घर से मतदान के लिए 12 मई से पहले भरें फार्म: अमरजीत सिंह
85 वर्ष से अधिक आयु और दिव्यांग मतदाता चुन सकते हैं यह विकल्प
पोस्टल बैलेट सेंटर के आवेदक अधिकारी-कर्मचारी भी 12 तक भेजें फार्म

हमीरपुर 30 अप्रैल। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अमरजीत सिंह ने बताया कि 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग मतदाताओं और 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं को भारत निर्वाचन आयोग ने घर से मतदान करने का विकल्प भी दिया है। अगर ये मतदाता आगामी लोकसभा आम चुनाव और विधानसभा उपचुनाव में मतदान केंद्रों पर जाने के बजाय घर से ही मतदान करना चाहते हैं तो वे 12 मई से पहले ही 12-डी फार्म भर दें। 12 मई के बाद 12-डी फार्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि घर से मतदान के लिए पात्र मतदाताओं से 12-डी फार्म प्राप्त होने के बाद उनके नाम मतदाता सूचियों में मार्क कर दिए जाएंगे। मार्किंग के बाद ये मतदाता केवल घर से ही मतदान कर सकेंगे।
अमरजीत सिंह ने बताया कि जिला के पांचों विधानसभा क्षेत्रों में 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं की कुल संख्या 5956 है। भोरंज विधानसभा क्षेत्र में 1271, सुजानपुर 998, हमीरपुर 1060, बड़सर 1356 और नादौन विधानसभा क्षेत्र में 1271 मतदाताओं की आयु 85 वर्ष से अधिक है। जिला में दिव्यांग मतदाताओं की कुल संख्या 4622 है। इनमें 2984 पुरुष और 1638 महिलाएं हैं। ये मतदाता घर से मतदान की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
इनके अलावा आवश्यक सेवाओं में तैनात अधिकारी-कर्मचारी जैसे-चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ और एम्बुलेंस सेवाएं, अग्निशमन विभाग के आवश्यक डयूटी कर्मचारी, लंबे रूटों पर तैनात चालक और परिचालक, दुग्ध प्रसंघ और सहकारी समितियों के दूध आपूर्ति सेवा में तैनात कर्मचारी, मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मी, पंप ऑपरेटर और टर्नर, इलेक्ट्रीशियन और लाइन-मैन तथा जेल कर्मचारी पोस्टल बैलेट सेंटरों (पीबीसी) पर मतदान कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें भी 12-डी फार्म भरकर तथा इसे अपने विभाग के नोडल अधिकारी से सत्यापित करवाकर 12 मई तक अपने विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी या सहायक निर्वाचन अधिकारी के पास पहुंचाना होगा। यह आवेदन प्राप्त होने के बाद अधिकारी या कर्मचारी को अपने विधानसभा क्षेत्र के पीबीसी पर मतदान के लिए 3 दिन दिए जाएंगे। उस अधिकारी या कर्मचारी को उन 3 दिनों के दौरान ही पीबीसी पर जाकर मतदान करना होगा।

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10 मई को भी दाखिल किए जा सकेंगे नामांकन पत्र
हमीरपुर 30 अप्रैल। उपायुक्त एवं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी अमरजीत सिंह ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया 7 से 14 मई तक होगी। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार 11 और 12 मई को सार्वजनिक अवकाश के कारण नामांकन पत्र दाखिल एवं स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
अमरजीत सिंह ने बताया कि 10 मई को हिमाचल प्रदेश में राजपत्रित अवकाश है, लेकिन यह अवकाश नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के तहत नहीं है। इसलिए, 10 मई को नामांकन पत्र दाखिल एवं स्वीकार किए जाएंगे।

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खाद्य आपूर्ति विभाग घर-घर पहुंचाएगा मतदान का संदेश, डीसी ने किया शुभारंभ

उचित मूल्य की दुकानों, गैस एजेंसियों और पैट्रोल पंपों पर उपभोक्ताओं को बांटे जाएंगे पंफलेट

हमीरपुर 30 अप्रैल। भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता जागरुकता कार्यक्रम ‘स्वीप’ के तहत आम मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने तथा आगामी चुनावों में मतदान की प्रतिशतता में वृद्धि करने के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग भी सराहनीय योगदान दे रहा है। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अमरजीत सिंह के निर्देशानुसार विभाग ने जिला में 6 अप्रैल को रसोई गैस सिलेंडरों पर स्टिकर्स के माध्यम से मतदान का संदेश घर-घर पहुंचाने का अभियान शुरू किया था और इसी कड़ी में अब जिला में राशन गोदामों, उचित मूल्य की सभी दुकानों, गैस एजेंसियों और पैट्रोल पंपों पर उपभोक्ताओं को पंफलेटों के माध्यम से भी मतदान के महत्व से अवगत करवाया जाएगा। मंगलवार को उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अमरजीत सिंह ने इस पंफलेट वितरण अभियान का शुभारंभ किया।
उन्होंने बताया कि जिले भर में उचित मूल्य की सभी 310 दुकानों, 50 पैट्रोल पंपों और 10 गैस एजेंसियों के माध्यम से ये पंफलेट उपभोक्ताओं तक पहुंचाए जाएंगे। इन पंफलेटों में मतदाता जागरुकता से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं और सभी मतदाताओं से लोकसभा चुनाव-2024 और विधानसभा उपचुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की गई है।
इस अवसर पर एडीसी मनेश यादव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के जिला नियंत्रक अरविंद शर्मा, निर्वाचन विभाग के तहसीलदार उपेंद्रनाथ शुक्ला और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।