चंबा, अक्तूबर 15-दीपावली पर्व के दौरान जन सुरक्षा के दृष्टिगत आतिशबाजी से किसी भी अप्रिय घटना की संभावना को रोकने के लिए अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अमित मैहरा ने उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा प्रेषित दिशा-निर्देशों की जिला में प्रभावी अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं।
जारी निर्देश के अनुसार पटाखों के अनाधिकृत निर्माण तथा अवैध रूप से आयातित पटाखों की बिक्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने को कहा गया है।
साथ में आतिशबाजी वस्तुओं के विक्रेताओं को विस्फोटक नियम 2008 के विभिन्न प्रावधानों तथा लाइसेंस की शर्तों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
रंगीन-स्टार माचिस और रोल-डॉट कैप को छोड़कर क्लोरेट युक्त आतिशबाजी वस्तुओं की बिक्री प्रतिबंधित की गई है तथा स्टोर-भंडार में ऐसी वस्तुओं को विशेष स्थान (डेजिग्नेटिड कंपार्टमेंट) में ही संग्रहित करने को कहा गया है ।
लिथियम, एंटीमनी, पारा, आर्सेनिक, सीसा और स्ट्रोंटियम क्रोमेट के यौगिकों वाली आतिशबाजी की बिक्री प्रतिबंधित की गई है।
18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पटाखे बिक्री नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं।
दुकानों में खुले पटाखे नहीं रखने या प्रदर्शित करने को कहा गया है।
पटाखों को रखने और बिक्री के दौरान धूम्रपान या किसी भी प्रकार का दीया, लालटेन, मोमबत्ती आदि जलाने की अनुमति नहीं होगी।
विक्रेताओं द्वारा अपने कर्मचारियों को पटाखों की खतरनाक प्रकृति और पैकेटों व बक्सों के सुरक्षित संचालन के बारे में उचित प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना होगा।
बिजली की तार का कनेक्शन ढीला नहीं होना चाहिए। सुरक्षा की दृष्टि से दुकान के सामने पटाखों का डिब्बा (भरा हुआ या खाली) नहीं रखा जाना चाहिए।
साथ में केवल अधिकृत पटाखे ही बिक्री करने को निर्देशित किया गया है जिनमें विस्फोटक नियम, 2008 के नियम 15 के अनुसार निर्माता के लेबल पर छपी हुई जानकारी, जलाने के तरीके, वस्तुओं के कार्य आदि के बारे में विस्तृत निर्देश हों।