धर्मशाला डिग्री कालेज सहित दो स्कूलों के लिए मिले 45 लाख : सुधीर शर्मा
राजकीय महाविद्यालय में बनेगा आउटडोर जिम, सिंथेटिक लेयर बिछेगी, गार्डन और बेंच भी लगेंगे
धर्मशाला, 5 अप्रैल। धर्मशाला डिग्री कालेज और धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के दो स्कूलों के लिए प्रदेश सरकार ने 45 लाख रुपए की धनराशि मंजूर की है। धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा ने जनता की मांग पर यह पैसा मंजूर करवाया है। बुधवार को धर्मशाला से जारी बयान में धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा ने बताया कि धर्मशाला डिग्री कालेज को ही 15 लाख रुपए का बजट मिला है। इसके तहत धर्मशाला कालेज में 5 लाख रुपए से आउटडोर जिम बनेगा। इसके अलवा आउटडोर गार्डन-बेंच पर भी पांच लाख रुपए खर्च होंगे। कालेज में बास्केटबाल कोर्ट में सिंथेटिक लेयर भी बिछेगी। सुधीर शर्मा ने बताया कि राजकीय प्राथमिक पाठशाला दाड़ी व राजकीय पाठशाला कोतवाली बाजार को 15-15 लाख प्रति स्कूल मिले हैं। इसमें दोनों स्कूलों में 8-8 लाख रुपए से सिविल वर्क किए जाएंगे। इसके अलावा दोनों स्कूलों में सात-सात लाख रुपए मैटीरियल खरीद पर खर्च किए जाएंगे। सुधीर शर्मा ने कहा कि धर्मशाला हलके में एक समान विकास करवाया जा रहा है। स्मार्ट सिटी के कार्यों को स्पीड अप किया गया है। पीडब्ल्यूडी, जलशक्ति, राजस्व अधिकारियों को जनता के काम प्राथमिकता के आधार पर निपटाने को कहा गया है। इसी तरह कृषि व बागबानी अधिकारी गांवों में जागरूकता कैंप लगा रहे हैे। कूहलों को अपग्रेड करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पास्सू सब्जी मंडी और ओबीसी भवन को प्राथमिकता के आधार पर मुकम्मल किया जा रहा है।
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भोरंज की मतदाता सूचियों के प्रारूप आम जनता के लिए उपलब्ध

हमीरपुर 05 अप्रैल। एसडीएम एवं विधानसभा क्षेत्र 36-भोरंज के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी संजय स्वरूप ने बताया कि क्षेत्र की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के प्रारूप निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम-1960 के अनुसार तैयार कर लिए गए हैं तथा आम जनता के निरीक्षण के लिए इनकी एक-एक प्रति एसडीएम कार्यालय भोरंज, तहसील कार्यालय भोरंज तथा प्रत्येक बूथ लेवल अधिकारी के पास उपलब्ध करवा दी गई हंै।
संजय स्वरूप ने बताया कि इन मतदाता सूचियों में नए नाम शामिल के दावे, अपात्र लोगों के नाम हटाने के आक्षेप और नाम दुरुस्त करने के आवेदन निर्धारित प्रपत्रों पर 20 अप्रैल तक स्वीकार किए जाएंगे। एसडीएम ने बताया कि ये दावे या आक्षेप एसडीएम और तहसील कार्यालय या संबंधित बूथ लेवल अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जा सकते हैं या डाक द्वारा 20 अप्रैल तक एसडीएम कार्यालय में पहुंच जाने चाहिए।
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उचित मूल्य की 9 दुकानों के लिए आवेदन 18 अप्रैल तक
हमीरपुर 05 अप्रैल। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत हमीरपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में खुलने वाली उचित मूल्य की 9 दुकानों के लिए 18 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि हमीरपुर शहर के वार्ड नंबर-2, ग्राम पंचायत धलोट के वार्ड नंबर-1 गांव समरयाल, ग्राम पंचायत चलोह के वार्ड नंबर-2 गांव धैल, ग्राम पंचायत क्याराबाग के वार्ड नंबर-2 सुनवीं ब्राह्मणा, ग्राम पंचायत जनैहण के वार्ड नंबर-3 गांव जनैहण, ग्राम पंचायत चौकी कनकरी के वार्ड नंबर-5 गांव चौकी कनकरी, ग्राम पंचायत पपलाह के वार्ड नंबर-5 गांव कोट रसेडवां, ग्राम पंचायत करंडोला प्लासी के वार्ड नंबर-3 गांव जटूआ और ग्राम पंचायत भदरूं के वार्ड नंबर-4 गांव भदरूं में उचित मूल्य की एक-एक दुकान खोली जाएगी।
उन्होंने बताया कि इन दुकानों के लिए इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं वेबसाइट एमर्जिंगहिमाचल डॉट एचपी डॉट जीओवी डॉट इन पर 18 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हंै।
जिला नियंत्रक ने बताया कि उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन के लिए पहली प्राथमिकता सार्वजनिक संस्थाएं जैसे- स्थानीय पंचायत या शहरी निकाय, स्वयं सहायता समूह, सहकारी सभा, महिलाओं तथा उनके समूह को दी जाएगी। अगर एक वार्ड में एक से अधिक संस्थाएं आवेदन करती हैं तो पंजीकृत संस्था को अधिमान दिया जाएगा।
दुकान आवंटन के लिए दूसरी प्राथमिकता विधवा या एकल नारी, दिव्यांग व्यक्ति जोकि दुकान चलाने में सक्षम हो, भूतपूर्व सैनिक या बेरोजगार व्यक्ति को दी जाएगी। जबकि, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को तीसरी प्राथमिकता दी जाएगी।
