अप्रशिक्षित कामगारों के हुनर को संवारने के लिए उद्योग विभाग देगा प्रशिक्षण

नाहन 19 मई। हिमाचल प्रदेश सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित ग्रामीण इंजीनियरिंग आधारित प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत उद्योग विभाग द्वारा सिरमौर जिला के अनुसूचित जाति, सामान्य वर्ग एंव अन्य पिछड़ा वर्ग, एंव पिछड़े क्षेत्र के गरीब युवकों को विभिन्न ग्रामीण इंजीनियरिंग आधारित उद्योगों में 4 सप्ताह से लेकर 12 महीने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी 25 मई 2023 तक उद्योग विभाग में आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए साक्षात्कार 27 मई को जिला उद्योग केन्द्र में लिए जायेंगे।
संयुक्त निदेशक जिला उद्योग केन्द, सिरमौर, ज्ञान सिंह चौहान ने यह जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि उद्योग विभाग द्वारा अप्रशिक्षित कामगारों के हुनर को संवारने के लिए इस प्रकार के प्रशिक्षिणों का आयोजन किया जा रहा है।
उन्हांेंने कहा कि इच्छुक अभ्यर्थियों को जैसे फर्नीचर मेकिंग, ऑटोमोबाइल रिपेयर, वेल्डिंग स्टील फेब्रिकेशन, कृषि यन्त्र बनाने, ब्लैकस्मिथी, मशीन एंव लेथ वर्क, बांस तथा केन के उत्पाद, कारपेंट्री, इलेक्ट्रीशियन एंड प्लम्बिंग वर्क, मिस्त्री, इलेक्ट्रोनिक्स गुड्स रिपेयर, एंव मोटर वाइंडिंग, कंप्यूटर एडिड डिजाईन (सीएडी) बेकरी प्रोडक्ट्स, ऑटो रिपेयर, टायर पंक्चर, डेंटिंग-पेंटिंग, होज़री, ब्यूटी पार्लर, खाद्य प्रंसस्करण में प्रशिक्षण प्रदान किया जागा। इसके अलावा दुग्ध प्रसंस्करण, धातु कला, एल्युमीनियम फेब्रिकेशन, रेफ्रीजरेशन, फ्लेक्स प्रिंटिंग, इको फ्रेंडली बैग मेकिंग, खिलौने बनाने, आर्टिफिशियल ज्वेलरी मेकिंग, हैंडलूम, एंव कैटरिंग एंड सर्विसिंग वर्क, आदि ट्रेड्स मंे भी प्रशिक्षण दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इन कोर्सों की अवधि 4 सप्ताह से लेकर 12 महीने तक है तथा 16 वर्ष से 40 वर्ष तक का कोई भी व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है। इस प्रशिक्षण के लिए कोई भी शैक्षिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है यानि कोई भी शिक्षित अथवा अशिक्षित व्यक्ति यह प्रशिक्षण ले सकता है। योजना के अन्तर्गत साामन्य, एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रत्येक प्रशिक्षु को प्रतिमास 1500 रुपये की दर से वजीफा दिया जाएगा तथा प्रशिक्षण उपरांत सात हजार रुपये प्रति प्रशिक्षणार्थी की दर से टूल किट खरीदने हेतु प्रदान किये जाएंगे। जबकि अनुसूचित जाति के प्रशिक्षु को प्रतिमास 2400 रुपये की दर से वजीफा दिया जाएगा तथा प्रशिक्षण उपरांत सात हजार रुपये टूल किट खरीदने के लिए दिए जाएंगे।
ज्ञान सिंह चौहान ने कहा कि जिन अभियार्थियो ने हिमाचल कौशल विकास भत्ता योजना के तहत बेरोजगार भत्ता प्राप्त किया है या कर रहे हैं वे इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएँगे। इच्छुक उम्मीदवार सादे कागज़ पर अपने आवेदन, आयु प्रमाण पत्र, हिमाचली एंव जाति प्रमाण पत्र , शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र(यदि शिक्षित है तो ) आधार कार्ड, बीपीएल प्रमाण पत्र (यदि है तो ) सहित जिला उद्योग केंद्र में या अपने विकास खंड से सम्बंधित खंड विकास कार्यालय में प्रसार अधिकारी (उद्योग) के पास दिनांक 25 मई 2023 तक प्रस्तुत कर सकता है। इस योजना के साक्षात्कार 27 मई 2023 को जिला उद्योग केन्द्र कार्यालय नाहन के कार्यालय में होगाा।
उन्होंने बताया कि योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण के इच्छुक अभ्यर्थी प्रशिक्षण प्रदान करने वाली एजेंसी, वर्कशॉप अथवा संस्थान का निर्धारण अपने स्तर पर स्वयं करेंगे।
अधिक जानकारी के लिए जिला उद्योग केन्द्र सिरमौर स्थित नाहन के कार्यालय दूरभाष न. 01702-222259 पर संपर्क किया जा सकता है।

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निशानदेही/तकसीम के लम्बित मामले निपटाने को 23 मई से विशेष अभियान
एसडीएम को दो दिन के भीतर कार्य योजना तैयार करने के दिए निर्देश,
मंडी 19 मई । मंडी जिला में निशानदेही/तकसीम के लंबित मामलों का निपटारा करने के विशेष अभियान चलाया जाएगा इस के लिए जिला के सभी राजस्व अधिकारियों, तहसीलदार, नायब तहसीलदारों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यह जानकारी देते हुए अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अश्वनी कुमार ने बताया कि इन मामलों के निपटारे के लिए मंडी जिला में 23 मई से 15 जून तक विशेष अभियान चलाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में जिला में तहसीलदार/नायब तहसीलदार के पास लगभग 9 हजार मामले निशानदेही, तकसीम तथा कब्जा नाजाईज के मामले निपटाने हेतु लम्बित है । उन्होंने बताया कि अधिक मामले लम्बित होने के दृष्टिगत राजस्व अधिकारियों के न्यायालीय कार्य के लिए दिन निर्धारित किए गए हैं । उन्होंने बताया कि 100 मामले होने तक माह में चार दिन, 300 मामले लम्बित होने की स्थिति में 8 दिन, 600 मामले लंबित होने पर 10, 1000 मामले लंबित होने तक 12 दिन तथा एक हजार से अधिक मामले लंबित होने पर 14 दिन निर्धारित किए गए हैं । उन्होंने लम्बित मामलों का निपटारा निर्धारित अवधि में करने के लिए सभी एसडीएम को दो दिन के भीतर कार्य योजना तैयार करने तथा प्रत्येक सोमवार को निर्धारित प्रपत्र पर प्रगति रिपोर्ट उनके कार्यालय को भेजने के निर्देश दिए ।
अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने कहा कि जिन कानूनगो/पटवारी सर्कल में मामले बहुत कम हैं, उन कानूनगो व पटवारी की सेवाएं दूसरे सर्कल में लम्बित प्रकरणों के निपटाने के लिए ली जायेगी ।

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हमीरपुर में रेलवे गेटकीपर के लिए भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती 24 को
हमीरपुर 19 मई। गुजरात के अहमदाबाद, भावनगर और राजकोट रेलवे डिवीजनों में रेलवे गेटकीपर के 300 पदों के लिए चैकमेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड 24 मई को सुबह 10 बजे हमीरपुर के सैनिक विश्राम गृह परिसर में थल सेना के भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती रैली आयोजित करने जा रही है।
जिला सैनिक कल्याण उपनिदेशक स्क्वॉड्रन लीडर मनोज राणा ने बताया कि केवल थल सेना के भूतपूर्व सैनिकों के लिए आयोजित की जा रही इस रैली में 54 वर्ष तक की आयु के दसवीं पास भूतपूर्व सैनिक भाग ले सकते हैं। भर्ती रैली में चयनित भूतपूर्व सैनिकों को 33 हजार रुपये मासिक वेतन मिलेगा और उन्हें रहने-खाने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। प्रतिदिन ड्यूटी का समय 12 घंटे रहेगा तथा उन्हें महीने में चार छुट्टियां मिलेंगी।
उपनिदेशक ने बताया कि भर्ती के इच्छुक थल सेना के भूतपूर्व सैनिकों को अपने साथ डिस्चार्ज बुक, पीपीओ, एक्स सर्विसमैन आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एसपी द्वारा जारी पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट, दसवीं कक्षा की अंक तालिका और दस पासपोर्ट साइज फोटो लाने होंगे तथा उन्हें प्रशिक्षण एवं प्रशासनिक शुल्क के रूप में पांच हजार रुपये की राशि जमा करवानी होगी।
अधिक जानकारी के लिए उपनिदेशक कार्यालय के दूरभाष नंबर 01972-222334 पर संपर्क किया जा सकता है।
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