चंबा 29 अक्टूबर 2026,दीपावली पर्व 2026 के मद्देनजर पटाखों के उपयोग के कारण आग लगने की घटनाओं को रोकने तथा आम जनता के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के की दृष्टिगत उपायुक्त एवं जिला दंडाधिकारी चंबा मुकेश रेपसवाल ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 तथा विस्फोटक नियम, 2008 के नियम 84 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला दंडाधिकारी, चंबा ने आदेश जारी किए हैं कि सभी उपमंडल दंडाधिकारी अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में दीपावली-2026 के दौरान पटाखों की बिक्री के लिए निर्धारित स्थान अधिसूचित करेंगे, तथा अपने-अपने क्षेत्र में परिवेशी वायु गुणवत्ता के निर्धारित मानकों को बनाए रखना भी सुनिश्चित किया जाएगा। जारी आदेशों के अनुसार लाइसेंस प्रपत्र LE-3 एवं LE-5 में निर्धारित शर्तों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करना, पटाखों की दुकानों में लिथियम, एंटीमनी, पारा, आर्सेनिक, सीसा तथा स्ट्रॉन्शियम क्रोमेट के यौगिकों वाले पटाखों का भंडारण एवं बिक्री न करना, केवल अधिकृत पटाखे ही लाइसेंस प्राप्त दुकानों से बेचे एवं खरीदे जाना, पटाखों पर निर्माता का मुद्रित लेबल तथा विस्फोटक नियम, 2008 के नियम 15 के अनुसार उन्हें चलाने संबंधी विस्तृत निर्देश और उनके कार्यों का विवरण अंकित होना, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी वयस्क व्यक्ति के साथ होने के अतिरिक्त पटाखे नहीं बेचना, लाइसेंस प्राप्त पटाखा दुकानों के आपातकालीन निकास द्वार का पूरी तरह खुले तथा किसी भी प्रकार की बाधा से मुक्त होना, पटाखों को संभालने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध रखने के उद्देश्य से दुकानों के भीतर पटाखों अथवा ग्राहकों की अत्यधिक भीड़ नहीं होने देना, पटाखों की दुकानों में खुले पटाखे नहीं रखना ओर न ही प्रदर्शित करना, पटाखों के भंडारण एवं बिक्री के दौरान धूम्रपान अथवा खुली लौ वाले किसी भी दीपक, लालटेन, मोमबत्ती आदि के उपयोग की अनुमति न होना, पटाखा विक्रेताओं तथा कर्मचारियों को पटाखों की खतरनाक प्रकृति और उनके पैकेटों एवं डिब्बों को सुरक्षित ढंग से संभालने के संबंध में उचित प्रशिक्षण दिया जाना,
पटाखा दुकानों में पर्याप्त संख्या में अग्निशामक यंत्र तथा रेत से भरी बाल्टियाँ हमेशा उपलब्ध रखना तथा संबंधित व्यक्तियों को अग्निशामक यंत्रों के उपयोग का प्रशिक्षण दिया जाना, पटाखों की दुकानों के आसपास कोई अस्थायी शेड अथवा प्लेटफॉर्म नहीं बनाया जाना तथा शांत क्षेत्रों में किसी भी समय आतिशबाजी अथवा पटाखे चलाने की अनुमति नहीं होना शामिल है। इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण नियम, 2000 तथा इसके अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने और उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कानून के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई किए जाने संबंधी आदेश जारी किए गए हैं।
जिला दंडाधिकारी ने कहा कि इन आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 तथा अन्य संबंधित प्रावधानों एवं नियमों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने चंबा जिले के सभी उपमंडल दंडाधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे आगामी दीपावली पर्व के दौरान अपने-अपने उपमंडलों में जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें तथा संबंधित पुलिस, अग्निशमन एवं स्वास्थ्य अधिकारियों के समन्वय से पटाखों की बिक्री के लिए प्रपत्र LE-5 में अस्थायी लाइसेंस जारी करें।