खाद्यान्न के सैंपल एकत्र करने के लक्ष्यों में करें वृद्धि- डॉ कत्याल

जिला प्रशासन की आपदा के दौरान निर्बाध खाद्य आपूर्ति बनाए रखने के लिए की प्रशंसा

मंडी, 12 दिसम्बर-राज्य खाद्य आयोग हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष डॉ. एस. पी. कत्याल की अध्यक्षता में आज जिला मंडी में खाद्य सुरक्षा, पोषण कार्यक्रमों और उचित मूल्य दुकानों की कार्यप्रणाली को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उन्होंने विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अनेक दिशा-निर्देश जारी किए।
डॉ. कत्याल ने नागरिक आपूर्ति के माध्यम से उपलब्ध करवाए जा रहे खाद्यान्न के सैंपल एकत्र करने के लक्ष्यों में वृद्धि करने को कहा, ताकि उपभोक्ता को उच्च गुणवत्ता का खाद्यान्न मिल सके।
उन्होंने मिड-डे मील की गुणवत्ता की नियमित जांच, विद्यालयों के मासिक निरीक्षण तथा भोजन बनाने वाली कार्यकर्ताओं की नियमित स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने पर भी विशेष जोर दिया गया।
अध्यक्ष ने महिला आश्रमों और वृद्धा आश्रमों में उपलब्ध करवाए जा रहे खाद्य पदार्थों व पोषण की गुणवत्ता की जांच करने तथा आश्रित महिलाओं व बुजुर्गों की स्वास्थ्य जांच का नियमित रिकॉर्ड बनाने के आदेश दिए। उन्होंने खुशी व्यक्त की कि मंडी जिले के सभी आश्रमों में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य कार्ड पहले ही बन चुके हैं।
बैठक में कहा गया कि स्वास्थ्य विभाग और खाद्य विभाग मिलकर खाद्य सुरक्षा व स्वास्थ्य जागरूकता अभियान को मजबूत करें, जिसमें आशा वर्कर्स की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। खाद्य विक्रेताओं को भी नियमों के प्रति जागरूक किया जाएगा।
डॉ. कत्याल ने जिला प्रशासन की आपदा के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रशासन ने कठिन परिस्थितियों में भी हर प्रभावित परिवार तक खाद्य सामग्री पहुँचाई तथा खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को टूटने नहीं दिया। उन्होंने इन प्रयासों को संकलित कर लिखित दस्तावेज तैयार करने पर जोर दिया, ताकि भविष्य में प्रदेश या प्रदेश से बाहर यदि इस तरह की आपदा का सामना करना पड़े तो इन दस्तावेजों को देखकर खाद्य सामग्री को निर्बाध पहुचाना सुनिश्चित किया जा सके।
उन्होंने कहा कि पोषाहार प्रणाली सुदृढ़ रहने पर भविष्य में सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। समेकित बाल विकास परियोजना, स्वास्थ्य विभाग और स्कूलों को उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग जनहित में अधिक प्रभावी रूप से करने पर बल दिया गया।
डॉ. कत्याल ने स्पष्ट किया कि बैठक का उद्देश्य खाद्य सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, लाभार्थियों को योजनाओं का पूरा लाभ देना और पोषण कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक संचालित करना है। उन्होंने कहा कि वह स्वयं भी जमीनी स्तर पर निरीक्षण करेंगे।
अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी डॉ मदन कुमार ने जिला प्रशासन की ओर से डॉ. कत्याल का स्वागत किया।
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उचित मूल्य की छह दुकानों के नए आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित

मंडी, 12 दिसम्बर। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंडी ने जिला में उचित मूल्य की दुकानों के नए आवंटन की प्रक्रिया शुरू की है और छह स्थानों के लिए पात्र व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक आवेदक निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुरूप 31 दिसम्बर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। जिन स्थानों पर दुकानों का नया आवंटन प्रस्तावित है, उनमें दरबाथू-2 ग्राम पंचायत नलसर विकास खंड बल्ह, पिपली ग्राम पंचायत पिपली भराड़ी विकास खंड धर्मपुर, दुमण ग्राम पंचायत लंगेहड़ विकास खंड धर्मपुर, निशार ग्राम पंचायत रैंस विकास खंड बालीचैकी, रेहुकलधार ग्राम पंचायत भटवाड़ी विकास खंड बालीचैकी तथा बाहण-गधीमण ग्राम पंचायत भन्थल विकास खंड करसोग शामिल हैं।

आवेदन केवल उन्हीं व्यक्तियों से स्वीकार किए जाएंगे जो हिमाचल प्रदेश आवश्यक वस्तुएं वितरण का विनियमन आदेश 2019 के अनुरूप निर्धारित पात्रता शर्तों पर खरे उतरते हों। संयुक्त परिवार में माता, पिता, पुत्र, पुत्री, पत्नी, पति और भाई एक ही परिवार की श्रेणी में माने जाएंगे तथा ऐसे परिवार में एक से अधिक सदस्य को दुकान आवंटित नहीं की जाएगी। पंचायत प्रधान, उपप्रधान, वार्ड सदस्य, ब्लाक समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, नगर परिषद तथा नगर पंचायत के सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा उनके परिवारजन भी आवंटन प्रक्रिया के लिए पात्र नहीं होंगे।

विभाग ने दुकानों के आवंटन के लिए प्राथमिकता क्रम भी निर्धारित किया है। पहली प्राथमिकता सार्वजनिक संस्थाओं, महिला मंडलों, स्वयं सहायता समूहों और सहकारी सभाओं को दी जाएगी। दूसरी प्राथमिकता पूर्व सैनिकों, विधवाओं और शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को मिलेगी, बशर्ते उनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में न हो और न ही राजनीतिक या निर्वाचित पद पर कार्यरत हो। तीसरी प्राथमिकता हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम को दी जाएगी।

सभी इच्छुक आवेदकों को आवश्यक दस्तावेज पूर्ण रूप से अपलोड करते हुए अपना आवेदन 31 दिसम्बर तक विभागीय पोर्टल https://emerginghimachal.hp.gov.in/backoffice/site/login पर जमा करना होगा। अनिवार्य दस्तावेजों में शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीकरण प्रमाण पत्र, पंचायत सचिव या नगर परिषद अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, बैंक विवरण तथा 18 से 45 वर्ष के बीच आयु का प्रमाण शामिल है। दस्तावेज अधूरे होने की स्थिति में आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

जिला नियंत्रक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंडी ब्रिजेन्द्र सिंह पठानिया ने बताया कि सभी आवेदन प्राथमिकता सूची एवं विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार ही विचारार्थ लिए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति कार्यालय मंडी से संपर्क किया जा सकता है।