सोलन-दिनांक 31.05.2025
डॉ. शांडिल प्रथम जून को सोलन के प्रवास पर

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल डॉ. धनीराम शांडिल प्रथम जून, 2025 को सोलन के प्रवास पर आ रहे हैं।
डॉ. शांडिल प्रथम जून, 2025 को सांय 05.00 बजे सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में 7-ए साइड राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह में मुख्यातिथि होंगे।
स्वास्थ्य मंत्री तदोपरांत सांय 06.00 बजे दुर्गा भवन, मुरारी मार्किट सोलन में उदय फोरम सोलन द्वारा आयोजित रफी नाईट में मुख्यातिथि होंगे।

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राज्य स्तरीय मां शूलिनी मेला के लिए कलाकारों के ऑडिशन 11 जून से
केवल ऑनलाइन पंजीकरण ही मान्य


सोलन-दिनांक 31.05.2025-अतिरिक्त उपायुक्त एवं मेला अधिकारी सोलन राहुल जैन ने कहा कि तीन दिवसीय राज्य स्तरीय मां शूलिनी मेला के लिए ऑडिशन 11 जून से 14 जून, 2025 तक आयोजित किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि यह ऑडिशन नगर निगम सोलन के हॉल में आयोजित किए जाएंगे।
राहुल जैन ने कहा कि राज्य स्तरीय मां शूलिनी मेला 20 से 22 जून, 2025 तक आयोजित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि ऑडिशन के लिए सभी कलाकारों को ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा। इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य रूप में आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि आवेदन करने के लिए इच्छुक कलाकारों को वेबसाइट एचपी सोलन डाट एनआईसी डाट इन - hpsolan.nic.in पर शूलिनी मेला, 2025 लिंक पर क्लिक कर आवेदन करना होगा। उन्होंने कहा कि सभी कलाकारों की सुविधा के लिए अंग्रेजी तथा हिन्दी भाषाओं में लिंक प्रदान किया गया है।

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सोलन -दिनांक 31.05.2025
आवश्यक आदेश

20 जून से 22 जून, 2025 तक आयोजित किए जा रहे राज्य स्तरीय मां शूलिनी मेला में आयोजित किए जाने वाले भण्डारों में जन सुरक्षा के दृष्टिगत कुछ निर्णय लिए गए हैं। यह जानकारी आज यहां अतिरिक्त उपायुक्त सोलन एवं मेला अधिकारी राहुल जैन ने दी।
राहुल जैन ने कहा कि यह निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि जन सुरक्षा के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है कि इस वर्ष मेला के दौरान सोलन शहर के विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए जाने वाले भण्डारों में प्लास्टिक, पॉलीथीन और थर्माकोल से निर्मित कप, प्लेट, बैग और पेयजल की बोतल इत्यादि पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
राहुल जैन ने कहा कि मेला अवधि के दौरान सभी प्रकार के भण्डारों के आयोजन के लिए उपमण्डलाधिकारी सोलन से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि प्लास्टिक, पॉलीथीन व थर्माकोल पर पूर्ण प्रतिबंध के सम्बन्ध में उचित निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि उपमण्डलाधिकारी सोलन द्वारा यह सुनिश्चित बनाया जाएगा कि भण्डारे की अनुमति के साथ प्लास्टिक, पॉलीथीन व थर्मोकाल के प्रयोग पर प्रतिबंध का अनुसरण भी हो। उन्होंने कहा कि भण्डारा आयोजित करने वाले व्यक्ति द्वारा यह सुनिश्चित बनाया जाएगा कि वह स्थानीय टौर की पतल, डूना एवं कागज़ से बनी पतल का ही प्रयोग करेंगे।
उन्होंने कहा कि इस आदेश का पालन न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।