CHANDIGARH,11.12.25-

चंडीगढ़ कमीशन फ़ॉर प्रोटेक्शन ऑफ़ चाइल्ड राइट्स (CCPCR) ने आज चंडीगढ़ सचिवालय, सेक्टर–9 में अपने महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जागरूकता अभियान ‘शुगर एवं ऑयल बोर्ड्स’ का शुभारंभ किया

चंडीगढ़, 11 दिसंबर 2025:चंडीगढ़ कमीशन फ़ॉर प्रोटेक्शन ऑफ़ चाइल्ड राइट्स (CCPCR) ने आज चंडीगढ़ सचिवालय, सेक्टर–9 में अपने महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जागरूकता अभियान ‘शुगर एवं ऑयल बोर्ड्स’ का शुभारंभ किया। इस पहल का औपचारिक शुभारंभ पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया द्वारा किया गया, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण के प्रति कमीशन तथा प्रशासन की प्रतिबद्धता पुनः सुदृढ़ हुई।

इस अवसर पर यू.टी. चंडीगढ़ के मुख्य सचिव श्री एच. राजेश प्रसाद, आईएएस, CCPCR की चेयरपर्सन सुश्री शिप्रा बंसल, सामाजिक कल्याण एवं महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव श्रीमती अनुराधा एस. छागटी, CSS, CCPCR के सदस्य श्री रजनीश कुमार तथा आयोग का स्टाफ उपस्थित रहा।

बच्चों में स्वस्थ भोजन की आदतें विकसित करने के उद्देश्य से यह पहल प्रशासन के सहयोग से शुरू की गई है। यह पहल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की दिशा-निर्देशों तथा CBSE द्वारा सभी स्कूलों में ‘शुगर बोर्ड’ लगाने के राष्ट्रीय अभियान के अनुरूप है।

‘शुगर एवं ऑयल बोर्ड’ बच्चों को अधिक चीनी तथा तेल के सेवन से होने वाले छिपे दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए एक प्रभावी उपाय हैं। इन बोर्डों पर कैलोरी संबंधी जानकारी, पोषक तत्वों व विटामिन से भरपूर खाद्य पदार्थों की सूची तथा सामान्यतः खाए जाने वाले स्नैक्स व पैकेज्ड फूड में मौजूद चीनी और वसा की मात्रा का ग्राफ़िक प्रदर्शन होगा। ये बोर्ड बच्चों को स्वस्थ विकल्प चुनने के लिए प्रेरित करेंगे। इन्हें चंडीगढ़ के सभी स्कूलों में प्रदर्शित किया जाएगा।

राज्यपाल एवं प्रशासक, यू.टी. चंडीगढ़ ने इस पहल के लिए आयोग और प्रशासनिक विभागों के प्रयासों की सराहना की।

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तंबाकू नियंत्रण तथा चंडीगढ़ में अवैध सिगरेट बिक्री को रोकने के लिए 11.12.2025 को COTPA अधिनियम और आबकारी अधिनियम के तहत एक संयुक्त छापेमारी अभियान चलाया गया।

योग्य मुख्य सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन (यू.टी.) के निर्देशानुसार तथा स्वास्थ्य सचिव एवं अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, आबकारी एवं कराधान विभाग, विधि माप विज्ञान विभाग तथा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण शाखा के अधिकारियों द्वारा 12.11.2025 को प्रवर्तन छापेमारी की गई।

छापेमारी निम्न स्थानों पर की गई:

1. बनवारी पान हाउस, रामदरबार, चंडीगढ़
दुकान में ढीली सिगरेट बेचते पाया गया, जो COTPA के प्रावधानों का उल्लंघन है। COTPA, 2003 की धारा 6A के तहत अनिवार्य साइनबोर्ड भी प्रदर्शित नहीं था। बिना बिल की सिगरेट तथा संदिग्ध नकली “Commando Magna” सिगरेट भी बरामद की गईं।

2. एम.एल. भाटिया शॉप, बूथ नंबर 3, सेक्टर 27-D, चंडीगढ़
दुकान में ढीली तथा आयातित सिगरेट बेची जा रही थीं, जो अधिनियम के तहत प्रतिबंधित है।

स्वास्थ्य विभाग और आबकारी विभाग द्वारा कुल ₹8,500 का जुर्माना लगाया गया। साथ ही आबकारी विभाग ने लगभग ₹15,500 (थोक मूल्य) की अवैध व आयातित सिगरेट जब्त कीं। इन उत्पादों पर अनिवार्य 85% चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनी नहीं थी, जिससे उनकी बिक्री अवैध होती है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की निदेशक डॉ. सुमन सिंह ने कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा गठित स्थायी टास्क फोर्स के तहत ऐसे प्रवर्तन अभियान नियमित रूप से जारी रहेंगे। उन्होंने बताया कि इन प्रयासों का उद्देश्य राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP), COTPA अधिनियम 2003, तंबाकू सेवन के हानिकारक प्रभावों तथा अवैध आयातित सिगरेट की रोकथाम के बारे में जन-जागरूकता बढ़ाना है।

श्री निशांत कुमार यादव, आबकारी एवं कराधान आयुक्त-cum-उपायुक्त, चंडीगढ़ ने कहा कि उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि अवैध और अनियंत्रित तंबाकू उत्पादों की उपलब्धता न केवल जन-स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है बल्कि नशे की बढ़ती प्रवृत्ति को भी बढ़ावा देती है। उन्होंने आश्वस्त किया कि प्रशासन नागरिकों की सुरक्षा और सभी कानूनी प्रावधानों के कड़े अनुपालन के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है।