आवेदन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक पास रखी गई है और आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदन के साथ मैट्रिक का प्रमाण पत्र, उच्च शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र, वित्तीय स्थिति, दुकान की उपलब्धता और भंडारण क्षमता से संबंधित सत्यापित दस्तावेज अपलोड किए जाने चाहिए। भूतपूर्व सैनिक या शिक्षित बेरोजगार होने पर परिवार के किसी भी अन्य सदस्य के नियमित सरकारी रोजगार में न होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। पंचायतीराज संस्थाओं, नगर निकायों, विधानसभा और संसद सदस्यों के परिजन भी इन दुकानों के लिए पात्र नहीं होंगे। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला नियंत्रक कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
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ओल्ड साहू फीडर के अधीन आने वाले क्षेत्रों में 8 अप्रैल को बाधित रहेगी विद्युत आपूर्ति
आवश्यक रखरखाव और मरम्मत का होगा कार्य
चंबा , 5 अप्रैल,सहायक अभियंता अजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 8 अप्रैल को विद्युत उपमंडल चंबा- 2 के 33/11 केवी सब-स्टेशन के अंतर्गत आने वाले 11 केवी ओल्ड साहू फीडर की आवश्यक मुरम्मत व रख रखाव हेतु विद्युत आपूर्ति सुबह 09 बजे से सांय 05 बजे तक या कार्य समाप्ति तक बाधित रहेगी। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत आने वाले गाँव ककियां, फुलनूटाला, बाड़ीदेहरा, काक्डोलु, भुज्जा, ऊटीप, बाड़का, आदि के आसपास विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी।
सहायक अभियंता ने यह भी बताया कि रखरखाव व मरम्मत का कार्य मौसम की स्थिति पर निर्भर रहेगा। उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से सहयोग का आह्वान भी किया है।
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फोटोयुक्त मतदाता सूचियां निरीक्षण हेतू निःशुल्क उपलब्ध
20 अप्रैल तक किए जा सकते है दावे व आक्षेप दाखिल
ऊना, 5 अप्रैल - एसडीएम एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हरोली विशाल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 43-हरोली सभा निर्वाचन क्षेत्र की फोटायुक्त मतदाता सूचियों को विशेष पुनरीक्षण कार्य शुरू हो गया जिसकी आर्हक तिथि 1 अप्रैल, 2023 होगी। उन्होंने बताया कि फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के प्रारूप निर्वाचक रजिस्ट्रकीरण नियम 1960 के तहत तैयार कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि फोटोयुक्त मतदाता सूचियां आम जनता के निरीक्षण के लिए एसडीएम कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय ऊना तथा प्रत्येक मतदान केंद्र पर प्रतिनियुक्त अभिहित अधिकारी ने पास निरीक्षण निःशुल्क उपलब्ध रहेगी।
उन्होंने बताया कि यदि पूर्वोक्त तिथि के संदर्भ में किसी नाम के समलित किए जाने के लिए कोई दावा या किसी नाम को समलित किए जाने वाले कोई आक्षेप हो तो वह 20 अप्रैल, 2023 को या इससे पूर्व प्रारूप् 6, 7 व 8 में से जो भी सामूचित हो उस पर दाखिल कर सकता है। उन्होंने बताया कि कोई भी पात्र नागरिक जो 1 जुलाई, 2023 या 1 अक्तूबर, 2023 आर्हता तिथि को 18 वर्ष या इससे अधिक की आयु पूर्ण कर रहा है वह निर्वाचक नामावली में अपना नाम समलित करवाने के लिए 20 अप्रैल, 2023 तक प्रारूप 6 पर अपना नाम समलित करने के लिए दावा प्रस्तुत कर सकता है।
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फोटोयुक्त मतदाता सूचियां निरीक्षण हेतू 20 अप्रैल तक रहेंगी निःशुल्क उपलब्ध - एसडीएम
ऊना, 5 अप्रैल - एसडीएम एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विश्वा मोहन देव चैहान ने जानकारी देते हुए बताया कि 44-ऊना सभा निर्वाचन क्षेत्र की फोटायुक्त मतदाता सूचियों को विशेष पुनरीक्षण कार्य शुरू हो गया जिसकी आर्हक तिथि 1 अप्रैल, 2023 होगी। उन्होंने बताया कि फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के प्रारूप निर्वाचक रजिस्ट्रकीरण नियम 1960 के तहत तैयार कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि फोटोयुक्त मतदाता सूचियां आम जनता के निरीक्षण के लिए एसडीएम कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय ऊना तथा प्रत्येक मतदान केंद्र पर प्रतिनियुक्त अभिहित अधिकारी ने पास निरीक्षण निःशुल्क उपलब्ध रहेगी।
उन्होंने बताया कि यदि पूर्वोक्त तिथि के संदर्भ में किसी नाम के समलित किए जाने के लिए कोई दावा या किसी नाम को समलित किए जाने वाले कोई आक्षेप हो तो वह 20 अप्रैल, 2023 को या इससे पूर्व प्रारूप् 6, 7 व 8 में से जो भी सामूचित हो उस पर दाखिल कर सकता है। उन्होंने बताया कि कोई भी पात्र नागरिक जो 1 जुलाई, 2023 या 1 अक्तूबर, 2023 आर्हता तिथि को 18 वर्ष या इससे अधिक की आयु पूर्ण कर रहा है वह निर्वाचक नामावली में अपना नाम समलित करवाने के लिए 20 अप्रैल, 2023 तक प्रारूप 6 पर अपना नाम समलित करने के लिए दावा प्रस्तुत कर सकता है।