स्थानीय अवकाश की तिथि में बदलाव, अब 2 मार्च को रहेगा अवकाश

मंडी, 27 फरवरी। उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने आदेश जारी कर मंडी सदर, गोहर, सरकाघाट, थुनाग और कोटली उपमंडलों में 3 मार्च को घोषित स्थानीय अवकाश की तिथि में परिवर्तन किया है। अब इन उप मंडलों में 3 मार्च के स्थान पर 2 मार्च, 2026 को स्थानीय अवकाश रहेगा।
जारी आदेश के अनुसार यह संशोधन 27 दिसंबर, 2025 को जारी स्थानीय अवकाश अधिसूचना के संदर्भ में किया गया है। संबंधित उप मंडलों के सभी सरकारी कार्यालयों और शिक्षण संस्थानों में होली के अवसर पर अवकाश 2 मार्च को ही मान्य होगा। जबकि 3 मार्च को सभी सरकारी कार्यालय व शिक्षण संस्थान खुले रहेंगे।
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मध्यस्थता 2.0 अभियान के तहत मध्यस्थता पैनल के लिए आवेदन आमंत्रित

मंडी, 27 फरवरी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडी ने न्यायालयों में लंबित मामलों के त्वरित और सौहार्दपूर्ण निपटारे के उद्देश्य से मध्यस्थता 2.0 अभियान के तहत मध्यस्थता पैनल के गठन के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। अभियान का शुभारंभ 1 जुलाई से किया जाएगा और इसके माध्यम से दीवानी, पारिवारिक, बैंकिंग, राजस्व तथा अन्य सुलह योग्य मामलों का आपसी सहमति से समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विवेक कायस्थ ने बताया कि न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम करने तथा पक्षकारों को शीघ्र न्याय उपलब्ध कराने में मध्यस्थता एक प्रभावी और व्यावहारिक माध्यम है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया से समय और धन दोनों की बचत होती है तथा आपसी संबंधों में भी सौहार्द बना रहता है। मध्यस्थता 2.0 अभियान का उद्देश्य आमजन में वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली के प्रति जागरूकता बढ़ाना और अधिक से अधिक लोगों को इस व्यवस्था से जोड़ना है।

मध्यस्थता पैनल के लिए सेवानिवृत्त प्रशासनिक एवं राजस्व अधिकारी, बैंक एवं बीमा कंपनियों के सेवानिवृत्त अधिकारी, सेवानिवृत्त शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता तथा अन्य अनुभवी एवं समाज के सम्मानित व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी एक सप्ताह के भीतर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंडी के कार्यालय में अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दूरभाष 01905-235428 पर संपर्क किया जा सकता है।
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होली उत्सव के अवसर पर 2 मार्च को मंडी स्थित सभी न्यायिक न्यायालयों में स्थानीय अवकाश, 3 मार्च को होगी सुनवाई

मंडी, 27 फरवरी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंडी पारस डोगर ने बताया कि उपायुक्त मंडी द्वारा जारी संशोधित अधिसूचना के अनुसार 2 मार्च (सोमवार) को होली उत्सव के अवसर पर स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि पूर्व में 3 मार्च (मंगलवार) को घोषित स्थानीय अवकाश के स्थान पर अब 2 मार्च को अवकाश रहेगा।

उन्होंने कहा कि इस निर्णय के दृष्टिगत जिला मुख्यालय मंडी स्थित सभी न्यायिक न्यायालयों में 2 मार्च को पूर्व निर्धारित मामलों की सुनवाई अब 3 मार्च (मंगलवार) को प्रभावी रूप से की जाएगी।