ऊना, 25 मई - बारिश तथा आगजनी सहित किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार द्वारा प्रशासन के माध्यम से पीड़ित व्यक्ति को राहत राशि सहायतार्थ के रूप में प्रदान की जाती है। यह जानकारी कार्यकारी उपायुक्त ऊना महेंद्र पाल गुर्जर ने दी। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक आपदा के कारण शत-प्रतिशत क्षतिग्रस्त पक्के अथवा कच्चे घर के लिए मैदानी इलाकों में 1 लाख 20 हज़ार रूपये तक तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 1 लाख 30 हज़ार रूपये तक की राहत राशि दी जा सकती है। इसके अलावा आंशिक रूप से 15 प्रतिशत तक क्षतिग्रस्त पक्के घर के लिए 12 हज़ार 500 तथा कच्चे घर के लिए 10 हज़ार रूपये की राहत राशि प्रदान की जाती है।
उन्होंने बताया कि किसी भी व्यापारिक स्थल अथवा घराट इत्यादि को हुए नुकसान के लिए अधिकतम 10 हज़ार रूपये तथा दुकान इत्यादि को हुए नुकसान के लिए अधिकतम 25 हज़ार रूपये की मदद दी जाती है। किराए की दुकान को हुए नुकसान की स्थिति में राहत राशि दुकान के मालिक को प्रदान की जाएगी। किसी भी प्रकार के हट को हुए नुकसान के लिए 8 हज़ार रूपये तथा घर के साथ जुड़ी पशुशाला को हुए नुकसान के लिए 10 हज़ार रूपये की राहत राशि दी जाती है।
उन्होंने बताया कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर बनाए गए किसी भी मकान, दुकान अथवा हट इत्यादि को हुए नुकसान के लिए कोई भी राहत राशि नहीं दी जाएगी। महेंद्र पाल गुर्जर ने जिला वासियों से अपील की है कि हाल ही में जिला में हो रही बारिश और तूफान के कारण यदि किसी व्यक्ति के मकान, दुकान या पशुशाला इत्यादि को नुकसान हुआ हो तो इस संबंध में राहत राशि प्राप्त करने के लिए संबंधित एसडीएम कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।
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पीजीडीसीए व डीसीए पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण को आवेदन आमंत्रित
मंडी, 25 मई । सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने वर्ष 2023-24 के लिए कम्प्यूटर एप्लीकेशन व समवर्गी क्रियाकलापों में प्रशिक्षण एवं दक्षता योजना के अंतर्गत आवेदन आमन्त्रित किए हैं। इन पाठयक्रमों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विधवा, एकल नारी एवं विशेष रूप से सक्षम से संबंधित अभ्यार्थियों के लिए यह प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध रहेगी। यह जानकारी जिला कल्याण अधिकारी मंडी समीर ने देते हुए बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पीजीडीसीए व डीसीए पाठयक्रमों के लिए आवेदन आमन्त्रित किए हैं। यह दोनों पाठयक्रम एक वर्ष की अवधि के हैं। पीजीडीसीए पाठ्यक्रम में आवेदन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक व डीसीए पाठ्यक्रम के लिए न्यूनतम योग्यता जमा दो होना अनिवार्य है। इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। साथ ही आवेदक गरीबी रेखा से नीचे रह रहे चयनित परिवारों का सदस्य होना चाहिए या फिर परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
उन्होंने बताया कि यह दोनों पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (नाइलेट) तथा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांसड कम्प्यूटिंग (सी-डेक) के माध्यम से करवाया जाएगा। इन दोनों पाठयक्रमों का प्रशिक्षण एक जुलाई 2023 से शुरू होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला मुख्यालय स्तर पर आयोजित किया जायेगा। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण अवधि के दौरान अभ्यार्थियों को एक हजार रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड दिया जाएगा, वहीं विशेष रूप से सक्षम अभ्यर्थियों को 12 सौ रुपये प्रतिमाह का स्टाइपेंड मिलेगा।
