखास, भाखड़ा, घरोट, लैहडी तथा मजारी पंचायतों में चुनाव संपन्न होगा।
इसी प्रकार तृतीय चरण 30 मई को विकास खण्ड झण्डुता की ग्राम पंचायत डूडीयां, बडगांव गलू, बलोह, सनीहरा, नघियार, घंडीर, मौहीं, बडोल, बैरी-दडौला, निहाण, विजयपुर, दाडी-भाडी, बाला, दसलेहडा तथा झण्डुता शामिल है। इसी तरह विकास खण्ड घुमारवीं के अंतर्गत ग्राम पंचायत बकरोआ, पनौल, सियुनखास, मल्यावर, हवाण, कोठी, छत, पपलाह, तलवाड़ा, कोट, मैहरीकाथला, पटेर, सलाओं उपरली, लैहडीसरेल, तडौन, दधोल, पलासला, घुमारवीं, बाड़ी मंझेडवां, तियुणखास तथा छदोह जबकि विकास खण्ड सदर के अंतर्गत ग्राम पंचायत नौणी, बेनला-ब्राह्मणा, कंदरौर, जमथल, धौनकोठी, सोलग जुरासी, नोग, स्योहला, मैहथी, कल्लर, निहारखन बासला, दिगथली, सोलधा, भोली तथा ओयल शामिल है। इसी दिन श्रीनैना देवी जी विकासखण्ड के अंतर्गत ग्राम पंचायत बैहल, नकराणा, सलोआ, ग्वालथाई, तरसूह, कोलांवाला टोबा तथा रौडजामन ग्राम पंचायतों में चुनाव संपन्न होगा।
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नगर निकाय चुनाव की नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिन 37 प्रत्याशियों ने भरा नामांकन
बिलासपुर, 30 अप्रैल: जिला बिलासपुर में नगर निकाय चुनाव 2026 के तहत नामांकन प्रक्रिया दूसरे दिन विभिन्न नगर परिषदों और नगर पंचायतों में कुल 37 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। इनमें नगर पंचायत तलाई में 12 प्रत्याशियों, नगर परिषद घुमारवीं में 14 प्रत्याशियों, नगर परिषद बिलासपुर में 10 प्रत्याशियों तथा नगर परिषद श्री नैना देवी जी में 1 प्रत्याशी ने नामांकन पत्र भरा।
नगर पंचायत तलाई में वार्ड नंबर 1 से प्रमिला देवी और अंजू बाला, वार्ड नंबर 2 से पुष्प लता, वार्ड नंबर 3 से अनीश शर्मा और अमित कुमार, वार्ड नंबर 4 से बालवीर और मनोज, वार्ड नंबर 5 से चमन लाल सोनी और अमन कुमार, वार्ड नंबर 6 से राधा देवी तथा वार्ड नंबर 7 से विमला देवी ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए।
नगर परिषद घुमारवीं में वार्ड नंबर 1 से बीना देवी, वार्ड नंबर 2 से तृप्ता, वार्ड नंबर 3 से शालि राम, रामपाल और अवदेश चंदेल, वार्ड नंबर 4 से सतीश और राजेश कुमार, वार्ड नंबर 5 से संदीप, तेग चंद और देशराज, वार्ड नंबर 6 से रीता सहगल और शीला देवी तथा वार्ड नंबर 8 से निशा और विमला ने अपने-अपने नामांकन पत्र प्रस्तुत किए।
नगर परिषद बिलासपुर में वार्ड नंबर 1 से नरेश देवी, वार्ड नंबर 2 से सोमा देवी, जमुना और पिंकी देवी, वार्ड नंबर 6 से अंकित ठाकुर, वार्ड नंबर 8 से अनिल कुमार, वार्ड नंबर 9 से नाईम मोहम्मद और अजय चंदेल तथा वार्ड नंबर 10 से सुनील कुमार और मनोज कुमार ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए।
नगर परिषद श्री नैना देवी जी में दूसरे दिन मात्र एक प्रत्याशी ने नामांकन भरा। वार्ड नंबर 2 से अलकेंद्र भूषण ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इसके अतिरिक्त 2 मई को भी नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेगें।
नामांकन पत्रों की जांच 4 मई को सुबह 10 बजे से की जाएगी, जबकि उम्मीदवार 6 मई को सायं 3 बजे तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। निर्धारित चुनाव कार्यक्रमानुसार 17 मई को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा।
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बिलासपुर जिला परिषद नामांकन के लिए निर्वाचन क्षेत्रवार व्यवस्था तय, 7, 8 तथा 11 मई को होंगे नामांकन
बिलासपुर, 30 अप्रैल: जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन-2026 के तहत नामांकन प्रक्रिया को लेकर विस्तृत अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना में जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नामांकन प्रस्तुत करने की निर्वाचन क्षेत्रवार स्पष्ट व्यवस्था निर्धारित की गई है, जिससे अभ्यर्थियों को सुगमता के साथ नामांकन प्रक्रिया पूर्ण करने में सहायता मिल सके।
