जिला कांगड़ा में खाद्य वस्तुओं की अधिकतम दरें निर्धारित अधिसूचना जारी
धर्मशाला, 7 अप्रैल: जिला दण्डाधिकारी कांगड़ा हेमराज बैरवा द्वारा आम उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा तथा बाजार में खाद्य वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से विभिन्न खाद्य पदार्थों एवं उपभोक्ता वस्तुओं की अधिकतम खुदरा दरें निर्धारित की गई हैं। यह आदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी अधिसूचना के तहत तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है, जिसके अनुसार जिला कांगड़ा में विक्रेताओं द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक मूल्य वसूलना प्रतिबंधित रहेगा।
अधिसूचना के अनुसार मांस एवं पोल्ट्री उत्पादों के लिए स्पष्ट दरें तय की गई हैं, जिनमें बकरे व भेड़ का मांस 550 रुपये प्रति किलोग्राम, सूअर का मांस 275 रुपये प्रति किलोग्राम, ड्रेस्ड चिकन 220 रुपये प्रति किलोग्राम, बिना तली मछली 220 रुपये प्रति किलोग्राम तथा तली हुई मछली 310 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित की गई है, जबकि जीवित चिकन की कीमत 165 रुपये प्रति किलोग्राम तय की गई है।
पर्यटन विभाग से पंजीकृत होटलों को छोड़कर अन्य ढाबों एवं अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों में परोसे जाने वाले भोजन के लिए भी अधिकतम दरें निर्धारित की गई हैं। तंदूरी चपाती 8 रुपये प्रति चपाती, तवा चपाती 6 रुपये, अचार सहित स्टफ्ड परांठा 22 रुपये तथा साधारण परांठा 17 रुपये प्रति तय किया गया है। इसके अतिरिक्त दो पूरी भटूरा चना-दही सहित 55 रुपये प्रति प्लेट, चावल-चपाती दाल, सब्जी, कढ़ी सहित पूर्ण भोजन 90 रुपये, चावल प्लेट 55 रुपये, साधारण दाल 45 रुपये, दाल फ्राई 65 रुपये, वेजिटेबल स्पेशल 75 रुपये तथा पालक-मटर पनीर 90 से 100 रुपये प्रति प्लेट निर्धारित किए गए हैं। मांस की प्लेट 5 पीस सहित 132 रुपये तथा चिकन करी 88 रुपये प्रति प्लेट तय की गई है, जबकि चाय 15 रुपये निर्धारित की गई है।
फास्ट फूड श्रेणी में भी दरें तय की गई हैं, जिनमें समोसा 15 रुपये प्रति पीस, वेज चाउमीन फुल प्लेट 70 रुपये एवं हाफ प्लेट 40 रुपये, नान-वेज चाउमीन फुल प्लेट 80 रुपये एवं हाफ प्लेट 45 रुपये निर्धारित है। थुकपा वेज फुल प्लेट 70 रुपये एवं हाफ प्लेट 50 रुपये तथा नान-वेज थुकपा फुल प्लेट 80 रुपये एवं हाफ प्लेट 55 रुपये तय किया गया है। इसी प्रकार वेज मोमो फुल प्लेट 80 रुपये एवं हाफ प्लेट 45 रुपये तथा नान-वेज मोमो फुल प्लेट 110 रुपये एवं हाफ प्लेट 60 रुपये निर्धारित किए गए हैं।
दूध एवं दुग्ध उत्पादों के लिए भी दरें तय की गई हैं, जिनमें स्थानीय दूध 60 रुपये प्रति लीटर, उबला हुआ स्थानीय दूध 65 रुपये प्रति लीटर, पैक्ड दूध पर मुद्रित मूल्य लागू होगा, पनीर लोकल 330 रुपये प्रति किलोग्राम तथा दही 90 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है।
जिला प्रशासन ने यह भी निर्देश दिए हैं कि सभी दुकानदार एवं खाद्य प्रतिष्ठान अपने-अपने प्रतिष्ठानों के बाहर इन निर्धारित दरों की सूची स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करेंगे, जिस पर मालिक या प्रबंधक के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मांस अथवा चिकन करी की एक प्लेट में कम से कम 200 ग्राम मांस कम से कम 5 पीस तथा पर्याप्त मात्रा में ग्रेवी उपलब्ध हो।
प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को आदेशों के कड़ाई से पालन के निर्देश दिए हैं तथा चेतावनी दी है कि निर्धारित दरों से अधिक वसूली या किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित विक्रेता के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह अधिसूचना एक माह की अवधि तक प्रभावी रहेगी।
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