उन्होंने कहा कि इच्छुक उम्मीदवार अपने आवेदन सादे कागज पर जिला कल्याण अधिकारी मंडी को दसवीं, जमा दो तथा स्नातक प्रमाण पत्रों, जाति प्रमाण पत्र, बी.पी.एल. प्रमाण पत्र, हिमाचली प्रमाण पत्र तथा आय प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतियों के साथ 22 जून 2023 तक प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदक अधिक जानकारी के लिये जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय मंडी के दूरभाष नम्बर 01905-222196, 82196-16351 व 98175-94229 या संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
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यूपीएससी परीक्षा के दिन 28 मई को परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा-144 लागू रहेगी
मंडी, 25 मई । संघ लोक सेवा आयोग (यू.पी.एस.सी.) नई दिल्ली 28 मई, 2023 को मंडी जिला मुख्यालय में भारतीय प्रशासनिक सेवा की प्रारम्भिक परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। सदर मंडी में इस परीक्षा के लिए राजकीय वल्लभ महाविद्यालय मंडी तथा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मंडी में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा को शांतिपूर्वक व सूचारू रूप से सम्पन्न करवाने के लिए 28 मई को सदर मंडी मुख्यालय के संबंधित परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा-144 लागू रहेगी। इस बारे एसडीएम सदर मंडी ओम कांत ठाकुर ने वीरवार को आदेश जारी किए हैं।
उन्होंने बताया कि 28 मई 2023 को संबंधित परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक कार्यक्रम, जुलूस, रैलियों, नारेबाजी, धरना प्रदर्शन आदि पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि परीक्षा के दिन यानी 28 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक संबंधित परीक्षा स्थलों के आसपास लाउड स्पीकरों के उपयोग, परीक्षा स्थलों के आसपास निर्माण, टेंट स्टेज लगाने, तोड़ने आदि के काम पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि इस दिन परीक्षा केंद्रों में किसी प्रकार के हथियार, लाठियां, गोला बारूद, तलवार, घातक उपकरण आदि ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
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जिला रोजगार कार्यालय चंबा में 27 मई को होगा लघु रोजगार मेले का आयोजन- अरविंद चौहान
सदर विधायक नीरज नैय्यर करेंगे बतौर मुख्य अतिथि शिरकत
एक हजार के करीब भरे जाएंगे पद
चंबा, 25 मई-श्रम एवं रोजगार विभाग द्वारा 27 मई को जिला रोजगार कार्यालय एवं मॉडल कैरियर सेन्टर बालू ( चंबा) में प्रातः 10 बजे से सायं 4 बजे तक लघु रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा।
जिला रोजगार अधिकारी अरविंद सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए कहा कि लघु रोजगार मेले में निजी क्षेत्र के लगभग 20 से 21 नियोजकों द्वारा लगभग एक हजार पदों हेतु जिला चंबा व अन्य स्थानों के लिए नियुक्तियां की जाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि इन नियोजकों में चंबा जिला के स्थानीय, प्रदेश के अन्य जिलों और बाहरी राज्यों से शामिल है।
उन्होंने कहा कि रोजगार मेले में विधानसभा क्षेत्र चंबा के सदर विधायक नीरज नैय्यर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेगें।
उन्होंने कहा कि मेले में आठवीं, 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, होटल मैनेजमेंट में ग्रेजुएट, टीजीटी मेडिकल, आर्ट्स विषय के साथ टैट, एनटीटी, शास्त्री टैट सहित, बीबीए और आईटीआई पास पुरुष एवं महिला इच्छुक अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं ।
उन्होंने कहा कि उपरोक्त शैक्षणिक योग्यता के साथ आयु सीमा 18 से 45 वर्ष निर्धारित की गई है।
उन्होंने कहा कि इच्छुक आवेदक शैक्षणिक योग्यता के मूल प्रमाण पत्र, अपना बायोडाटा, रोजगार कार्यालय का प्रमाण पत्र, हिमाचली प्रमाण पत्र तथा तीन पासपोर्ट साइज फोटो लेकर निर्धारित समय पर उपस्थित हो जाएं।
उन्होंने जिला के समस्त युवाओं से आह्वान किया है कि वे इस रोजगार मेले का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।