जारी अधिसूचना के अनुसार जिला बिलासपुर में कुल 14 जिला परिषद के वार्ड है, जिनमें घण्डालवी, गाहर, कुठेड़ा, ननावां, बड़गांव, रोहल, जेजवीं, जांगला, बामटा, बरमाणा, नम्होल, जुखाला, स्वाहण तथा कोटखास निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। इन सभी जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अभ्यर्थियों को अपने नामांकन पत्र संबंधित उप-मण्डलाधिकारी (ना०) कार्यालयों में प्रस्तुत करने होंगे। निर्धारित व्यवस्था के तहत घण्डालवी, गाहर, कुठेड़ा एवं ननावां जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्रों के उम्मीदवार उप-मण्डलाधिकारी (ना०) घुमारवीं के कार्यालय में जबकि बड़गांव, रोहल, जेजवीं तथा जांगला जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नामांकन उप-मण्डलाधिकारी (ना०) सदर, जिला बिलासपुर के कार्यालय में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। इसी प्रकार बामटा, बरमाणा, नम्होल एवं जुखाला जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्रों के उम्मीदवारों को उप-मण्डलाधिकारी (ना०) झंडूता के कार्यालय में नामांकन प्रस्तुत करना होगा, जबकि स्वाहण एवं कोटखास जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्रों के उम्मीदवारों के लिए नामांकन पत्र उप-मण्डलाधिकारी (ना०) श्री नैना देवी जी के कार्यालय में प्रस्तुत किए जा सकेंगे।
जिला परिषद सदस्यों के लिए नामांकन पत्र 7, 8 तथा 11 मई को प्रातः 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक संबंधित उप-मण्डलाधिकारी कार्यालयों में स्वीकार किए जाएंगे।
नामांकन पत्रों की जांच 12 मई 2026 को प्रातः 10 बजे से संबंधित उप-मण्डलाधिकारी कार्यालयों में की जाएगी, जबकि 14 एवं 15 मई को अपराह्न 3 बजे तक नाम वापिस लिए जा सकेंगे। निर्धारित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 26, 28 तथा 30 मई को सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के साथ मतदान सम्पन्न होगा जबकि 31 मई को प्रातः 9 बजे से मतगणना की जाएगी।
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भल्लू-बलघाड़ सड़क मार्ग आगामी 31 मई तक यातायात के लिए बंद
बिलासपुर, 30 अप्रैल: जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत आदेश जारी करते हुए बताया कि लोक निर्माण विभाग झंडूता उपमंडल के अंतर्गत भल्लू से बलघाड़ सड़क आवश्यक मरम्मत कार्य के चलते आगामी 31 मई तक बंद करने के आदेश जारी किए है। उन्होंने भल्लू से बलघाड रुट के वाहनों को बाया मलारी-कल्लर से झण्डुता सडक बाया माण्डवा और बरठीं सुंहाणी बाया पनौल सड़क मार्ग का उपयोग करने के निर्देश जारी किए है।
उन्होंने जारी आदेश में बताया कि इस सड़क मार्ग की मरम्मत कार्य के दौरान केवल एम्बुलेंस, स्कूल बसों, वीआईपी वाहनों तथा अन्य आपातकालीन सेवा वाहनों की आवाजाही की अनुमति रहेगी।
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नीट (यूजी) परीक्षा 2026 को लेकर बिलासपुर शहर में धारा 163 बीएनएसएस लागू
बिलासपुर, 30 अप्रैल: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा 03 मई को आयोजित की जा रही नीट (यूजी) परीक्षा 2026 के शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उपमंडल मजिस्ट्रेट सदर, डॉ. राजदीप सिंह ने धारा 163 बीएनएसएस के अंतर्गत आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश के अनुसार परीक्षा दिवस पर बिलासपुर स्थित निर्धारित परीक्षा केंद्रों, पीएम श्री राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला तथा पीएम श्री नवोदय विद्यालय कोठीपुरा के आसपास किसी भी प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक कार्यक्रम, जुलूस, रैली, नारेबाजी तथा हड़तालों पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध 03 मई 2026 को प्रातः 10 बजे से सायं 06 बजे तक प्रभावी रहेगा।
इसके अतिरिक्त उक्त समयावधि के दौरान परीक्षा केंद्रों के आसपास लाउडस्पीकर के उपयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य, टेंट या मंच लगाने अथवा हटाने की गतिविधियों पर भी रोक लगाई गई है, ताकि परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
आदेशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी व्यक्ति द्वारा हथियार, लाठी, गोला-बारूद, तलवार अथवा अन्य घातक सामग्री ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।