मैड़ी मेले में सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर अन्य को आग्नेय अस्त्र लाने पर रहेगी पाबंदी - जिलाधीश
ऊना, 21 फरवरी। उपमंडल अंब स्थित मैड़ी में 24 फरवरी से 6 मार्च तक आयोजित होने वाले डेरा बाबा बड़भाग सिंह होली मेले के दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधीश ऊना जतिन लाल ने जिला ऊना में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत आदेश जारी किये हैं। आदेशों के अनुसार मेला अवधि के दौरान डयूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर किसी भी अन्य व्यक्ति को आग्नेय अस्त्र लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।
जतिन लाल ने बताया कि मेले के दौरान ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए जिला प्रशासन, प्रबंधन डेरा बाबा बडभाग सिंह, मंजी साहिब और चरण गंगा के अलावा किसी भी व्यक्ति के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल करने पर पूर्ण मनाही रहेगी। इसके अतिरिक्त मेले क्षेत्र में ब्रॉस बैंड, ड्रम, लंबे चिमटे अन्य शोर-शराबा करने वाले उपकरण इत्यादि के लाने पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी। यदि कोई व्यक्ति इन वस्तुओं को अपने साथ लाता है तो उन्हें बैरियर पर ही पुलिस के पास जमा करवाना होगा।
बाबा बड़भाग सिंह की प्रबंधन कमेटी श्रद्धालुओं को मंजी साहिब की ओर खुलने वाले दरवाजे से बाहर जाने की व्यवस्था करेंगे और लंगर से वापिस आने वाले श्रद्धालु पिछले दरवाजें से बाहर जाएंगे ताकि श्रद्धालुओं की किसी प्रकार की कोई क्रॉस मूवमेंट न हो।
जिलाधीश ने कहा कि मंजी साहिब के सराये लंगर भवन की ओर से श्रद्धालुओं की एंट्री बंद रहेगी जबकि गुरूद्वारा के नजदीक प्रवेश द्वार के माध्यम से सराये जाने की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त चरण गंगा प्रबंधन सुनिश्चित करेगा कि लोग एक ही दिशा से आगे बढ़ें, ताकि किसी प्रकार की क्रॉस मूवमेंट न हो।
=========================================
जिला ऊना में गेहूं खरीद प्रक्रिया 8 अप्रैल से होगी शुरू
हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम नोडल एजेंसी नियुक्त
ऊना, 21 फरवरी। जिला ऊना में किसानों से गेहूं की खरीद के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। यह जानकारी देते हुए जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले (डीएफएससी) ऊना राजीव शर्मा ने बताया कि किसानों से गेहूं की खरीद 8 अप्रैल से 15 जून, तक अनाज मंडी रामपुर तथा अनाज मंडी टकारला में की जाएगी।
उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित और सुनिश्चित मूल्य प्राप्त होगा। जिले के किसान अपनी फसल की बिक्री हेतु 01 मार्च के बाद https://hpapp.nic.in/ पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं।
डीएफएससी ने बताया कि टोकन सेवा आरंभ होने के उपरांत किसान निर्धारित तिथि के अनुसार अपने-अपने टोकन बुक कर मंडी में अपनी उपज बेच सकेंगे। इस व्यवस्था से किसानों को घर-द्वार के समीप फसल विक्रय की सुविधा प्राप्त होगी।
उन्होंने बताया कि खरीदी गई गेहूं की राशि किसानों के बैंक खातों में सीधे ऑनलाइन माध्यम से जमा की जाएगी, जिससे भुगतान प्रक्रिया पारदर्शी, सुरक्षित और सुगम बनी रहेगी।
इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए किसान जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, जिला ऊना के कार्यालय के दूरभाष संख्या 01975-226016 अथवा क्षेत्रीय प्रबंधक, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित, हमीरपुर के दूरभाष संख्या 01972-223922 पर संपर्क कर सकते हैं।