मतदान दिवस पर रहेगा सवेतन अवकाश-उपायुक्त मुकेश रेपसवाल
चंबा, मई 15-पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के दृष्टिगत मतदान वाले दिन 26 मई (प्रथम चरण), 28 मई (द्वितीय चरण) तथा 30 मई (तृतीय चरण) को राज्य सरकार द्वारा सवेतन अवकाश घोषित किया गया है।
उपायुक्त एवं ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) मुकेश रेपसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार इन तिथियों पर सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम, शैक्षणिक संस्थान तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत आने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
साथ में उन्होंने यह भी बताया कि मतदान वाले दिन संबंधित पंचायत क्षेत्रों में स्थित दुकानें एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे। यह दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए भी सवेतन अवकाश
होगा तथा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1181 की धारा 25 के अंतर्गत भी मान्य होगा।
उन्होंने बताया कि राज्य के विभिन्न स्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी मतदान प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर विशेष आकस्मिक अवकाश की सुविधा प्रदान की जाएगी।
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