*ऊना में केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री व उपयोग की अनुमति, उपायुक्त ने जारी किए आदेश
ऊना, 10 अक्तूबर। जिलाधीश जतिन लाल ने दीपावली और अन्य त्योहारों के मद्देनजर पटाखों की बिक्री और उपयोग को लेकर विशेष आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के अनुसार, ऊना जिले में केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री, भंडारण और उपयोग की अनुमति होगी। यह निर्देश राष्ट्रीय हरित अधिकरण और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए जारी किए गए हैं।
*लाइसेंस धारकों को रहेगी पटाखे बेचने की अनुमति
पटाखों की बिक्री करने वाले सभी विक्रेताओं को संबंधित एसडीएम से अस्थायी लाइसेंस लेना अनिवार्य है, जो ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भी प्राप्त किया जा सकता है। बिना लाइसेंस के पटाखों की बिक्री पर कड़ा प्रतिबंध रहेगा। उपायुक्त ने कहा कि प्रत्येक एसडीएम अपने-अपने क्षेत्र में ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए स्थानों का निर्धारण करेंगे, जबकि संबंधित पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि केवल ग्रीन पटाखों की ही बिक्री हो।
पटाखों के उपयोग का समय निर्धारित
उपायुक्त के आदेशानुसार, दीपावली और अन्य त्योहारों पर पटाखों का उपयोग रात 8 बजे से 10 बजे तक सीमित रहेगा, जबकि क्रिसमस और नववर्ष की पूर्व संध्या पर पटाखों का उपयोग रात 11.55 बजे से 12.30 बजे तक किया जा सकेगा। पुलिस को निर्देशित किया गया है कि इन समय-सीमाओं के बाहर पटाखों का उपयोग न हो और प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री न की जाए। किसी भी उल्लंघन की स्थिति में संबंधित थाना प्रभारी उत्तरदायी होंगे।
*ग्रीन पटाखों के सुरक्षा और भंडारण के लिए दिशा-निर्देश
उपायुक्त ने ग्रीन पटाखों की सुरक्षा और भंडारण के लिए भी विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि ग्रीन पटाखों को गैर-ज्वलनशील सामग्री से बने शेड में रखा जाए। शेडों के बीच कम से कम 3 मीटर की दूरी होनी चाहिए और वे एक-दूसरे के सामने न हों। शेड के 50 मीटर के दायरे में पटाखों का प्रदर्शन वर्जित रहेगा। शेड में तेल या गैस लैंप का उपयोग नहीं किया जाएगा, और विद्युत स्विच दीवारों से सटे होने चाहिए। एक क्लस्टर में पचास से अधिक दुकानें नहीं होनी चाहिए। दुकानों को कम से कम 6 मीटर चौड़ी, साफ और मोटर योग्य सड़क पर स्थित होना चाहिए, जिसमें आग बुझाने के लिए आसान पहुंच बनाई जा सके।
आगजनी की किसी भी घटना से निपटने के लिए दुकान/स्टॉल में पर्याप्त पानी तथा फायर एक्सटिंग्यूशर व रेत से भरी बाल्टियां का होना जरूरी है। । बिक्री क्षेत्र का चयन करने से पहले स्थानीय फायर अधिकारी से परामर्श लेना आवश्यक है। ग्रीन पटाखों को दुकान की खिड़की में नहीं रखा जा सकता, और इन्हें चिंगारी-रोधी कंटेनर में या उनकी मूल सील पैकेजिंग में सुरक्षित रखना चाहिए।
उपायुक्त ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को एसडीएम से लाइसेंस प्राप्त किए बिना ग्रीन पटाखों का स्टॉक और बिक्री करने की अनुमति नहीं होगी। अस्थायी लाइसेंस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से भी प्राप्त किए जा सकते हैं।
इसके अतिरिक्त, उपायुक्त ने सभी उप-मंडल अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यह कदम त्योहारों के दौरान जन सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
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तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 को बनाएं जनआंदोलन : उपायुक्त जतिन लाल
ऊना, 10 अक्तूबर. उपायुक्त जतिन लाल ने जिले के सभी विभागाध्यक्षों को ‘तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0’ की सफलता सुनिश्चित करने के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत में तंबाकू सेवन अब भी असमय मृत्यु और बीमारियों का एक बड़ा कारण बना हुआ है। हर साल करीब 13.5 लाख लोगों की ज़िंदगी तंबाकू जनित रोगों की भेंट चढ़ जाती है। सबसे गंभीर पहलू यह है कि इसकी शुरुआत अक्सर बहुत कम उम्र में ही हो जाती है, जिससे युवाओं को जागरूक करने और रोकथाम के प्रयास और भी जरूरी हो जाते हैं।
उन्होंने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 9 अक्तूबर से शुरू किया गया यह राष्ट्रव्यापी अभियान 8 दिसंबर तक चलेगा। इसी के अंतर्गत ऊना जिले इस अवधि के दौरान व्यापक जन जागरण कार्यक्रमों के साथ-साथ प्रवर्तन गतिविधियों को भी सशक्त रूप से अमल में लाया जाएगा।
उपायुक्त ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, खाद्य एवं औषधि नियंत्रण, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, नगर निकाय, जनसंपर्क विभाग, एनजीओ और युवा संगठनों से इस मुहिम में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सीओटीपीए-2003 और पीईसीए-2019 के प्रावधानों के तहत प्रवर्तन को और मजबूत करने और स्कूलों व कॉलेजों में तंबाकू मुक्त संस्थान के दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। उन्होंने जिले में तम्बाकू मुक्त ग्राम कि दिशा में कारगर प्रयासों पर जोर दिया।
