चम्बा, 17 नवंबर,जिला चम्बा के ग्राम पंचायत चकलू में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का जागरूकता शिव आयोजित किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों को माता–पिता तथा वरिष्ठ नागरिक भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 कानून के बारे जानकारी देना था।जिसका उद्देश्य माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, देखभाल और सम्मान सुनिश्चित करना है। शिविर में अधिवक्ता अरुण शर्मा और उप मुख्य कानूनी सहायता कानूनी रक्षा अधिवक्ता शकुन ने कानूनी सहायता अधिनियम के बारे जानकारी देते हुए बताया कि कानून के तहत संतान, दामाद, बहू या अन्य वारिस के रूप से अपने माता-पिता और बुजुर्गों का भरण–पोषण करने के लिए बाध्य हैं। यदि कोई वरिष्ठ नागरिक आर्थिक रूप से असहाय है या उसकी देखभाल नहीं की जा रही है, तो वह इस अधिनियम के अंतर्गत भरण–पोषण की मांग कर सकता है। अधिनियम में बुजुर्गों की आवश्यक जरूरतों—जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य देखभाल और सुरक्षित जीवन—को पूरा करने की व्यवस्था है।

इसका अलावा शिविर में तहसील कल्याण अधिकारी अक्षय कुमार ने भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में अवगत करवाया
शिविर में प्रधान हंसराज, रंजू बाला तथा
पंकज सहित अन्य स्थानीयलोग उपस्थित रहे।