*वार्डों के परिसीमन के लिए प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त, 2 मार्च तक कार्य पूरे करने के आदेश*

*मंडी, 25 फरवरी।* उपायुक्त अपूर्व देवगन ने जिला मण्डी की पंचायत समिति द्रंग स्थित पधर के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन को तैयार करने तथा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का जनसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशन करने के लिए उपमण्डलाधिकारी (ना०) पधर को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त करने संबंधी अधिसूचना जारी की है। साथ ही आदेश दिए हैं कि 02 मार्च, 2026 तक या इससे पूर्व इसका अंतिम प्रकाशन करना सुनिश्चित करें।

अधिसूचना के अनुसार पंचायतों के पुनर्गठन एवं पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के दृष्टिगत पुनर्गठन से प्रभावित होने वाली ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद के वार्डों का परिसीमन होना है, जिसके संदर्भ में जारी विभिन्न निर्देशों के अनुसार इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है।

उपायुक्त की ओर से जारी एक अन्य अधिसूचना के अनुसार विकास खण्ड द्रंग की ग्राम पंचायत मसौली तथा नेर घरवासडा के क्षेत्रों का पुनर्गठन/विभाजन कर नए ग्राम सभा क्षेत्रों का गठन हुआ है। इसके दृष्टिगत पुनर्गठन से प्रभावित होने वाली ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद के वार्डों का परिसीमन होना है।

इसके लिए उपायुक्त अपूर्व देवगन ने खण्ड विकास अधिकारी द्रंग स्थित पधर को उनके सम्बन्धित विकास खण्ड की ग्राम पंचायत नेर घरवासड़ा, मसौली, छतर व मनोह के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन को तैयार करने तथा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का जनसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशन करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की है। साथ ही आदेश दिए हैं कि परिसीमन का अंतिम प्रकाशन 02 मार्च, 2026 तक करना सुनिश्चित करें।
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*उचित मूल्यों की दुकानों पर आधार आधारित ओटीपी और फेस ऑथंटिकेशन सुविधा पूर्ण रूप से सक्रिय*
*मंडी, 25 फरवरी।* खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक सुगम और तकनीक अनुकूल बनाने के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि विभाग द्वारा अब जिला की सभी उचित मूल्य की दुकानों पर आधार आधारित ओटीपी और फेस ऑथंटिकेशन (चेहरा प्रमाणीकरण) की सुविधा पूर्ण रूप से सक्रिय कर दी गयी है। ऐस में अब लाभार्थी अपने आधार से लिंक मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी या फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए राशन प्राप्त कर सकते हैं। विशेष वर्गों के लिए जैसे कि बुजुर्ग, बीमार या दिव्यांग लाभार्थी जो शारीरिक रूप से उचित मूल्य की दुकान तक जाने में असमर्थ हैं, वे अब अपने किसी नामांकित व्यक्ति के माध्यम से या ओटीपी साझा करके अपना राशन प्राप्त करना सुनिश्चित कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा सभी उचित मूल्य की दुकानों के संचालकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे उपभोक्ताओं को इन नई सुविधाओं की जानकारी दें और वितरण प्रक्रिया में उनका पूर्ण सहयोग करें। उन्होंने बताया कि विभाग सभी पात्र नागरिकों तक निर्बाध खाद्यान्न आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या या शिकायत के लिए लाभार्थी विभाग के मंडी स्थित कार्यालय के दूरभाष नंबर 01905-222197 पर संपर्क कर सकते हैं या अपने संबंधित ब्लॉक के विभागीय निरीक्षक से संपर्क कर सकते हैं।
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*सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी 28 फरवरी तक अवश्य करें ई-केवाईसी सत्यापन*
*मंडी, 25 फरवरी।* अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण विभाग ने सूचित किया है कि सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी 28 फरवरी, 2026 तक ई-केवाईसी सत्यापन अवश्य करवा लें।
विभाग के एक प्रवक्ता ने यहां बताया कि लाभार्थी अपने नजदीकी आगंनबाड़ी केन्द्र अथवा सम्बंधित तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय में जाकर 28 फरवरी, 2026 से पूर्व सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित अपना (ई-केवाईसी) सत्यापन करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि इस अंतिम अवसर के उपरान्त, पेंशन लाभार्थी द्वारा अपनी ई-केवाईसी सत्यापित नहीं करने की स्थिति में यह समझा जाएगा कि पेंशनर अनुपलब्ध है अथवा सामाजिक सुरक्षा पैन्शन प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है। ऐसे में उन पैन्शनरों की पेंशन स्थायी रूप से बंद कर दी जायेगी। इसके अतिरिक्त, यदि किसी असहाय पेंशनभोगी का आधार कार्ड किसी कारण से नहीं बना है या उसे अपडेट करने की आवश्यकता है, तो वह आधार कार्ड अपडेट करवाने के लिए संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी से संपर्क कर सकता है।
प्रवक्ता ने बताया कि ई-केवाईसी सत्यापन संबंधी आवश्यक जानकारी एवं समस्या निवारण के लिए लाभार्थी अपने नजदीकी जिला कल्याण अधिकारी, तहसील कल्याण अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, बाल विकास परियोजना पर्यवेक्षक तथा सम्बन्धित आंगनवाडी कार्यकर्ता से अविलम्ब संपर्क करें।