ऊना जिला प्रशासन की कड़ी कार्रवाई, जिले में रात में खनन पूर्ण बैन, उल्लंघन पर होगी एफआईआर
ऊना, 21 नवंबर. ऊना जिला प्रशासन ने कानून व्यवस्था की मजबूती के लिए एक और कड़ा कदम उठाते हुए जिले में रात में खनन गतिविधियों पर पूर्ण बैन लगा दिया है। आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज की जाएगी।
उपायुक्त जतिन लाल ने शुक्रवार को पत्रकार वार्ता में बताया कि जिले में अब शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक सभी प्रकार की खनन गतिविधियां पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगी। इसी अवधि में खनन से जुड़े वाहनों और सामग्री के परिवहन पर भी सख्त रोक रहेगी।
वैध खनन लीज धारकों को सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खनन कार्य की अनुमति रहेगी, लेकिन खनन सामग्री ढुलाई के लिए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ही अनुमति होगी। आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर तत्काल दंडात्मक कार्रवाई होगी।
पत्रकार वार्ता में पुलिस अधीक्षक ऊना अमित यादव और जिला खनन अधिकारी भी उपस्थित रहे।
वैध खनन सामग्री ढुलाई के लिए विशेष कॉरिडोर चिन्हित
उपायुक्त ने बताया कि निर्धारित समय अवधि के भीतर सामग्री ढुलाई के लिए विशेष कॉरिडोर भी चिन्हित किए गए हैं। सभी लीजधारकों को निर्धारित समय और निर्धारित मार्ग का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। इन रूट पर निगरानी के लिए चेकपोस्ट बनाई गई हैं। इनमें ऊना से नंगल वाया मैहतपुर, टाहलीवाल से गढ़शंकर( भंगला रोड़ वाया बाथड़ी), दुलैहड़ से गढ़शंकर वाया गोंदपुर जयचंद, जननी से माहलपुर वाया जननी खड्ड, घालूवाल से होशियारपुर वाया पंडोगा, गगरेट से होशियारपुर वाया आशा देवी बैरियर, वीरभद्र चैक से नंगल वाया सैजोवाल बैरियर, अजौली से पंजाब की ओर और दौलतपुर से तलवाड़ा वाया मरबाड़ी कॉरिडोर तय किया गया है।
उन्होंने कहा कि इन मार्गों के अतिरिक्त किसी अन्य रूट का उपयोग कर खनन सामग्री का परिवहन करने पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
उपायुक्त ने बताया कि भारी-भरकम चालान, मशीनरी जब्ती और लाइसेंस निलंबन जैसी कार्रवाई के बावजूद अवैध खनन की शिकायतें मिलती रही हैं। ऐसे में अब और अधिक सख्ती बरतना आवश्यक बन गया है।
उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसी भी अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि कानून से खिलवाड़ करने वाले असामाजिक तत्वों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। हुड़दंगियों और सीमांत क्षेत्रों से आने वाले शरारती तत्वों पर कड़ी निगरानी रहेगी और किसी भी उल्लंघन पर तत्काल और सख्त कार्रवाई होगी।
शराब ठेकों और अहातों की टाइमिंग तय
उपायुक्त ने बताया कि जिले में शराब ठेकों और अहातों के संचालन समय को भी सख्ती से निर्धारित किया गया है। सभी शराब ठेके रात 10 बजे तक ही शराब की बिक्री कर सकेंगे और इसके बाद ठेके पूरी तरह बंद करने होंगे।
सभी अहातों को भी रात 10 बजे तक पूर्ण रूप से बंद करना अनिवार्य है। अनरजिस्टर्ड अहातों को तत्काल प्रभाव से बंद करने तथा पंजीकरण की सभी औपचारिकताएं पूर्ण होने तक संचालन न करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
हथियार लाइसेंसों की होगी समीक्षा
जतिन लाल ने कहा कि जिले में सभी हथियार लाइसेंसों की व्यापक समीक्षा की जाएगी। एसडीएम, डीएसपी, तहसीलदार और रेंज ऑफिसर की संयुक्त टीमें क्षेत्रवार रिपोर्ट तैयार करेंगी। भूमि विवाद या शिकायत वाले मामलों में पाए जाने वाले हथियार लाइसेंस तत्काल निलंबित किए जाएंगे और संबंधित हथियार जब्त किए जाएंगे।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन या सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लहराना दंडनीय अपराध है और ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
क्विक रिस्पॉन्स टीम गठित, संवेदनशील क्षेत्रों में बढ़ेगी पेट्रोलिंग
इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अमित यादव ने बताया कि जिले में निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए क्विक रिस्पॉन्स टीम का गठन किया गया है। 7–8 पुलिस कर्मियों से सुसज्जित यह टीम दिन-रात हाईवे सहित सभी संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त करेगी तथा किसी भी अवैध गतिविधि या उपद्रव की स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।
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पंजावर-बाथड़ी सड़क पर क्षतिग्रस्त पुलिया के चलते यातायात अस्थायी रूप से बंद, ट्रैफिक वैकल्पिक मार्ग पर डायवर्ट
ऊना, 21 नवम्बर। पंजावर-बाथड़ी मार्ग पर (आरडी 32/350) स्थित आरसीसी पुलिया क्षतिग्रस्त होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से इस सड़क पर वाहनों की आवाजाही 21 नवम्बर, 2025 से आगामी आदेशों तक बंद रहेगी। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए वाहनों को वैकल्पिक मार्ग पालकवाह-ललड़ी-नंगल कलां-जटपुर रोड पर डायवर्ट किया गया है।
उपायुक्त ऊना, जतिन लाल ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 एवं 116 के अंतर्गत यह आदेश जारी करते हुए कहा कि यह आदेश किसी भी संभावित दुर्घटना को रोकने और जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के मध्यनज़र जारी किए गए हैं।
उपायुक्त ने सम्बंधित अधिकारियों को सड़क बंद करने को लेकर जनता को सूचित करने और मार्ग परिवर्तन की जानकारी देने के लिए अग्रिम बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं।
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ढिलवां से हीरां थड़ा रोड़ पर वाहनों की आवाजाही अस्थायी रूप से रहेगी बंद, ट्रैफिक वैकल्पिक मार्ग पर मोड़ा
ऊना, 21 नवम्बर। ढिलवां से हीरां थड़ा रोड़ (2/400 से 3/400 किलोमीटर) 23 नवम्बर से 20 दिसम्बर तक वाहनों की आवाजाही के लिए अस्थायी रूप से बंद रहेगा। इस दौरान यातायात को वैकल्पिक सड़क ढिलवां-अमराली-लालूवाल-हीरां थड़ा पर मोड़ा गया है।
उपायुक्त, ऊना जतिन लाल ने इस सम्बंध में मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 व 116 के तहत आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि यह आदेश सड़क के अपग्रडेशन कार्यों को त्वरित और सुचारू रूप से करने को लेकर जारी किए गए हैं। उपायुक्त ने सम्बंधित अधिकारियों को सड़क बंद करने को लेकर जनता को सूचित करने और मार्ग परिवर्तन की जानकारी देने के लिए अग्रिम बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं।
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