शिक्षण संस्थानों में बताया मतदान का महत्व
मंडी, 20 अप्रैल। सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं एसडीएम सदर मंडी ओम कांत ठाकुर ने बताया स्वीप गतिविधियों के तहत युवा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रोजाना विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न संस्थानों मे विविध गतिविधियों आयोजित की गईं। जिसमे आईटीआई व आईटीआई महिला मे भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। नोडल ऑफिसर स्वीप 33 विधानसभा क्षेत्र मंडी सुभाष चंद ने सभी को मतदान हेतू प्रेरित किया व मतदाता जगरुकता के लिए चलाये जा रहे अभियानों के बारे मे अवगत करवाया व सभी युवाओ को उसमे बढ़ चढ कर हिसा लेने को कहा।
उन्होंने बताया कि स्कूलों के ईएलसी नोडल अधिकारियों द्वारा भी स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम करवाए गए। ईएलसी नोडल अधिकारी विकेश गुप्ता ने वडोग स्कूल, बेसर सिंह ने नानावा स्कूल, किरण ठाकुर ने बारी गुमानु स्कूल, रवि कुमार ने साईग्लू स्कूल, बलदेव ने वरयारा स्कूल, प्रेम लता ने बीर तुंगल स्कूल, गीतांजलि ने सद् याना स्कूल और ई एल सी नोडल अधिकारी लता ठाकुर ने गोखडा स्कूल में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम करवाए।
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एसडीएम ने धारा 144 के तहत परीक्षा केन्द्रों के आस-पास लगाए प्रतिबंध
सदर मुख्यालय मंडी में 21 अप्रैल को होगी एनडीए, एन(1) और सीडीएस की परीक्षा
मंडी, 20 अप्रैल। एसडीएम सदर मंडी ओम कांत ठाकुर ने धारा-144 के तहत परीक्षा केन्द्रों के आस-पास प्रतिबंध लगाए हैं। उन्होंने बताया कि संघ लोक सेवा आयोग (यू.पी.एस.सी.) नई दिल्ली द्वारा 21 अप्रैल को मंडी जिला मुख्यालय में एनडीए, एनए (1) तथा सीडीएस-1 की परीक्षा 2024 विभिन्न स्थानों पर जिनमें कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, राजकीय वल्लभ महाविद्यालय मंडी, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मंडी, सीडीएस परीक्षा (1) और एनडीए और एनए (1) राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ब्यॉज मंडी, डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल मंडी में आयोजित होगी।
परीक्षा को शांतिपूर्वक व सुचारू रूप से सम्पन्न करवाने के लिए सदर मंडी मुख्यालय के संबंधित परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा-144 के तहत आदेश जारी किए हैं। आदेशों के अनुसार परीक्षा केंद्रों के आसपास 21 अप्रैल को प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे तक को किसी भी सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक कार्यक्रम, जुलूस, रैलियों, नारेबाजी, धरना प्रदर्शन आदि पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।
उन्होंने बताया कि परीक्षा के दिन यानी 21 अप्रैल को प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे तक को तक संबंधित परीक्षा स्थलों के आसपास लाउड स्पीकरों के उपयोग, परीक्षा स्थलों के आसपास निर्माण, टेंट स्टेज लगाने, तोड़ने आदि के काम पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि इस दिन परीक्षा केंद्रों में किसी प्रकार के हथियार, लाठियां, गोला बारूद, तलवार, घातक उपकरण आदि ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।