तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 के अंतर्गत तंबाकू नियंत्रण जिला समिति की बैठक संपन्न

उपायुक्त ने शिक्षण संस्थानों में व्यापक जागरूकता कार्यक्रम चलाने के दिए निर्देश

बिलासपुर, 16 अक्तूबर-जिला स्तरीय तंबाकू नियंत्रण समिति की बैठक आज उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों, हितधारकों तथा राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम से जुड़े प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अवसर पर उपायुक्त ने तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 का औपचारिक शुभारंभ करते हुए उपस्थित अधिकारियों एवं प्रतिभागियों को तंबाकू सेवन से दूर रहने की शपथ दिलाई।

उपायुक्त ने कहा कि तंबाकू सेवन एक गंभीर सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, जो न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, बल्कि समाज पर भी इसके दुष्प्रभाव छोड़ती है। उन्होंने कहा कि युवाओं को इस बुरी लत से दूर रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही देश का भविष्य हैं। तंबाकू से होने वाले कैंसर, हृदय रोग और श्वसन संबंधी बीमारियों के खतरे को देखते हुए जागरूकता फैलाना अब सामाजिक जिम्मेदारी बन गई है।

उन्होंने बताया कि तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 के अंतर्गत जिले के विद्यालयों, महाविद्यालयों, पंचायतों और शहरी निकायों में व्यापक जन-जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। पोस्टर अभियान, निबंध एवं चित्रकला प्रतियोगिताएं, नुक्कड़ नाटक, जन संवाद, रैलियां और अन्य रचनात्मक माध्यमों के जरिये युवाओं एवं आम नागरिकों को तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति संवेदनशील बनाया जाएगा।

उपायुक्त ने निर्देश दिए कि शिक्षण संस्थानों के आसपास तंबाकू बेचने वाले दुकानदारों तथा बच्चों को तंबाकू उत्पाद बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि खुली सिगरेट बेचने वालों पर चालान काटे जाएं और इस तरह की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाई जाए।
साथ ही, उपायुक्त ने पब्लिक प्लेस पर धूम्रपान करने वालों पर सख्त कार्रवाई के लिए पुलिस विभाग और स्क्वाड टीमों को बड़े स्तर पर चालान करने के निर्देश दिए।
संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों को तंबाकू मुक्त पंचायत घोषित करने और सभी शिक्षण संस्थानों को तंबाकू मुक्त संस्थान बनाने के लिए ठोस एवं समन्वित प्रयास किए जाएं।

बैठक के दौरान कोटपा अधिनियम, 2003 के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध के नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए तथा धूम्रपान निषेध क्षेत्र के बोर्ड प्रत्येक सरकारी भवन, शिक्षण संस्थान, बस अड्डों और सार्वजनिक स्थानों पर स्पष्ट रूप से लगाए जाएं।

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि हिमाचल प्रदेश खुदरा व्यापार लाइसेंस अधिनियम, 2016 के अंतर्गत शहरी निकायों और ग्रामीण क्षेत्रों में तंबाकू उत्पादों की बिक्री से संबंधित प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जाए। विशेष रूप से विद्यालयों एवं कॉलेज परिसरों के 100 मीटर दायरे में किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित होनी चाहिए।

उपायुक्त ने कहा कि सभी विभाग तंबाकू नियंत्रण से संबंधित अधिनियमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें और आम जनता को तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति अधिक से अधिक जागरूक करने के लिए निरंतर जनसंपर्क अभियान चलाएं। उन्होंने कहा कि यह अभियान तभी सफल होगा जब समाज के सभी वर्ग विशेषकर युवा इसमें सक्रिय भागीदारी करेंगे।

बैठक के अंत में उपायुक्त राहुल कुमार ने उपस्थित अधिकारियों, हितधारकों और प्रतिनिधियों को “तंबाकू मुक्त युवा अभियान” की प्रतिज्ञा दिलाई।

बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त ओमकांत ठाकुर, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, राज्य कर एवं आबकारी विभाग, नगर परिषद, पुलिस विभाग और अन्य संबंधित संस्थानों के अधिकारी उपस्थित रहे।