ऊना ज़िले में 4 मई से बदलेगा स्कूलों का समय, डीसी ने जारी किए आदेश
ऊना, 30 अप्रैल. ऊना जिले में लगातार बढ़ते तापमान और भीषण गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मद्देनज़र जिले के सभी सरकारी एवं निजी स्कूलों के समय में बदलाव किया है। जिला दण्डाधिकारी जतिन लाल ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 33 एवं 34(एम) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।
उपायुक्त ने बताया कि 4 मई, 2026 से जिले के सभी प्री-प्राइमरी, प्राइमरी, माध्यमिक एवं वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय प्रातः 7:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक संचालित होंगे। यह निर्णय उपनिदेशक उच्च शिक्षा एवं उपनिदेशक प्रारम्भिक शिक्षा की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है, ताकि विद्यार्थियों को भीषण गर्मी और लू के प्रभाव से राहत मिल सके।
उन्होंने कहा कि समय परिवर्तन के कारण कम हुए शैक्षणिक समय की भरपाई के लिए प्रातःकालीन प्रार्थना सभा एवं मध्यावकाश की अवधि में आवश्यक कटौती की जाएगी।
जिला दण्डाधिकारी ने बताया कि ये आदेश 4 मई, 2026 से आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे। उन्होंने सभी स्कूल प्रबंधन को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

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सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कर्मी अश्विनी कुमार सेवानिवृत्त, विभाग ने दी सम्मानपूर्ण विदाई

ऊना, 30 अप्रैल. जिला लोक सम्पर्क अधिकारी कार्यालय ऊना में कार्यरत अश्विनी कुमार 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर गुरुवार को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गए। इस अवसर पर कार्यालय परिसर में एक सादे किन्तु गरिमामय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सहकर्मियों के साथ-साथ अश्विनी कुमार की धर्मपत्नी कविता, सुपुत्र शुभम एवं उनके अन्य परिजन भी उपस्थित रहे।
सेवानिवृत्ति के अवसर पर समूचे कार्यालय परिवार ने भावुक मन से उन्हें सम्मानपूर्वक विदाई दी।

अश्विनी कुमार ने अपने 38 वर्ष लम्बे सेवाकाल के दौरान ऊना के अलावा नालागढ़ में भी सेवादार के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कीं।

इस अवसर पर जिला लोक सम्पर्क अधिकारी सचिन संगर ने अश्विनी कुमार के सेवाकाल की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने सदैव कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी एवं अनुशासन के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन किया। उन्होंने कहा कि उनके सौम्य व्यवहार, सरल व्यक्तित्व एवं सहयोगात्मक कार्यशैली के कारण न केवल सहकर्मी, बल्कि मीडिया से जुड़े लोग भी उनसे विशेष आत्मीयता रखते रहे।
समारोह के दौरान विभाग की ओर से अश्विनी कुमार को शॉल, टोपी एवं सम्मान-पत्र भेंटकर सम्मानित किया गया तथा उनके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं सुखमय भविष्य की कामना की गई।

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चुनावों के मद्देनज़र लाइसेंसधारकों को हथियार जमा करवाने के आदेश
ऊना, 30 अप्रैल. जिला ऊना में स्थानीय नगर निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव शांतिपूर्ण, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुरक्षित वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला दण्डाधिकारी जतिन लाल ने जिले के सभी लाइसेंसधारकों को अपने हथियार जमा करवाने के आदेश जारी किए हैं।
जिला दण्डाधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश दिए हैं कि जिले के सभी लाइसेंसधारक अपने हथियार, जिनमें रिवॉल्वर, पिस्तौल, राइफल, शॉटगन आदि तथा गोला-बारूद शामिल हैं, 5 मई तक अपने नजदीकी पुलिस थाना अथवा अधिकृत हथियार डीलरों के पास जमा करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि पुलिस एवं अधिकृत डीलर हथियारों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखेंगे तथा संबंधित धारकों को इसकी विधिवत रसीद प्रदान करेंगे। चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के उपरांत हथियार वापस लौटा दिए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि यह आदेश सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, होमगार्ड, पुलिस कर्मियों, बैंकों के सुरक्षा गार्डों तथा नेशनल राइफल एसोसिएशन के उन खिलाड़ियों पर लागू नहीं होंगे, जो खेल प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं। इसके अतिरिक्त, यदि किसी लाइसेंसधारक को अपनी जान-माल को गंभीर खतरा महसूस होता है, तो संबंधित पुलिस अधिकारी स्थिति का आकलन कर उसे इस आदेश से छूट प्रदान कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 तथा अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी