8 मई को बिजली बंद
धर्मशाला, 6 मई। विद्युत उपमण्डल-1 धर्मशाला के सहायक अभियंता रमन भरमौरिया ने बताया कि धर्मशाला शहर में कोतवाली बाजार, खनियारा रोड़, तिब्बतीयन लाइब्रेरी, खड़ा डंडा रोड़, दाड़नू, गमरू, मैैकलोडगंज बाइपास और इसके आसपास के क्षेत्र में बिजली की लाइनों की शिफ्टिंग और स्मार्ट सिटी कार्यों के चलते 8 मई को प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे अथवा कार्य समाप्ति तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी।
उन्होंने बताया कि मौसम खराब होने की स्थिति में यह कार्य अगले दिन किया जाएगा।

=============================

MANDI,06.04.23-

हत्या का आरोप सिद्ध, दोषी को आजीवन कठोर कारावास और 10,000/- रुपए जुर्माना

माननीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1, मण्डी की अदालत ने नारायण सिंह पुत्र चनालू राम, गाँव चुटावन (निन्धनी) को एक व्यक्ति चन्दू लाल की हत्या का दोष सिद्ध होने पर दोषी को आजीवन कठोर कारावास के साथ 10,000/- रूपये जुर्माने की सजा सुनाईl यदि उक्त दोषी जुर्माना अदा करने में असमर्थ रहता है तो दोषी को 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगाl

उक्त मामले में दिनांक 07/02/2010 को शिकायतकर्ता पन्ना लाल निवासी चुटावन ने पुलिस के समक्ष व्यान किया कि दिनांक 06/02/2010 को शिकायतकर्ता को रात करीब 9 बजे उसके चाचा नारायण सिंह के कमरे से शोर सुनाई दिया तो वह और उसकी माता शोर सुनकर नारायण के कमरे में गयेl वहां पर नारायण और चन्दू लाल आपसे में बहसबाजी कर रहे थेl शिकायतकर्ता ने दोनों को बहसबाजी से रोका और चन्दू लाल को उसके कमरे तक छोड़ने के लिए ले जा रहा था तभी पीछे से नारायण सिंह ने पीतल के लोटे से चन्दू लाल के सिर पर वार कर दिया, जिसके कारण चन्दू लाल निचे गिर गया और गिरते समय उसके और भी चोट आयी और उसके सिर से खून बहने लगाl लेकिन चन्दू लाल ने कहा कि वह ठीक है और शिकायतकर्ता ने उसको कमरे में छोड़ा और दर्द की दवा दी उसके पश्चात पीड़ित चन्दू लाल सो गया थाl रात 3 बजे पीड़ित चन्दू लाल को खून की एक उलटी हुई और वह बात करने में असमर्थ था और 07/02/2010 को सुबह चार बजे चन्दू लाल की मृत्यु हो गयीl उक्त घटना के आधार पर दोषी नारायण के खिलाफ पुलिस थाना गोहर, जिला मण्डी में अभियोग सख्या 23/2010 दर्ज हुआ था। इस मामले की जाँच अन्वेक्षण अधिकारी पुलिस थाना गोहर ने अमल में लायी थीl मामले की छानबीन पूरी होने पर मामले का चालान थाना अधिकारी गोहर द्वारा अदालत में दायर किया था।

माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त मामले में सरकार की तरफ से पैरवी उप जिला न्यायवादी, मण्डी, नवीना राही ने अमल में लायी थी और अभियोजन पक्ष ने इस मामले में 21 गवाहों के ब्यान कलम बन्द करवाए थे।

दिनांक: 06/05/2023

District Attorney,

Mandi, District Mandi
Phone 01905-223358

=================================

सब स्टेशन चंबा के अधीन आने वाले क्षेत्रों में 9 मई को बाधित रहेगी विद्युत आपूर्ति
आवश्यक रखरखाव और मरम्मत का होगा कार्य
चंबा , 6 मई-सहायक अधिशासी अभियंता हंसराज चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि 9 मई को विद्युत उपमंडल चंबा-1 के 33/11 केवी सब-स्टेशन चंबा के जरूरी मरम्मत एवं रखरखाव कार्य के लिए विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी।
उन्होंने बताया कि सब-स्टेशन चंबा के अंतर्गत आने वाले सभी 11 केवी फीडरों से संचालित होने वाले चंबा शहर, मुगला, हरदासपुरा, करियां, भड़ियाँ कोठी, जुलाखड़ी, लुड्डु, कठन्ना, सुल्तानपुर, ओबड़ी, बालु, परेल, घांगनी, भरियाँ, कलौता, सरोल पंचायत, घोल्टी, भद्रम, हरिपुर पंचायत, दयोली, सेई, पलुही, पंचायत राजपुरा,फोलगत, मंगला, जटकरी, कोलका, भालका, गेट, द्रमण पंचायत, साच, नगोड़ी, खजियार, तडोली क्षेत्र आदि की विद्युत आपूर्ति प्रातः 10:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक या कार्य समाप्ति तक बाधित रहेगी।
उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से सहयोग का आह्वान भी किया है।