उन्होंने निर्देश दिए कि जिले में किसी बार एवं रेस्तरां में युवाओं को हुक्का परोसने की कोई भी घटना मिली तो उस पर पूरी सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि प्रभावी रोकथाम सुनिश्चित हो सके। साथ ही हिमाचल प्रदेश तंबाकू उत्पाद नियंत्रण अधिनियम, 2016 को जिले में प्रभावी रूप से लागू करने को कहा है।
उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि जिले में हिमाचल प्रदेश खुली सिगरेट एवं बीड़ी की बिक्री निषेध तथा सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादों के खुदरा व्यवसाय का विनियमन अधिनियम, 2016 को अक्षरशः लागू किया जाए, ताकि जिले में तंबाकू उत्पादों की बिक्री एवं वितरण को प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जा सके।
उपायुक्त ने कहा कि यह केवल स्वास्थ्य विभाग का नहीं, बल्कि पूरे समाज का मिशन है। उन्होंने सभी विभागों, संस्थानों और सामाजिक संगठनों से आह्वान किया कि वे मिलकर ऊना को तंबाकू मुक्त जिला बनाने का संकल्प लें। उन्होंने कहा कि सभी विभागों की सक्रिय भागीदारी और सकारात्मक दृष्टिकोण से यह अभियान व्यापक और प्रभावशाली बनेगा।
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जन जागरूकता अभियान का दूसरा चरण समपन्न, बसोली और सासन के ग्रामीण किए जागरूक
ऊना, 10 अक्तूबर। प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याणार्थ संचालित किए जा रहे विशेष जन जागरूकता प्रचार प्रसार अभियान का दूसरा चरण आज समपन्न हुआ। दूसरे चरण के अंतिम दिन विकास खंड ऊना के तहत बसोली और सासन में जागरूकता कार्यक्रयम प्रस्तुत किए गए। इस दौरान पूर्वी कलामंच जलग्रां टब्बा के कलाकारों स्थानीय वासियों को गीत-संगीत और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों और जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया। साथ ही उन्होंने लोगों को नशे से होने वाले दुष्प्रभावों से भी अवगत करवाया।
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग से संबद्ध नाटय दल के कलाकारों ने जागरूकता कार्यक्रमों बताया कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर जाति भेदभाव के कारण अत्याचार होने पर अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 3 के अंतर्गत पुलिस में दर्ज मामले के तहत कम से 25 हजार रुपये और अधिकतम 8,25,000 रुपये पुनर्वास राहत राशि का प्रावधान है। हत्या के मामले में मृतक की विधवा को 5 हजार रुपये बेसिक पर वर्तमान महंगाई भत्ता प्रतिशतता की गणना करके प्रतिमाह राशि पैंशन के रूप में भी दी जाती है। मृतक के बच्चों की स्नातक तक की शिक्षा एवं रख-रखाव का पूरा खर्चे की व्यवस्था एवं तीन महीने तक परिवार के भरण-पोषण के लिए राशन की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है। इस घटना के तुरंत बाद प्रभावित व्यक्ति को अपने नजदीक के पुलिस थाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवानी होगी तथा न्यायालय में चालान प्रस्तुत होने के उपरांत धारा के अनुसार राशि प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, विधवाओं, एकल व परित्यक्ताओं और अल्पसंख्यकों के 18 से 35 वर्ष के पात्र उम्मीदवारों जिनकी आय 2 लाख रुपये से अधिक के युवाओं को पीजीडीसीए और डीसीए का एक वर्ष का निःशुल्क कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
इसके अलावा उन्होंने ग्रामीणों को मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना, इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना, इंदिरा गांधी सुख सुरक्षा योजना के साथ-साथ अन्य कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी। साथ ही, उन्होंने नशा निवारण पर बल देते हुए नशे को समाज की गंभीर बुराई बताया और लोगों से नशे से दूर रहने व समाज को इसके प्रति जागरूक करने का आह्वान किया।
इस मौके पर बसोली की प्रधान शशी देवी, सासन की प्रधान अर्पणा कुमारी, उप प्रधान बलदेव सिंह और जीत कुमार, वार्ड सदस्य रणवीर सिंह, जगतार सिंह, प्रवीण कुमारी, सतपाल, प्रीतपाल और नीलम सहित स्थानीय लोग मौजूद रहे।
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स्वास्तिक अरोग्या नर्सिंग होम रोपड़ में भरे जाएंगे 22 पद, साक्षात्कार 15 को
ऊना, 10 अक्तूबर। स्वास्तिक अरोग्या नर्सिंग होम नंगली, रोपड़ में स्टाफ नर्स के 20 और ओटी(टैक्निशियन) के 2 पद भरे जाएंगे। इन पदों के लिए साक्षात्कार 15 अक्तूबर को सुबह 10.30 बजे जिला रोजगार कार्यालय ऊना में आयोजित किया जा रहा है।
जिला रोजगार अधिकारी ऊना अक्षय शर्मा ने बताया कि इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, डिप्लोमा ओटीटी और बीएससी ओटीटी होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी की आयु 21 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है।
उन्होंने बताया कि योग्य व इच्छुक अभ्यर्थी योग्यता प्रमाण पत्र, जन्मतिथि प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय पंजीकरण कार्ड, आधार कार्ड, दो पासपोर्ट आकार की फोटो, बायोडाटा की कॉपी व मूल प्रमाण पत्रों सहित साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 82890-30599 पर सम्पर्क किया जा सकता है। साथ ही, साक्षात्कार में आने जाने का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
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